(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 13 फ(cid:4)(cid:25)ग१न 1(cid:27)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:20)(cid:20)) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:31) व५ह"प०तव(cid:4)र(cid:31) 3 म(cid:4)चZ 2(cid:15)1'
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं
23 फरवरी 201623 फरवरी 201623 फरवरी 201623 फरवरी 2016
सं0 वि0(27) पे0 को0(मु0)-101/2015-
वि0(27) पे0 को0(मु0)-101/2015-180/वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली-1950 का संशोधन करने हे
धन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
क्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-—(1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ
2016 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 म(cid:4)चZ 2016 (ii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी को परिवार पेंशन पर सेवानिवृत्ति तक महँगाई राहत अनुमान्य नह होगा । परन्तु सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिवार पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य हो जाएगा ।''
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (सचिव (सचिव (सचिव (व्ययव्ययव्ययव्यय) ।) ।) ।) ।
The 23rd February 2016
No. F(27) Pen-(C)101/15-180/F—In exercise of the powers conferred under Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Pension Rule, 1950 :-
1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called The Bihar Pension (Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. The Following sub rule (3) shall be added after sub rule(2) of Rule-186 of the said Rules, 1950 :-
"(3) (i) On death of one of the independently employed spouses by the Govt. and on other in service, dearness relief on family pension in addition to his/her own pay will be admissible to him or her.
(ii) Dearness Relief on Family Pension will not be admissible to the employee