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सं॰ यो04/S.H.A-2/2016-1350/यो0वि0, योजना एवं विकास विभाग ——— संकल्प 9 मार्च 2016
विषयः- सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार की खोज हेतु आर्थिक मदद पहॅुचाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना'' के कार्यान्वयन एवं इसके तहत आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र हेतु भवन निर्माण के संबंध में।
1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की संकल्प संख्या-673 दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में ''आर्थिक हल, युवाओं को बल'' के निश्चय को सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धहरण निम्नवत् हैः-
''20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000.00 रूपये प्रतिमाह की दर से स्वंय सहायता भत्ता दो वर्षो के लिए दी जाएगी''
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना ''मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना'' प्रारंभ करने एवं कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया है।
2. नाम - यह योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना-2016 के नाम से जाना जाएगा। 3. विस्तार - यह योजना सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी। 4. प्रारंभ होने की तिथि - यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होगी। 5. पृष्ठभूमि :-
I. 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आर्थिक कठिनाई के फलस्वरूप बहुत से युवक एवं युवती उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है एवं अपनी पढ़ाई को छोड़कर रोजगार की खोज में लग जाते है।
II. आर्थिक तंगी के कारण ऐसे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार तलाशने में भी आर्थिक कठिनाई होती है एवं आर्थिक तंगी के कारण वे रोजगार की खोज भी नही कर पाते है और निराशा भरी जिंदगी व्यतीत करने को वाध्य हो जाते है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 14 माच(cid:26) 2016 III. 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 20 से 25 वर्ष के आयुवर्ग के एसेे युवक/युवतियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1781123, 2017-18 में 1958533, 2018-19 में 906490 2019-20 में 1076028 एवं 2020-21 में 1150000 होने का अनुमान है। यह गणना वर्ष 2008 से 2017 तक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की अनुमानित संख्या का 50 प्रतिशत के आधार पर आधारित है। इसी पृष्टभूमि में ''मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना'' लागू किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ताकि 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवती आसानी से अपने लिए रोजगार की खोज कर सके एवं एक आशाभरी जिंदगी व्यतीत कर सके। 6. योजना के उद्देश्य :- इस योजना के उद्देश्य निम्नवत् है
I. 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार तलाश के दौरान स्वंय सहायता भत्ता की राषि प्रदान करना है।
II. स्वंय सहायता भत्ता की राशि एक व्यक्ति को प्रतिमाह 1000 रूपये की दर से अधिकतम दो वर्षो तक भुगतान किये जाने की योजना है।
III. इस भत्ता से बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार की खोज हेतु आर्थिक मदद मिल पायेगा। 7. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्तायें एवं शर्ते निम्नवत् होगी :-
I. 20-25 वर्ष के आयुवर्ग में आनेवाले वैसे युवक/युवतियों जो अध्ययनरत नही हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड/परीक्षा परिषदों से न्यूनतम इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा। II. आवेदक बिहार राज्य के संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये। III. आवेदक को किसी श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नही हो।
IV. आवेदक को किसी प्रकार का नियोजन, (अनुबंध/स्थाई/अस्थाई रूप से) प्राप्त नही हो। V. आवेदक के पास स्वरोजगार नही हो। VI. आवेदक को जिस दिन से स्थायी/अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन से इस योजना के तहत दी जानेवाली भत्ता हेतु पात्रता नही रखेंगे एवं तद्नुसार भत्ता बंद कर दी जायेगी।
8. इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी के नियत्रंण में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र होगा जहॉं पर स्वयं सहायता भत्ता के अतिरिक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। वैसे छात्र जो 10वीं कक्षा उर्त्तीण है तथा आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे है एवं 15-20 वर्ष आयु वर्ग के है और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है उनका भी आवेदन कौशल विकास इकाई में प्राप्त किया जायेगा। इस तरह से इस केन्द्र पर निम्नलिखित तीन इकाई कार्य करेगी :-
(क) स्वंय सहायता भत्ता इकाई (ख) स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इकाई (ग) कौशल विकास इकाई- प्रभाग-1(12वीं उर्त्तीण छात्र/छात्राओं के लिए) प्रभाग-2(10वीं उर्त्तीण किंतु 12वीं अनुर्त्तीण छात्र/छात्राओं के लिए) 9. बिहार विकास मिशन के निर्णय/परामर्श/सहयोग के आलोक में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक MIS Software विकसित किया जा सकेगा। इस कार्य में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेभलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Beltron Bhawan) से भी अपेक्षित सहयोग एवं परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही राज्य स्तर पर इस योजना के तहत एक Call Centre भी स्थापित किया जा सकेगा।
10. जिला रजिस्ट्रेशन एवं परामर्श केन्द्र पर जिले में अवस्थित प्रखंडों/आवेदकों की संख्या के अनुरूप काउंटर की व्यवस्था की जाएगी जहॉं आवेदक अपना आवेदन प्राप्त करावेंगे एवं पावती रशीद प्राप्त करेंगे। आवेदक online आवेदन भी जमा कर सकते है। आवेदक को पावती की सूचना web portal/SMS or e-mail से भी दी जा सकती है।
11. आवेदन के समय राष्ट्रीय बैंक में आवेदक के नाम से संधारित खाता संख्या दिया जाना आवश्यक होगा। 12. आवेदन की स्वीकृति सूचना आवेदक को web portal/SMS or e-mail के माध्यम से दी जा सकेगी। स्वंय सहायता की राशि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाता में RTGS/NEFT अथवा अन्य Online Services द्वारा हस्तान्तरित किया जाएगा।
13. इस महत्वकांक्षी योजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु मानवबलों की संख्या एवं उनके वेतन इत्यादि का निर्धारण तथा आधारभूत संरचना की व्यवस्था बिहार विकास मिशन द्वारा लिए गए निर्णय/परामर्श के आलोक में किया जा सकेगा।3 (cid:29)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:26) 2016 14. आधार पंजीयन की व्यवस्था।-वैसे आवेदक जिनके पास आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नही है उनके लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के निकट आधार पंजीयन हेतु एक काउंटर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।
15. योजना का सम्भावित व्यय।-आगामी पॉंच वित्तीय वर्षो में यथा 2016-17 से 2020-21 तक निम्नानुसार व्यय होने की संभावना हैः- (क) स्वयं सहायता भत्ता की अनुमानित राशि
| वर्ष | +2/इंटरमिडिएट उतीर्ण छात्र/ छात्राओं की अनुमानित संख्या | स्वंय सहायता प्राप्त करने हेतु अनुमानित संख्यां (2 का 50%) | अनुमानित राशि (लाख रू0 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016-17 | 3562246 | 1781123 | 213734.76 |
| 2017-18 | 3917066 | 1958533 | 235023.96 |
| 2018-19 | 1812980 | 906490 | 108778.80 |
| 2019-20 | 2152056 | 1076028 | 129123.36 |
| 2020-21 | 2300000 | 1150000 | 138000.00 |
| कुल | 824660.88 |
| वर्ष | अनुमानित राशि (लाख रू0 में) |
| 2016-17 | 6156.55 |
| 2017-18 | 4857.00 |
| 2018-19 | 4857.00 |
| 2019-20 | 4857.00 |
| 2020-21 | 4857.00 |
| कुल | 25584.55 |
(ग) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन का निर्माण।- एक भवन के निर्माण की अनुमानित लागत उपस्कर सहित (लगभग) 400.00 लाख रूपये है। प्रत्येक जिला में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा जिस पर 15500.00 लाख रूपये व्यय सम्भावित है।
16. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वयं सहायता भत्ता के रूप में 824660.88 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त इन पॉंच वित्तीय वर्षो में मुख्यालय तथा जिला स्तर पर मानव बल उपस्कर एवं आकस्मिकता मद में 25584.55 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वयं सहायता भत्ता, मानव बल, उपस्कर, आकस्मिकता मद में 219891.31 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है, जिसके तहत प्रथम चरण में इन मदों पर 121614.61 लाख रूपये की व्यय संभावित है जिसे बजट की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जा सकेगी।
17. इस योजना के तहत प्रत्येक जिला में अवश्यकतानुसार एक एवं एक से अधिक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु भवन के निर्माण पर बजट की उपलब्धता के आधार पर 15500.00 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की जा सकेगी।
18. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्तर पर योजना विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला योजना पदाधिकारी होंगे तथा इस योजना अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला मुख्यालय के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल होंगे।
19. बजट प्रावधान एवं निधि की उपलब्धता :-
I. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप सुसंगत शीर्ष/उपशीर्ष एवं बिषय शीर्ष में बजट प्रावधान कराया जाएगा। निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाएगीः- (क) मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड- P-22356020001174 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 14 माच(cid:26) 2016 (ख) मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0106-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-P-2235607890106
(ग) मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-0102- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-P-2235607960102 (घ) मुख्यशीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-00- लधुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0116-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन, मांग संख्या-03, विपत्र कोड-P-2235602000116
20. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद एवं राज्य प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/जिला योजना पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 दीपक प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 202%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in