(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
ॢबह(cid:4)र गजट
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 26 फा(cid:21)गुन 1937 (श0) सं(cid:8)या 11 पटना, बुधवार, ————————
16 माच$ 2016 (ई0) &वषय-सूची
पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि.त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि.त, छु 5ी और अ8य 9यि.तगत सूचनाएं। 2-6 भाग-1-क—1वयंसेवक गु(cid:21)म> के समादे*टाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैC(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, काय$Hम, छाIवृिJत Kदान, आLद।
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भाग-1-ग—MशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आLद ---
भाग-2—Nबहार-राPयपाल और काया$QयG> Rवारा (cid:1)नकाले गये &व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आLद। ---
भाग-3—भारत सरकार, पिTचम बंगाल सरकार और उVच 8यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राPय गजट> के उYरण। ---
भाग-4—Nबहार अSध(cid:1)नयम ---
पृ*ठ भाग-5—Nबहार &वधान मंडल म\ पुर:1था&पत &वधेयक, उ.त &वधान मंडल म\ उप1था&पत या उप1था&पत ^कये जानेवाले Kवर सMम(cid:1)तय> के K(cid:1)तवेदन और उ.त &वधान मंडल म\ पुर:1थापन के पूव$ KकाMशत &वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा*Cप(cid:1)त क_ Pये*ठ अनुम(cid:1)त Mमल चुक_ है। ---
भाग-8—भारत क_ संसद म\ पुर:1था&पत &वधेयक, संसद म\ उप1था&पत Kवर सMम(cid:1)तय> के K(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप1था&पत Kवर सMम(cid:1)तय> के K(cid:1)तवेदन और संसद म\ पुर:1थापन के पूव$ KकाMशत &वधेयक। ---
भाग-9—&वaापन
---
भाग-9-क—वन &वभाग क_ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—(cid:1)न&वदा सूचनाएं, पbरवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सव$साधारण सूचनाएं इJयाLद। 7-7
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पूरक
पूरक-क 8-9Nबहार गजट, 16 माच$ 2016 2
भ(cid:2)ग(cid:4)1
०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
30 दिसम्बर 2015
सं॰ 7/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17951—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री चन्द्र शेखर प्रधान, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कैमूर, भभुआ के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
2. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र017952—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री शाहिद खान, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
3. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17953—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री दीवान अब्दुल अजीज खान, संयुक्त निबंधक (ज्यूडिशियल), पटना उच्च न्यायालय, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
4. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17954—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मो0 नईमुल्लाह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सारण, छपरा के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
5. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17955—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
6. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17956—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विनोद कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
7. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17957—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अजीत कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शिवहर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
8. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17958—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष, म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बाँका के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
9. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17959—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री केशव मूर्त्ति तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, किशनगंज के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
10. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17960—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-71091 दिनांक 14.12.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राधे श्याम सिंह, संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग, बिहार, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
11. सं॰/स्था0-05-01/2015सा0प्र0 17961—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-61244 दिनांक 17.10.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रमेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण प्रकाश, संयुक्त सचिव।3 Nबहार गजट, 16 माच$ 2016
18 दिसम्बर 2015
सं॰ 7/डी0-1-403/96सा0प्र0 17525—श्री सुनील कुमार-II, सब जज, कैमूर, भभुआ एवं श्री नीरज किशोर, सब जज, समस्तीपुर की सेवायें अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु योगदान की तिथि से विधि विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।
2. उपरोक्त दो न्यायिक पदाधिकारियाें की प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि तीन वर्षों की होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण प्रकाश, संयुक्त सचिव।
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30 दिसम्बर 2015
सं॰ 7/स्था0-1-3-07/2008सा0प्र0 17950—मो0 जफर इमाम मल्लिक, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहतास, सासाराम की सेवाएं पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन हेतु योगदान की तिथि से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।
श्री मल्लिक की प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण प्रकाश, संयुक्त सचिव।
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30 दिसम्बर 2015
सं॰ 7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0 17947—महानिबध्ांक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-65789 दिनांक 10.11.2015 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री ब्रज मोहन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गठित निगरानी (टै्रप केसेज) न्यायालय, पटना के पीठासीन पदाधिकारी (विशेष न्यायाधीश) के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0 17948—महानिबध्ांक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-65790 दिनांक 10.11.2015 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गठित निगरानी न्यायालय, पटना के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण प्रकाश, संयुक्त सचिव।
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पर्यावरण एवं वन विभाग
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अधिसूचनाएं
16 फरवरी 2016
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-542-प0व0—श्री ए0 के0 पाण्डेय, भा0व0से0 (86) मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), बिहार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि0, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं॰भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-543&प0व0—श्री सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0 (2001) वन संरक्षक (मुख्यालय) प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बिहार अगले आदेश तक वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक हरियाली मिशन दक्षिण, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं॰भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-544-प0व0—श्री राम कुमार झा, बि0व0से0, परामर्शी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-545-प0व0—श्री मुख्तारूल हक, बि0व0से0, उप वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बिहार को स्थानांतरित करते हुए परामर्शी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।Nबहार गजट, 16 माच$ 2016 4
24 फरवरी 2016
सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006 (खण्ड-1)-660/प॰व॰—भारतीय वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों के आवंटन वर्ष में संशोधन के कारण उन्हें पूर्व में स्तंभ-4 के अनुरूप स्वीकृत उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि वेतनमान (37,400-67,000, GP-87,00) में देयता तिथि को स्तंभ-5 के अनुरूप संशोधित किया जाता है :-
| क्र॰ | पदाधिकारी का नाम | आवंटन वर्ष | पूर्व में स्वीकृत प्रवर कोटि वेतनमान की दैयता तिथि एवं तत्संबंधी अधिसूचना संख्या/दिनांक | प्रवर कोटि वेतनमान की संशोधित दैयता तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री रविशंकर कुमार | 1999 | 01.01.2008/2473/26.08.2011 | 01.01.2012 |
| 2. | श्री ललन प्रसाद सिंह | 2000 | 01.01.2009/2473/26.08.2011 | 01.01.2013 |
| 3. | श्री संजय कुमार सिन्हा | 2000 | 01.01.2009/2473/26.08.2011 | 01.01.2013 |
| 4. | श्री अभय कुमार | 2001 | 01.01.2013/1617/05.06.2014 | 01.01.2014 |
2. इन पदाधिकारियों के प्रवर कोटि वेतनमान की दैयता तिथि में संशोधित किये जाने के कारण इन्हें पूर्व में स्वीकृत प्रवर कोटि वेतनमान के तहत भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली संशोधित तिथि के आलोक में उनके वेतनादि से की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।
———
24 फरवरी 2016
सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1)-661/प॰व॰—भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के पदाधिकारी श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा॰व॰से॰ (2000) को दिनांक 01.01.2013 के प्रभाव से उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि वेतनमान (37,400-67,000, GP-87,00) स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।
———
24 फरवरी 2016
सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1)-662/प॰व॰—श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा॰व॰से॰ (2000) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक वेतनमान (37,400-67,000, GP-89,00) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।
———
24 फरवरी 2016
सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1)-663/प॰व॰— श्री एस॰के॰ ठाकुर, भा॰व॰से॰ (1995) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक वेतनमान (37,400-67,000, GP-10,000) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ मुख्य वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।5 Nबहार गजट, 16 माच$ 2016 जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाएं
29 फरवरी 2016
सं0 5/टी0 (याँ॰)-03-10-103/2014-387—श्री शिवेन्द्र शर्मा, कार्यपालक अभियंता (याँ॰), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना जो निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं, का दिनांक 29.02.2015 को बार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में निम्नलिखित असैनिक संवर्ग के अधीक्षण अभियंता को उनके मूल कार्यों के साथ-साथ याँत्रिक संगठन के निम्नांकित अंचलों का पूर्ण अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत निम्न रुप मे अतिरिक्त प्रभार दिया जाता हैः-
| क्र॰ सं॰ | अधीक्षण अभियंता का नाम/आई॰डी॰सं॰ | वर्त्तमान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री रत्नेश क्ुमार/ 2216/ मुँगेर | अधीक्षण अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, मीठापुर, पटना | अधीक्षण अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक अंचल, मीठापुर, पटना | श्री शिवेन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता (याँ॰), का दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत्ति के क्रम में। |
| 2 | श्री शशि शेखर पाण्डेय / 3184/ वैशाली | निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंध निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना | अधीक्षण अभियंता (याँ॰), सिंचाई विद्युत -सह- याँत्रिक अंचल, पटना | श्री शिवेन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता (याँ॰), का दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत्ति के क्रम में। |
| 3 | श्री रमाशंकर द्विवेदी/ 3210/प॰ चम्पारण | अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, भभुआ | अधीक्षण अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक अंचल, गया, शिविर-डिहरी | श्री शिवेन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता (याँ॰), का दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत्ति के क्रम में। |
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्यों के अलावे उक्त कंडिका 1 के स्तंभ 4 में वर्णित अतिरिक्त प्रभार से संबंधित पदों का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार-प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 5. यह व्यवस्था अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के नियमित पदस्थापन होते हीं स्वतः समाप्त हो जायेगा।
6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
7. आदेष में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)।
———
29 फरवरी 2016
सं॰ 5/टी॰ (याँ०)- 3-10-101/2015-388—जल संसाधन विभाग के याँत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित सहायक अभियंता (याँ॰) को अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत स्तंभ- 4 में अंकित कार्यपालक अभियंता (याँ॰) के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।Nबहार गजट, 16 माच$ 2016 6
| क्र॰ सं॰ | नाम/आई॰डी॰कोड॰ जन्म तिथि/गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | कार्यपालक अभियंता (याँ०) के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री राम प्रमोद प्रसाद ठाकुर/जे 6717 | सहायक अभियंता (याँ०), बाढ़ नियंत्रण अनुमंडल, पटना | कार्यपालक अभियंता (याँ०), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा पटना | श्री शिवेन्द्र शर्मा कार्यपालक अभियंता (याँ०) का दि॰ 29.02.16 को सेवानिवृत्ति के क्रम में |
| 2 | श्री हरिशंकर प्रसाद वर्मा/ जे6737/समस्तीपुर/ 07.02.57 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक रूपांकण प्रमंडल, पटना प्रभारी कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक रूपांकण प्रमंडल, पटना | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया | श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता (याँ०) का दि॰ 29.02.16 को सेवानिवृत्ति के क्रम में |
का दिनांक 29.02.2016 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में लागू होगा।
2. संबंधित पदाधिकारी अपने मूल कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
3. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेष का अनुपालन ससमय सूनिष्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
5. तत्संबंधी पूर्व के विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)।
——— कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— अधिसूचना 29 फरवरी 2016
सं॰ कारा/नि0को0 (कर्म)-08-01/2014-1330—श्री बीरचन्द्र प्रसाद सिंह, निदेषक, कर्मषाला, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को अगले आदेष तक के लिए '' बिहार सुधारात्मक प्रषासनिक संस्थान '' (BICA), हाजीपुर के निदेषक के पद पर अपने ही वेतनमान में प्रतिनियुक्त किया जाता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि में श्री सिंह पूर्णकालिक रूप से हाजीपुर में रहकर कार्य करेंगे।
श्री सिंह का वेतन का भुगतान मूल पदस्थापित स्थान से किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
—————
[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)
ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?
ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 52-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?
Website: http://egazette.bih.nic.in
7 Nबहार गजट, 16 माच$ 2016भाग-9(ख)
और सव$साधारण सूचनाएं इJयाLद।
—————
सूचना ——
No. 331—I, Abhishek S/O- Raghunandan Prasad, Vill- Sohjana, P.O. + P.S. - Jhajha, Dist – Jamui, declare Vide Affidavit No. – 5267, Dated. 20.11.2015 that now onwards, I shall be known as Abhishek Kumar for all future purposes. Pin Code- 811308.
ABHISHEK.
—————
[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)
ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?
ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 52-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?
Website: http://egazette.bih.nic.in
Nबहार गजट, 16 माच$ 2016 8ॢबह(cid:4)र गजट
क(cid:4)
प३रक(cid:13)[(cid:15)(cid:16) (cid:17)(cid:4)०धक(cid:4)र(cid:20) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:17)क(cid:4)०शत
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सं॰ कारा/नि0को(अधी0)-01-13/2015-1275 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— संकल्प 25 Qjojh 2016
चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, काराधीक्षक, मंडल कारा, आरा के द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गई है, आपूरक विषेष को लाभ पहुँचाया गया है एवं सरकारी आदेष की अवहेलना की गई है जो उनकी स्वेच्छाचारिता, कदाचार एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है और विभागीय निर्देषों एवं बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है (जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है)। अतः उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए श्री विनोद कुमार सिंह, काराधीक्षक, मंडल कारा, आरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबनावस्था में श्री सिंह को शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के साथ संलग्न किया जाता है। श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संषोधित) के अनुसार निलंबनावस्था में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि श्री सिंह के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।
4. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 7. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव।9 Nबहार गजट, 16 माच$ 2016 कारा/नि0को0(अधी0)-01-18/2014-1356
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संकल्प
1 ekpZ 2016
चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय के मंडल कारा, बिहारषरीफ में पदस्थापन के दौरान दिनांक 24.06.2011 को संसीमित बंदी मुन्ना सिंह की जहर खाने से हुई मृत्यु की घटना उनकी लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं प्रषासनिक विफलता का द्योतक है।
2. साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त मामले में मृत बंदी मुन्ना सिंह के निकटतम परिजन को 1,00,000/- (एक लाख) रूपया मुआवजा का भुगतान करने का आदेष पारित किया है तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देष है।
3. श्री सिन्हा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।
4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री ललन कुमार सिन्हा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मोतीलाल, अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारषरीफ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
6. श्री सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
7. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 8. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव।
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