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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 March 2016

Published 21 March 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-21.230
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:19)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1 च(cid:25)(cid:26) 1(cid:27)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 23(cid:15)) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र(cid:31) 21 म(cid:4)चZ 2(cid:15)1$

परिवहन विभाग

----------

अधिसूचना

16 मार्च 2016

सं0 06/विविध(ई0रिक्शा)-07/2015

06/विविध(ई0रिक्शा)-07/2015-1425/परि0—विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सर यत है।उक्त सं'ाोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा मूल अधिनियम, 1988 क

प्रविष्टि कर ई fjD'kk या ई कार्ट परिवहन यान के चलाने की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की

सा0का0नि0-709(अ) दिनांक 08.10. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0-709(अ) दिन साथ पठित का0आ0-2590(अ) दिनांक 08.10.2014 एवं सा0का0नि0-27(अ) दिनांक

-11036/80/2012-MVL दिनांक 09.06.2015 के द्वारा ई

संसूचित है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सवारियों अथवा सामग्रियों को वाहन पड़ाव स्थल एवं रेल

विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की 20 मार्च, 2015 के द्वारा मोटरयान (la'kksधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 3 वर्ष 2015)को धन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 3 वर्ष 2015)को अधिसूचना संख्या-6 दिनांक 20 मार्च, 2015 के द्वारा मोटरयान ( धारा 2 के प'चात धारा 2ए को प्रतिपादित किया गया है एवं इसके माध्यम से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के प प्रतिपादित किया गया है एवं इसके माध्यम से मोटरयान अधिनियम 1988 की अंतःस्थापित करते हुए ई रिक्'ाा और ई गाड़ी को परिवहन यान के एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। ाा और ई गाड़ी को परिवहन यान के एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। ाा और ई गाड़ी को परिवहन यान के एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। तीन पहिये वाला 4000 वाट मोटर 'ाक्ति से अनधिक वि'ोष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान ई-fjD'kk अथवा ई-कार्ट से तीन पहिये वाला 4000 वाट मोटर ोष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान और जिससे सवारियों अथवा सामग्रियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का अभिप्रेत है और जिससे सवारियों अथवा सामग्रियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का और जिससे सवारियों अथवा सामग्रियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना vk'kfयत है।उक्त सं ाोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा मूल अधिनियम, 1988 की धारा 7,9 एवं 27 में ाोधन किये गये हैं। la'kksधन अधिनियम 2015 के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 7 में कतिपय सं'ाोधन किये गये हैं। 5 के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 7 में परन्तुक(proviso)प्रविष्टि कर ई या ई कार्ट परिवहन यान के चलाने की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की 'kÙkksZa में la'kksधन किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 2014 एवं सा0का0नि0-27(अ) दिनांक 13.01.2015 के माध्यम से 2014 के साथ पठित का0आ0-2590(अ) दिनांक एवं ई-कार्ट हेतु fof'kष्टयों/परीक्षण केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अध्याधीन ई-fjD'kk एवं ई-कार्ट हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अध्याधीन यंत्रो/निबंधन/स्वामित्व अंतरण/चालन अनुज्ञप्ति/izf'kक्षण/फिटनेस एवं परमिट आदि के निमिा प्रावधान किये गये क्षण/फिटनेस एवं परमिट आदि के निमिा प्रावधान किये गये यंत्रो/निबंधन/स्वामित्व अंतरण/चालन अनुज्ञप्ति/ 2015 के द्वारा ई. रिक्'ाा एवं ई कार्ट के हैं। मंत्रालय के पत्रांक आर.टी.-11036/80/2012- परिचालन हेतु ekxZn'kZu संसूचित है। ड़ाव स्थल एवं रेल LVs'kuksa आदि जगहों से उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सवारियों अथवा सामग्रियों को वाहन प उनके गंतव्य/अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करने के उद्‌े'य के तहत बिहार राज्य अतंर्गत ई-रिक्शा/ई-कार्ट के उनके गंतव्य/अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करने के उद्‌े य के तहत बिहार राज्य अतंर्गत ई-रिक्शा/ई-कार्ट के निबंधन/चालन अनुज्ञप्ति, परिचालन तथा परमिट आदि कार्य के निमित निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है - निबंधन/चालन अनुज्ञप्ति, परिचालन तथा परमिट आदि कार्य के निमित निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है - निबंधन/चालन अनुज्ञप्ति, परिचालन तथा परमिट आदि कार्य के निमित निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है - 1. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 अधीन ई-fjD'kk एवं ई-कार्ट को अंतःस्थापित किया जाता है एवं यथास्थिति अनुसार एवं ई-कार्ट को अंतःस्थापित किया जाता है एवं यथास्थिति अनुसार करारोपण नियमावली, 1994 अधीन ई- गाड़ी/वाहन 'kCn के अन्तर्गत ई-

के अन्तर्गत ई-fjD'kk एवं ई-कार्ट को प्रविष्ट किया जाता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 म(cid:4)चZ 2016 2. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के अध्याधीन वाहनों के परीक्षण/किस्म अनुमोदन/निबंधन/करारोपण आदि कार्यों हेतु विनिर्दिष्ट प्राधिकारी Øe'kः ई-fjD'kk एवं ई-कार्ट निमित भी विनिर्दिष्ट हाेंगे।

3. ई-fjD'kk एवं ई-कार्ट के किस्म अनुमोदन के लिए विनिर्माता अथवा ई-fjD'kk/ई-कार्ट रजिस्टर्ड संघ मानक परीक्षण अभिकरण/संस्थान द्वारा उक्त यान हेतु प्रदा परीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ राज्य परिवहन आयुक्त के यहां आवेदन करेंगे जो सम्यक विचारणोंपरांत यान किस्म के निबंधन हेतुु स्वीकृृति देंगे।

4. ई-fjD'kk/ई-कार्ट से संबंधित विनिर्माता/डीलर, मोटरयान नियमावली, 1989 अन्तर्गत ट्रेडसर्टिफिकेट (प्रपत्र 17) प्राप्त कर बिक्रय करोबार/संव्यवहार करेंगे। ट्रेड टैक्स निमित "अन्य वाहन" हेतु संदाय दर प्रभावी होगा। 5. ई-fjD'kk/ई-कार्ट के निर्माता/डीलर वैसे व्यक्तियों को ही ई-fjD'kk अथवा ई-कार्ट का बिक्रय करेंगे जिनके पास उक्त यान को चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

6. ई-fjD'kk/ई-कार्ट हेतु चालन अनुज्ञप्ति/निंबधन/ फिटनेस एवं परमिट आदि निमिा वांछित कागजात प्रमाण पत्र एवं कर तथा 'kqYd आदि हेतु चेकलिस्ट परिवहन विभाग, बिहार के द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं तत्‌्‌संबंधी नियमावली तथा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अध्याधीन विहित किया जायेगा। (परिशिष्ट 'क' संलग्न) 7. ई-रिक्'ाा/ई-कार्ट के परिचालन हेतु मार्गाे/रूटों अथवा क्षेत्रों के निर्धारण के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर निम्नलिखित की एक कमिटी होगी जो मार्गों/रूटों अथवा क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को संसूचित करेगी-

(1) जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष

(2) पुलिस अधीक्षक - सदस्य (3) सचिव, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी - सदस्य (4) अपर समार्हाा/उप विकास आयुक्त - सदस्य (5) यातायात पुलिस पदाधिकारी - सदस्य (6) जिला परिवहन पदाधिकारी - सदस्य-सचिव (7) मोटरयान निरीक्षक - सदस्य (8) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल - सदस्य (9) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय - सदस्य

उक्त कमिटी की बैठक यथा आव'यकतानुसार अथवा माह में कम से कम एक बार होगी। जिला स्तरीय कमिटी के द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गो/रूटों या क्षे़़त्रोके परिप्रेक्ष्य में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा ई-fjD'kk/ई-कार्ट के परिचालन निमिा परमिट निर्गत किया जायेगा।

8. परमिट हेतु आवेदक को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार आवेदन एवं अनुलग्नक कागजात/प्रमाण-पत्र/'kqYd आदि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय के अलावा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में भी समर्पित करने का विकल्प होगा। 'kqYd की राि'ा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा। जिला परिवहन कार्यालय में जो आवेदन समर्पित होगें उन्हें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय को भेजा जायेगा। 9. ई-fjD'kk/ई-कार्ट वाहन व्यवस्था को प्रथमतः पटना 'kgjh क्षेत्र एवं rRi'pkr्‌्‌ अन्य क्षेत्र मेंं लागू किया जायेगा।

10. ई-fjD'kk/ई-कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चाें के परिवहन में नहीं किया जायेगा। 11. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना समय-समय पर समीक्षा कर आव'यक vuqns'k निर्गत करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट - 'क' 1. प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति ः- ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चलाने हेतु आवेदक द्वारा विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाइसेंसिंग आथोरिटी के पास दिया जाएगा- 1. प्रपत्र-2 (आवेदन पत्र) - फोटोयुक्त एवं विधिवत भरा हुआ 2. प्रपत्र-1 एवं 1ए (मेडिकल सर्टिफिकेट)-फोटोयुक्त एवं विधिवत भरा हुआ 3. जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र (उम्र 20 वर्ष या अधिक) 4. आवासीय प्रमाण पत्र 5. ब्लड गु्रप प्रमाण पत्र 6. न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र

7. विहित शुल्क

नोट :- ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट हेतु प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति, प्रतीक ER/EC अंकित किया जायेगा। 2. चालक अनुज्ञप्ति :- प्रि'ाक्षण चालक अनुज्ञप्ति के निर्गत होने के 30 दिन बाद या वैधता तिथि समाप्ति से पूर्व आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न दस्तावेज/प्रपत्र के साथ लाइसेसिंग आथोरिटी के पास दिया जाएगा 1. प्रपत्र-4 (आवेदन पत्र) - फोटोयुक्त एवं विधिवत भरा हुआ 2. प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति (मूल में)3 (cid:23)बहार गजट (असाधारण), 21 म(cid:4)चZ 2016 3. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (प्रपत्र-5) (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 27(E) दिनांक 13.05.2015 के आलोक में ई रिक्शा या ई कार्ट निर्माता अथवा रजिस्ट्रीकृत संघ द्वारा प्रदत्त कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र) 4. विहित शुल्क 5. चालन योग्यता परीक्षण उत्तीर्णता नोट :- स्मार्ट कार्ड में ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट हेतु स्थायी अनुज्ञप्ति, प्रतीक चिन्ह ER/EC अंकित किया जायेगा। 3. चालक अनुज्ञप्ति का नवीकरणः- ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चालक अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/ प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा- 1. प्रपत्र-9 2. प्रपत्र-1 एवं 1ए (मेडिकल सर्टिफिकेट) 3. मूल चालक अनुज्ञप्ति 4.़ विहित शुल्क 4. चालक अनुज्ञप्ति का द्वितीयक प्रति :- ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति के निर्गमन हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/ प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा- 1. प्रपत्र-एल0एल0डी0 (आवेदन पत्र) 2. सनहा /प्राथमिकी /'ापथ पत्र की मूल प्रति 3. विहित शुल्क 5. चालक अनुज्ञप्ति का पृष्ठांकन (इन्डोर्समेंट) :- ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट चालक अनुज्ञप्ति के पृृष्टांकन हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा- 1. प्रपत्र-8 2. प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति (मूल में)

3. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण अनुभव), ई रिक्शा या ई कार्ट निर्माता अथवा रजिस्ट्रीकृत संघ द्वारा प्रदत्त, (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 27(E)दिनांक 13.05.2015 के आलोक में)

4. विहित शुल्क 6. अस्थायी निबंधन ः-ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के अस्थायी निबंधन हेतु आवेदक द्वारा विहित आवेदन पत्र निम्न दस्तावेज प्रपत्र के साथ लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जायेगा, जिसमें अलग से निबंधन सिरिज BR-01ER/ BR-01EC क्रमशः ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के लिये लागू किया जायेगा। 1. प्रपत्र-सी.आर.टेम्प ए (आवेदन पत्र) 2. वाहन विक्रय प्रमाण पत्र 3. विहित कर (हल्के वाणिज्यिक वाहन हेतु अनुमान्य दर) 4. विहित शुल्क (हल्के वाणिज्यिक वाहन हेतु अनुमान्य दर) 7. निबंधन :-ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के निबंधन हेतु विहित आवेदन पत्र निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा निबंधन प्राधिकार के पास दिया जाएगा जिसमें अलग से निबंधन सिरिज BR-01ER/BR-01ECक्रमशः ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट के लिए लागू किया जायेगा। 1. प्रपत्र-20 (आवेदन पत्र) विधिवत भरा हुआ

2. प्रपत्र-21 (वाहन विक्रय प्रमाण पत्र) (ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट के निर्माता/डीलर/रजिस्ट्रीयुक्त संघ द्वारा प्रदत्त)

3. इन्वायस/मनी रसीद 4. प्रपत्र-22 (सड़क पात्रता प्रमाण पत्र) 5. मूल बीमा प्रमाण पत्र/ कभर नोट की प्रति 6. आवासीय प्रमाण पत्र 7. फिटनेस प्रमाण पत्र 8. अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र(यदि हो) 9. बिहार वाणिज्य कर विभागीय प्रवेश कर प्रमाण पत्र (अन्य राज्यों से क्रय की गई वाहन हेतु)(यदि हो) 10. ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट का चालक अनुज्ञप्ति 11. विहित शुल्क ( हल्के वाणिज्यिक वाहन हेतु अनुमान्य दर) 12. विहित कर (एकमुश्त कर जो लागू हैें)-क्रय मूल्य का 3.5% 8. निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति :-ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट के निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति निर्गमन हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ निबंधन आथोरिटी के पास दिया जाएगा। 1. प्रपत्र-26 (आवेदन पत्र) 2. सनहा/प्राथमिकी की प्रति 3. विहित शुल्कॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 म(cid:4)चZ 2016 4 4. मूल टैक्स टोकन की प्रति (यदि हो) 9. ट्रेड सर्टिफिकेट निर्गमन/नवीकरण :-ई0 रिक्शा/ई0 कार्ट के ट्रेड सर्टिफिकेट निर्गमन/नवीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के पास दिया जाएगा। 1. प्रपत्र-16 (आवेदन पत्र) विधिवत भरा हुआ 2. निर्माता/संघ द्वारा निर्गत डीलर नियुक्ति प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र 3. कारोबार स्थल के जमीन का कागजात (लीज डीड/सेल डीड आदि कोई हो) 4. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो - 2 5. पैन कार्ड की छायाप्रति 6. टिन नम्बर (सेल्स टैक्स विभाग) की छायाप्रति 7. आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र 8. विहित शुल्क 9. नवीकरण हेतु - मूल ट्रेड सर्टिफिकेट एवं शुल्क 10. फिटनेस (दुरूस्ती) प्रमाण पत्र :-ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट फिटनेस (दुरूस्ती) प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ निबंधन प्राधिकार के समक्ष दिया जाएगा । 1. प्रपत्र CFA (आवेदन पत्र) विधिवत भरा हुआ 2. अद्यतन टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र 3. विहित शुल्क 4. अद्यतन बीमा प्रमाण पत्र 5. निबंधन प्रमाण पत्र / कार्ड 6. प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र 11. परमिट निर्गमन /नवीकरणः-ई0 रिक्शा/ ई0 कार्ट परमिट निर्गमन/नवीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न कागजात/प्रपत्र के साथ लाइसेंसिंग आथोरिटी (संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार) के पास दिया जाएगा । 1. विहित प्रपत्र में आवेदन 2. निबंधन प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति 3. चालक अनुज्ञप्ति की प्रति 4. बीमा प्रमाण पत्र की प्रति 5. टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र 6. फिटनेस प्रमाण पत्र 7. विहित शुल्क

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 230%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-21.230/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-21.230.