Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 March 2016

Published 23 March 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-23.12
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 3 चै(cid:21) 1938 (श0) सं(cid:8)या 12 पटना, बुधवार, ————————

23 माच" 2016 (ई0) %वषय-सूची

पृष ्ठ भाग-1—(cid:1)नयुि/त, पद2थापन, बदल(cid:15), शि/त, छु 6ी और अ9य :यि/तगत सूचनाएं। 2-11 भाग-1-क—2वयंसेवक गु?म@ के समादे+टाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैD(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, काय"Jम, छा(cid:21)वृिKत Lदान, आMद।

---

भाग-1-ग—NशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आMद ---

भाग-2—Oबहार-राQयपाल और काया"RयH@ Sवारा (cid:1)नकाले गये %व(cid:1)नयम, आदेश, अTधसूचनाएं और (cid:1)नयम आMद। 12-12 भाग-3—भारत सरकार, पिUचम बंगाल सरकार और उWच 9यायालय के आदेश, अTधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राQय गजट@ के उZरण। ---

भाग-4—Oबहार अTध(cid:1)नयम ---

पृ+ठ भाग-5—Oबहार %वधान मंडल म] पुर:2था%पत %वधेयक, उ/त %वधान मंडल म] उप2था%पत या उप2था%पत _कये जानेवाले Lवर सNम(cid:1)तय@ के L(cid:1)तवेदन और उ/त %वधान मंडल म] पुर:2थापन के पूव" LकाNशत %वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अTध(cid:1)नयम िजनपर रा+Dप(cid:1)त कa Qये+ठ अनुम(cid:1)त Nमल चुकa है। ---

भाग-8—भारत कa संसद म] पुर:2था%पत %वधेयक, संसद म] उप2था%पत Lवर सNम(cid:1)तय@ के L(cid:1)तवेदन और संसद म] उप2था%पत Lवर सNम(cid:1)तय@ के L(cid:1)तवेदन और संसद म] पुर:2थापन के पूव" LकाNशत %वधेयक। ---

भाग-9—%वbापन

---

भाग-9-क—वन %वभाग कa नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न%वदा सूचनाएं, पcरवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सव"साधारण सूचनाएं इKयाMद। 13-13

---

पूरक

पूरक-क 14-15Oबहार गजट, 23 माच" 2016 2

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

—————

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

9 फरवरी 2016

एस0ओ0 68, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6671/जे0, दिनांक 17-11-1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ,suqy gd, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 17-11-2015 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री ऐनुल हक अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, छपरा, जिला-सारण 17.11.1994 बी0ए0 बी0एल0 सारण जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/92/829/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

9 फरवरी 2016

एस0ओ0 69, एस0ओ0 68, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/92/829/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। 9th February 2016

S.O. 68 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ainul Haque and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6671/J dated 17.11.1994 to practice as notary again for the next five year from 17.11.2015.

3 Oबहार गजट, 23 माच" 2016
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ainul Haque Advocate, Notary Civil Court Chapra (D-Saran) 17.11.1994 B.A B.L Saran District

By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 28 tuojh 2016

एस0ओ0 70, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4176/जे0, दिनांक 21-11-2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री yyu flag, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 21-11-2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री ललन सिंह अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, गोपालगंज 21.11.2000 बी0ए0 एल0एल0बी0

(सं0 सं0-ए0/नोट-भी-07/07/550/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

28 tuojh 2016

एस0ओ0 71, एस0ओ0 70, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-भी-07/07/550/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

28th January 2016

S.O. 70 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lallan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (AsOबहार गजट, 23 माच" 2016 4 Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4176/J dated 21.11.2000 to practice as notary again for the next five year from 21.11.2013.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Lallan Singh Advocate, Notary, Civil Court, Gopalganj 21.11.2000 B.A L.L.B Gopalganj District

(File no. -A/Not-V-07/07/550/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 22 Qjojh 2016

एस0ओ0 72, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-687/जे0, दिनांक 25-02-2006 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री vktkn jatu flUgk, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 25-02-2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री आजाद रंजन सिन्हा अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, सुपौल 25.02.2006 बी0ए0 एल0एल0बी0 स पौल ु जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/02/1198/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 73, एस0ओ0 72, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/02/1198/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।5 Oबहार गजट, 23 माच" 2016

22nd February 2016

S.O. 72 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Azad Ranjan Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 687/J dated 25.02.2006 to practice as notary again for the next five year from 25.02.2016.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Azad Ranjan Sinha Advocate, Notary Civil Court Supaul 25.02.2006 B.A L.L.B Supaul District

(File no. -A/Not-05/02/1198/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority) ——— 11 Qjojh 2016

एस0ओ0 74, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016— नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1072/जे0, दिनांक 07-03-1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री 'kf'k Hkw"k.k, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 07-03-2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शशि भूषण अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, मधेपुरा 07.03.1992 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 मधेपुरा जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/957/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 75, एस0ओ0 74, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/957/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।Oबहार गजट, 23 माच" 2016 6

11th February 2016

S.O. 74 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.1072/J dated 07.03.1992 to practice as notary again for the next five year from 07.03.2016.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shashi Bhushan Advocate, Notary, Civil Court, Madhepura 07.03.1992 B.Sc L.L.B Madhepura District

(File no. -A/AB-40/91/957/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority)

———

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 76, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-350/जे0, दिनांक 23-01-1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री v'kksd ukjk;.k flUgk, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 23-01-2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अशोक नारायण सिन्हा अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, मुंगेर। 23.01.1992 बी0एल0 मुंगेर जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-4/91/1197/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 77, एस0ओ0 76, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-4/91/1197/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।7 Oबहार गजट, 23 माच" 2016

22nd February 2016

S.O. 76 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Narayan Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.350/J dated 23.01.1992 to practice as notary again for the next five year from 23.01.2016.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ashok Narayan Sinha Advocate, Notary, Civil Court, Munger 23.01.1992 B.L Munger District

By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority)

———

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 78, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6093/जे0, दिनांक 22-10-1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री tkfgn gqlSu valkjh, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 22-10-2015 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जाहिद हुसैन अंसारी अधिवक्ता, मोतिहारी 22.10.1991 बी0एल0 जिला-पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

22 Qjojh 2016 एस0ओ0 79, एस0ओ0 78, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-37/84-1200/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।Oबहार गजट, 23 माच" 2016 8

22nd February 2016

S.O. 78 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jahid Hussain Anshri and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.6093/J dated 22.10.1991 to practice as notary again for the next five year from 22.10.2015.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Jahid Hussain Anshri Advocate, Motihari 22.10.1991 B.L East Champaran Distt (Motihari)

(File no. -A/AB-37/84-1200/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,

Bihar. (Competent Authority)

———

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 80, पटना, दिनांक 23 मार्च 2016— नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-348/जे0, दिनांक 23-01-1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री lqjsUnz flag, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 23-01-2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर। 23.01.1992 बी0एल0 मुंगेर जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-5/91/1199/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

22 Qjojh 2016

एस0ओ0 81, एस0ओ0 80, दिनांक 23 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-5/91/1199/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।9 Oबहार गजट, 23 माच" 2016

22nd February 2016

S.O. 80 date 23dh March 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.348/J dated 23.01.1992 to practice as notary again for the next five year from 23.01.2016.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Surendra Singh Advocate, Notary, Civil Court, Munger 23.01.1992 B.L Munger District

(File no. -A/AB-5/91/1199/J) By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar. (Competent Authority) ——— सं॰ एम-4-01/2015-2003/वि॰ वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 10 मार्च 201610 मार्च 201610 मार्च 201610 मार्च 2016

वित्त विभागीय संकल्प 641/वि0 दिनांक 19.01.2015 द्वारा बिहार राज्य में कम्प्यूटरीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन अनुश्रवण तथा मानक गुणवत्ता के हार्डवेयर एवं अन्य सेवाओं की प्राप्ति के उद्‌देश्य से National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI), नई दिल्ली, जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, को Procurement of Hardware & Software, Data Centre Services, Networking & Integration, Consulting Services, Web Services, Technical Manpower Support Services, Rollout & Deployment Services, Managed Services, Pre-Project Consultancy आदि सेवाओं की आपूर्त्ति हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अंतर्गत राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जयन्त कुमार सिंहजयन्त कुमार सिंहजयन्त कुमार सिंहजयन्त कुमार सिंह, , , , संयुक्त सचिव।

———

निगरानी विभाग

———

अधिसूचनाएं

10 मार्च 2016

सं॰ नि0 वि0 स्था0-139/2013-821—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5448 दिनांक 05.11.2014 द्वारा निम्नांकित पाँच सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया था।

क्र॰ नाम/पदनाम जन्म तिथि सेवा निवृत्ति की तिथि योगदान की तिथि अवधि विस्तार की अवधि
1 2 3 4 5 6
1 श्री राम कृष्ण पोद्‌दार पुलिस उपाधीक्षक 05.01.1953 31.01.2013 07.11.2014 07.11.2015 से 07.11.2016 तक
2 श्री विजय कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक 17.07.1951 31.07.2011 10.11.2014 10.11.2015 से 16.07.2016 तक (65 वर्ष आयु पूरी होने के कारण)
3 श्री विनय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक 02.01.1954 31.01.2014 14.11.2014 14.11.2015 से 14.11.2016 तक
4 श्री तारणी प्रसाद यादव पुलिस उपाधीक्षक 07.07.1953 31.07.2013 14.11.2014 14.11.2015 से 14.11.2016 तक
5 श्री मुन्ना प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक 04.11.1952 30.11.2012 10.11.2014 10.11.2015 से 10.11.2016 तक

Oबहार गजट, 23 माच" 2016 10 उक्त के आलोक में निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सामने कॉलम-6 में अंकित एक वर्ष/अवधि अथवा 65 वर्ष तक (जो पहले हो) के लिए सेवा का अवधि विस्तार किया जाता है :- योगदान की तिथि

2. नियोजन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-5448 दिनांक 05.11.2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत्‌ रहेगी। 3. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

———

9 मार्च 2016

सं॰ नि0वि0स्था04412/88 (अंश)-802—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-1077(8) दिनांक 15.02.2016 द्वारा श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, गंगा पुल परियोजना उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना की सेवा कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में पूर्णतः अस्थायी रूप से निगरानी विभाग, बिहार पटना में अभियंता प्रमुख के पद पर प्रभार हेतु सौपी गयी है। तद्‌नुसार दिनांक 16.02.2016 को श्री दास द्वारा योगदान समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 16.02.2016 के पूर्वाह्‌न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में पूर्णतः अस्थायी रूप से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

आदेश से, विनोद कुमार, अवर सचिव।

———

शिक्षा विभाग

———

अधिसूचनाएं

11 मार्च 2016

सं॰ 4/व1-22/2008-516—श्री संजीवन सिन्हा, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना-सह-अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. श्री के0 सेंथिल कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. श्री रामचन्द्रुडु, निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) को अपने कार्यो के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 5. नियमित पदस्थापन या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम ,निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।11 Oबहार गजट, 23 माच" 2016

1 जनवरी 2016

सं॰ 4/वि016-69/15-01—विश्व बैंक परियोजना के तहत संचालित कार्यक्रम ''Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Operation'' के प्रबंधन एवं संचालन हेतु श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्‌, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम ''Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Operation'' कार्यक्रम का परियोजना निदेशक अधिसूचित किया जाता है।

2. अधिसूचना संख्या-2117 दिनांक 13.10.15 को तद्‌नुसार विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम ,निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

———

निर्वाचन विभाग

———

अधिसूचना

10 मार्च 2016

सं॰ ई2-02-036/2014- 53—श्री कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी(परीक्ष्यमान) रक्सौल को उनके स्वयं अस्वस्थता के कारण दिनांक 29.05.2014 से दिनांक 20.06.2014 तक की अवकाष अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत निम्नवत्‌ स्वीकृत किया जाता हैः- दिनांक 29.05.2014 से दिनांक 04.06.2014 तक कुल 7 (सात) दिनाें का उपार्जित अवकाष बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत।

दिनांक 05.06.2014 से दिनांक 08.06.2014 तक कुल 4(चार) दिनाें का देय 8(आठ) दिनाें का अर्द्धवैतनिक अवकाष के बदले बिहार सेवा संहिता के नियम 232 एवं 233 के तहत।

दिनांक 09.06.2014 से दिनांक 20.06.2014 तक कुल 12(बारह) दिनाें का असाधारण अवकाष बिहार सेवा संहिता के नियम 236 के तहत।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

———

वाणिज्य-कर विभाग

———

अधिसूचना

11 मार्च 2016

सं॰ 6/सं0-4-01/2012-1026/(वा0कर)—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के श्री मुकेष कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना सिटी पष्चिमी अंचल, पटना सिटी को वेतनमान्‌ (9,300-34,800ग्रेड पे 5,400 रू0) के पद पर नियुक्ति तिथि के दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि 17.12.2015 के प्रभाव से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 1-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Oबहार गजट, 23 माच" 2016 12

भ(cid:2)ग(cid:4)2

ॢबह(cid:2)र(cid:4)र(cid:2)Îयप(cid:2)ल jर क(cid:2)य(cid:2)Z8य¡9 ह(cid:2)र(cid:2) ०नक(cid:2)ल: गय: ॢव०नयम(cid:12) \द:श(cid:12) [०धस३चन(cid:2)e $ jर ०नयम \ॢद?

———————

fof/k foHkkx

———

'kqf)&i=

11 Qjojh 2016

सं॰ ए॰/ए॰बी॰-115-81-956/जे॰—श्री नवल किशोर शर्मा, अधिवक्ता-सह-नोटरी, जहानाबाद के व्यवसाय प्रमाण-पत्र के नवीकरण संबंधी विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-6206/जे0 दिनांक 12.08.2011 के प्रथम पृष्ठ (व्यवसाय प्रमाण-पत्र) की पंक्ति-4 में उल्लिखित ''जिला-मधुबनी'' शब्द को विलोपित किया जाता है।

2. उक्त विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-6206/जे0 दिनांक 12.08.2011 के प्रथम पृष्ट (व्यवसाय प्रमाण-पत्र), द्वितीय एवं तृतीय पृष्ट (अधिसूचना) में श्री नवल किशोर शर्मा, अधिवक्ता-सह-नोटरी, जहानाबाद को ''दिनांक 15.12.2002 से 14.12.2007 तथा 15.12.2007 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए'' जहानाबाद जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में लेख्य प्रमाणक के रूप में व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत करने के आदेश के पूर्व ''दिनांक 15.12.1999 से 14.12.2002 (घटनोत्तर)'' जोड़ा जाता है।

उक्त अधिसूचना की शेष बातें एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 1-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

13 Oबहार गजट, 23 माच" 2016

भाग-9(ख)

और सव"साधारण सूचनाएं इKयाMद।

—————

सूचना ——

सं॰ 337सं॰ 337सं॰ 337सं॰ 337—मैं शुभम, पिता- श्री दिलीप कुमार सिंह, निवास- रामजीचक दीघा, पोस्ट-बाटागंज, थाना-दीघा, जिला- पटना-18 मैं शुभम, पिता- श्री दिलीप कुमार सिंह, निवास- रामजीचक दीघा, पोस्ट-बाटागंज, थाना-दीघा, जिला- पटना-18 मैं शुभम, पिता- श्री दिलीप कुमार सिंह, निवास- रामजीचक दीघा, पोस्ट-बाटागंज, थाना-दीघा, जिला- पटना-18 मैं शुभम, पिता- श्री दिलीप कुमार सिंह, निवास- रामजीचक दीघा, पोस्ट-बाटागंज, थाना-दीघा, जिला- पटना-18

ा करता हॅुं कि अब मै शुभम राजपूत के नाम से जात के नाम से जात के नाम से जात के नाम से जाना जाउॅंगा।ना जाउॅंगा।ना जाउॅंगा।ना जाउॅंगा। शपथ-शपथ-शपथ-शपथ-पत्र संख्या-1326, दिनांक पत्र संख्या-1326, दिनांक पत्र संख्या-1326, दिनांक पत्र संख्या-1326, दिनांक 05050505....02020202....2016 द्वारा यह घोशण2016 द्वारा यह घोशण2016 द्वारा यह घोशण2016 द्वारा यह घोशणा करता हॅुं कि अब मै शुभम राजपू ा करता हॅुं कि अब मै शुभम राजपू ा करता हॅुं कि अब मै शुभम राजपू

शुभमशुभमशुभमशुभम।।।।

———

सं॰ 167—मैं, प्रभात कुमार शर्मा, उर्फ प्रभात कुमार पिता-स्व॰ रामाश्रय प्रसाद सिंह, निवासी-मनिकपुर हाऊस, इमलीचट्टी, पो॰-जी॰पी॰ओ॰, थाना-ब्रह्यपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार) है जो शपथ-पत्र सं॰-141, दिनांक 16.10.2015 से प्रभात कुमार सिंह के नाम से जाना जाऊँगा।

प्रभात कुमार।

No. 167— I, Prabhat kumar alies Prabhat Kumar Sharma, S/o Late Ramashray Prasad Singh, R/o Manikpur House, Imalichatti, P.O. G.P.O., P.S. Brahampura, District- Muzaffarpur (Bihar) declare vide Affidavite No. 141, Dated. 16.10.2015 that now onwards I shall be known as Prabhat Kumar Singh for all purposes.

PRABHAT KUMAR.

———

सं॰ 168—मैं, मृदुला कुमारी उर्फ मृदुला सिंह, पत्नी प्रभात कुमार सिंह, निवासी-मनिकपुर हाऊस, इमलीचट्टी, पो0-जी0 पी0 ओ0, थाना-ब्रह्मपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार) है जो शपथ-पत्र सं0-143, दिनांक 16.10.2015 से मृदुला सिंह के नाम से जानी जाऊँगी।

मृदुला कुमारी।

No. 168—I, Mridula Kumari, allia Kumari Mridula Singh W/o Prabhat Kumar Singh, Resident of Manikpur House, Imalichatti, P.O.– G.P.O., P.S.– Brahampura, District– Muzaffarpur (Bihar) declare vide Affidavite No.–143, Dated 16.10.2015 that now onwards I shall be known as Mirdula Singh for all purposes.

Mridula Kumari.

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12)1-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Oबहार गजट, 23 माच" 2016 14

ॢबह(cid:4)र गजट

क(cid:4)

प३रक(cid:13)[(cid:15)(cid:16)

(cid:17)(cid:4)०धक(cid:4)र(cid:20) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:17)क(cid:4)०शत

—————

सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 14/2013-54नि॰गो॰

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

———

संकल्प

9 ekpZ 2016

डा0 बैद्यनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं आदेश अवहेलना करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प-166 नि0गो0 दिनांक 31.07.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी किन्तु डा0 बैद्यनाथ प्रसाद के दिनांक 31.07.2013 को ही सेवा निवृत हो जाने के फलस्वरूप डा0 प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या-201 नि0गो0 दिनांक 03.09.2013 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत परिवर्तित कर दी गयी।

2. डा0 प्रसाद के सेवा निवृति के पश्चात्‌ सरकारी राशि का गबन एवं किसी भी ईकाई का प्रभार नहीं सौंपने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय पत्राांक-164 नि0गो0 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा पूरक आरोप-पत्रा गठित कर पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में ही सम्मिलित की गयी।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया परन्तु उनके अन्यत्रा स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प-672 नि0गो0 22.09.2014 के द्वारा डा0 सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, अपर निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी बनाया गया। दिनांक 31.01.2015 को डा0 सत्येन्द्र प्रसाद सिंह की सेवा निवृति हो जाने के कारण विभागीय संकल्प-143 नि0गो0 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्राांक-859/गो0 दिनांक 06.12.2015 में डा0 प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया परन्तु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पूर्व ही दिनांक 01.11.2015 को डा0 प्रसाद की मृत्यु हो जाने की सूचना उनके पुत्रा के द्वारा दी गयी।15 Oबहार गजट, 23 माच" 2016 5. उक्त परिप्रेक्ष्य में डा0 प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी।

6. उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य निम्नवत्‌ हैः-

'' उल्लेखनीय है कि इस विषय पर इस विभाग द्वारा कोई परिपत्रा निर्गत नहीं है, परंतु विधि विभागीय पत्राांक-3422 दिनांक 24.03.1990 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विधि विभाग से प्राप्त राय के आलोक में किसी पदाधिकारी की मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाती है, परंतु उसका उल्लेख संबंधित चल रही विभागीय कार्यवाही में भी कर देना होगा।''

7. उक्त मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी। डा0 प्रसाद की मृत्यु दिनांक 01.11.2015 को हो जाने के फलस्वरूप समीक्षोपरांत स्व0 डा0 बैद्यनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी (सेवा निवृत) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही इस शर्त के साथ समाप्त करने का निर्णय लिया गया है कि सरकारी राशि के गबन/पावना रहने पर उसकी वसूली नियमानुसार की जाएगी।

8. अतः उक्त निर्णय के आलोक में स्व0 डा0 बैद्यनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही उनकी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अंतिम रूप से समाप्त की जाती है परन्तु सरकारी राशि के गबन/पावना रहने पर उसकी वसूली नियमानुसार की जायेगी।

vkns'k%- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 1-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-23.12/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-23.12.