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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 March 2016

Published 28 March 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-28.239
Languages
English, Hindi

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सं0 08/आरोप-01-132/2014,सा॰प्र॰—1174 सं0 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 22 जनवरी 2015

प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-18209 दिनांक 28.11

ष्ण, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-402/11) तत्कालीन अंंचल अधिकारी, पालोजोरी, देवघर (सम्प्रति श्री उदय —ष्ण, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-402/11) तत्कालीन अंंचल अधिकारी, पालोजोरी, देवघर (सम्प्रति ष्ण, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-402/11) तत्कालीन अंंचल अधिकारी, पालोजोरी, देवघर (सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के विरूद्ध अंचल कार्यालय, पालोजोरी के नजारत रोकड़ से सरकारी राशि के अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के विरूद्ध अंचल कार्यालय, पालोजोरी के नजारत रोकड़ से सरकारी राशि के अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के विरूद्ध अंचल कार्यालय, पालोजोरी के नजारत रोकड़ से सरकारी राशि के गबन से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-18209 दिनांक 28 11.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित की सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित की सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित की डल, पटना के पत्रांक-1902 दिनांक 28.08.2014 गयी थी। जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1902 दिनांक 28 गयी थी। जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमं ष्ण के विरूद्ध गठित सभी नौ द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री उदय —ष्ण के विरूद्ध गठित सभी नौ द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री उदय आरोपों को निष्कर्ष रूप में साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोपों को निष्कर्ष रूप में साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया गया। 2. श्री उदय —ष्ण के विरूद्ध गठित आरोप का सारांश

ष्ण के विरूद्ध गठित आरोप का सारांश यह है कि दिनांक 20.02.1996 से दिनांक 21

1996 से दिनांक 21.12.1999 तक अंचल अधिकारी, पालोजोरी के पदस्थापन काल में उनके द्वारा अंचल नजारत के रोकड़ पंजियों का नियमानुसार तक अंचल अधिकारी, पालोजोरी के पदस्थापन काल में उनके द्वारा अंचल नजारत के रोकड़ पंजियों का नियमानुसार तक अंचल अधिकारी, पालोजोरी के पदस्थापन काल में उनके द्वारा अंचल नजारत के रोकड़ पंजियों का नियमानुसार संधारण नहीं कराया गया एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण नहीं किया गया। फलतः इस अवधि में बैंक में रखी गयी संधारण नहीं कराया गया एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण नहीं किया गया। फलतः इस अवधि में बैंक में रखी गयी संधारण नहीं कराया गया एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण नहीं किया गया। फलतः इस अवधि में बैंक में रखी गयी राशियों से प्राप्त सूद की राशियों को रोकड़ पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया तथा रोकड़ पंजी एवं बैंक खातों के राशि यों से प्राप्त सूद की राशियों को रोकड़ पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया तथा रोकड़ पंजी एवं बैंक खातों के राशि यों से प्राप्त सूद की राशियों को रोकड़ पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया तथा रोकड़ पंजी एवं बैंक खातों के राशि 00 (छः लाख पचपन हजार दौ में अंतर प्रारंभ हुआ। परिणामस्वरूप अतंतः जाँच की तिथि तक गबन की राशि 655242.00 (छः लाख पचपन हजार दौ में अंतर प्रारंभ हुआ। परिणामस्वरूप अतंतः जाँच की तिथि तक गबन की राशि 655242 बयालिस) रूपये की हो गयी।

3. उक्त आरोपों के आलोक में श्री उदयष्ण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपायुक्त, देवघर द्वारा इनके पों के आलोक में श्री उदय —ष्ण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपायुक्त, देवघर द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत पाया स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत पाया स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया है किः- (i) आरोपी पदाधिकारी, श्री उदय 1999 तक अंचल अधिकारी, पालोजोरी आरोपी पदाधिकारी, श्री उदय —ष्ण दिनांक 20.02.1996 से 21.02.1999 तक अंचल अधिकारी, पालोजोरी के प्रभार में थे एवं अपने प्रतिस्थानी को प्रभार देते समय तक भी उनके द्वारा रोकड़ पंजी से संबंधित किसी के प्रभार में थे एवं अपने प्रतिस्थानी को प्रभार देते समय तक भी उनके द्वारा रोकड़ पंजी से संबंधित किसी के प्रभार में थे एवं अपने प्रतिस्थानी को प्रभार देते समय तक भी उनके द्वारा रोकड़ पंजी से संबंधित किसी अनियमितता या गबन को प्रतिवेदित नहीं किया गया। अनियमितता या गबन को प्रतिवेदित नहीं किया गया। (ii) दिनांक 17.08.2004 को जिला लेखा पदाधिकारी, देवघर द्वारा की गयी जाँच में अंचल कर्यालय के 2004 को जिला लेखा पदाधिकारी, देवघर द्वारा की गयी जाँच में अंचल कर्यालय के नाजिर को गबन के लिए दोषी पाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं उपायुक्त, देवघर द्वारा संबंधित नाजिर से गबन नाजिर को गबन के लिए दोषी पाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं उपायुक्त, देवघर द्वारा संबंधित नाजिर से गबन नाजिर को गबन के लिए दोषी पाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं उपायुक्त, देवघर द्वारा संबंधित नाजिर से गबन की पूरी राशि वसूल भी कर ली गयी। की पूरी राशि वसूल भी कर ली गयी। 2 (iv) दोषी नाजिर के पदस्थापन काल में लगभग छः से सात अंचलाधिकारी पदस्थापित हुए थे एवं किसी भी अंचलाधिकारी द्वारा नाजिर द्वारा की जा रही इस अनियमितता को उजागर नहीं किया गया। अंततः मामले के प्रकाश में आने पर उपायुक्त, देवघर द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए गबन की राशि वसूल कर ली गयी।

(v) हॉलाकि आरोपी पदाधिकारी, श्री उदय —ष्ण के द्वारा भी अपने पदस्थापन काल में इस अनियमितता को संज्ञान में नहीं लिया गया लेकिनं इनके विरूद्ध राशि का गबन किये जाने का कोई सीधा आरोप नहीं है। फिर भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में उनसे हुई सजगता की कमी एवं लापरवाही के लिए वे दोषी हैं। 4. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री उदय —ष्ण, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-402/11) तत्कालीन अंंचल अधिकारी, पालोजोरी, देवघर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) एवं नियम 19 के तहत्‌ निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती हैः-

(i) निन्दन

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 239%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-28.239/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-28.239.