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सं0 21/उ॰जा॰रा॰आ॰-02/2011 सा0प्र0—4327 सामान्य प्रशासन विभाग -------- संकल्प 21 मार्च 2016 ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों विषयः-''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते एवं सेवा
भत्ते एवं सेवा-षर्त्तों आदि का निर्धारण।
विभाग के संकल्प संख्या-12594 दिनांक 25.08.2015 द्वारा ''उच्च जातियों के विकास के लिए सामान्य iz'kklu विभाग के संकल्प संख्या ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' का गठन किया गया है। इस क्रम में इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के राज्य आयोग, बिहार, पटना'' का गठन किया गया है। इस क्रम में इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के राज्य आयोग, बिहार, पटना'' का गठन किया गया है। इस क्रम में इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते एवं सेवा-'ार्त्तों का निर्धारण विचाराधीन था।
ार्त्तों का निर्धारण विचाराधीन था।
2. सम्यक्रूपेण विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्
सम्यक्रूपेण विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन
यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते, सेवा-'ार्त्तों आदि का निर्धारण निम्नवत् करने का निर्णय लिया गया है :-
ार्त्तों आदि का निर्धारण निम्नवत् करने का निर्णय लिया गया है :-
ः- (क) अध्यक्ष 80,000/- रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई-भत्ता प्राप्त कर (त्) वेतन एवं भत्ते ः- (क) अध्यक्ष 80,000/- रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई ः- (क) अध्यक्ष 80,000/- रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई
सकेंगे।
(ख) अध्यक्ष से भिन्न उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य 70,000/-
अध्यक्ष से भिन्न उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य 70,000/- रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई
रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई-भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।
आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा (ग) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा ा की नियुक्ति होने की स्थिति में, उन्हें वहीं वेतन-भत्ता देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच भत्ता देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच ाों को राज्य सरकार के अनुदे'ाों (समय-समय पर यथा न्यायाधी'ा की नियुक्ति होने की स्थिति में, उन्हें वहीं वेतन आयोग/समिति में नियुक्त होने पर सेवा-निवृत्त न्यायाधी'ाों को राज्य सरकार के अनुदे आयोग/समिति में नियुक्त होने पर सेवा सं'ाोधित) के अधीन अनुमान्य है।
ाोधित) के अधीन अनुमान्य है।
परन्तु, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पें परन्तु, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के
ं विनिर्दिष्ट वेतन में से कुल पें'ान की समतुल्य राि'ा जिसमें पें'ान का रूपान्तरित भाग तथा अन्य सेवा
समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पें'ान, निधि के तौर पर या अन्यथा सेवा-निवृति लाभ प्राप्त कर रहे हाें, या पाने के हकदार हों, तो निवृति लाभ प्राप्त कर रहे हाें, या पाने के हकदार हों, तो ान का रूपान्तरित भाग तथा अन्य सेवा-निवृत्ति उपदान, अभिदायी भविष्य निधि के तौर पर या अन्यथा सेवा संकल्प में विनिर्दिष्ट वेतन में से कुल पें लाभों के समतुुल्य isa'ku की राि'ा भी
ा भी 'ाामिल है, घटा दी जायेगी।
न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधी'
(ii) सेवा की शर्तें :- (क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च ः- (क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च ः- (क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च 'ा की नियुक्ति होने की स्थिति में, सेवा-'ार्त्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा गठित ार्त्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा गठित २ ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 म(cid:4)चZ 2016 जाँच आयोग/समिति में नियुक्त होने वाले सेवा-निवृत्त न्यायाधी'ाों की सेवा-'ार्त्तों से संबंधित सरकारी अनुदे'ाों (समय- समय पर यथा सं'ाोधित) के अधीन अनुमान्य है।
(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के सामान्य कार्यों का निर्वहन करेंगे। (iii) पदच्युत किया जाना :- आयोग के गठन संबंधी संकल्प की कंडिका-4 (त्त्त्) (ग) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी। यदि वे -
(अ) अनुन्मोचित दिवालिया हो गये हो ; (आ) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक-भ्रष्टता से सम्बद्ध हो, के कारण सिद्ध-दोष ठहराये गये हाें तथा कारावास की सजा पा रहे हाें ;
(इ) विक्षिप्त हो गये हाें तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किये जा चुके हाें; (ई) कार्य करने से इंकार करते हों या कार्य करने में अक्षम हो गये हों; (उ) छुट्टी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हाें; या (ऊ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा को इस रीति से कलंकित किये हों जिसके कारण उनके कार्यालय में बने रहने से संबंधित वर्गों या जनहित की क्षति होती हो ;
परन्तु वे इस खंड के अधीन तब तक अपने पद से हटाये नहीं जाएँगे, जब तक इस संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उन्हें नहीं दिया गया हो।
(iv) श्रेणी एवं प्रतिष्ठा :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी एवं प्रतिष्ठा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुरूप होगी।
(v) सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृत्ति :- वैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में हों, वे आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माने जायेंगे।
(vi) छुट्टी :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य को निम्नांकित रूप से छुट्टी अनुमान्य होगी :- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी; (ख) प्रति वर्ष 180 दिन की असाधारण छुट्टी। (vii) पेंषन ः- (क) ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहे हैं, उस सेवा में लागू नियमों के अनुसार अपनी पें'ान और सेवा-निवृत्ति लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
परन्तु, ऐसी द'ाा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके वेतन में से कुल पें'ान की समतुल्य-राि'ा, जिसमें पें'ान का रूपांतरित भाग तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के समतुल्य-पें'ान भी शामिल है, घटा दी जायेगी तथा वे अपनी पें'ान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ पृथकतः प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(ख) आयोग के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को इस पद के लिए कोई पें'ान देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद-ग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहे हाें। (viii) आवास ः- आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को आवास-सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। उन्हें केवल आवास-किराया-भत्ता अनुमान्य होगा। आवास के विद्युत-विपत्र, अन्य करों एवं 'ाुल्कों का भुगतान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा।
(ix) वाहन-सुविधा ः- अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को वित्त विभाग/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर भाड़े का वाहन अनुमान्य होगा।
परन्तु, यदि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य भाड़े के वाहन की जगह अपने वाहन का उपयोग करना चाहेंगे तो उन्हें रु0 20,000/-(बीस हजार) प्रति माह की दर से वाहन-भत्ता अनुमान्य होगा। ईंधन एवं चालक के मद में अलग से कोई राि'ा अनुमान्य नहीं होगी।
(x) चिकित्सा-सुविधा :- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को चिकित्सा-प्रतिपूर्त्ति की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। इन्हें चिकित्सा-भत्ता के रूप में प्रतिवर्ष रु0 25,000/-(बीस हजार) अनुमान्य होगा।
(ख) यह सुविधा मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को ही अनुमान्य होगी। उनके परिवार के सदस्यों को यह सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
(ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उक्त चिकित्सा-भत्ते की राि'ा का उपयोग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम- भुगतान हेतु भी कर सकेंगे।
(xi) दूरभाष-सुविधा :- आयोग के अध्यक्ष को दूरभाष एवं मोबाइल कूपन मद में नियत रु0 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) प्रति माह एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को रु0 1,000/- (एक हजार) प्रति माह अनुमान्य होगा। (xii) सत्कार-भत्ताः- आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा-निवृत्त न्यायाधी'ा की नियुक्ति होने पर, वे उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधी'ा को देय सत्कार-भत्ता (समय-समय पर यथा पुनरीक्षित) के हकदार होंगे। ३
(cid:24)बहार गजट (असाधारण), 28 म(cid:4)चZ 2016
आदेशः-अतः यह vkns'k है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में izdkf'kr किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आव'यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, ds'ko कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 243%5'1+50%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in