(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:19)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत (cid:23) च(cid:25)(cid:26) 1(cid:23)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
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पंचायती राज विभाग
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अधिसूचना
15 दिसम्बर 2015
सं0 4प/ग्रा0-रक्षा दल-30-02/2015
4प/ग्रा0-रक्षा दल-30-02/2015-10080—बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, र्काव्य एवं व्यवहार) बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, र्काव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में (क) ग्राम पंचायत के नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में (क) ग्राम पंचायत के नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में (क) ग्राम पंचायत के त (ख) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से विहित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अर्हता प्राप्त सभी व्यक्ति (ख) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से विहित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अर्हता प्राप्त सभी व्यक्ि रीति से चयनित सभी क्षेत्र पदाधिकारी एवं (ग) दलपति को मिलाकर ग्राम रक्षा दल गठित किये जा सकने का प्रावधान रीति से चयनित सभी क्षेत्र पदाधिकारी एवं (ग) दलपति को मिलाकर ग्राम रक्षा दल गठित किये जा सकने का प्रावधान रीति से चयनित सभी क्षेत्र पदाधिकारी एवं (ग) दलपति को मिलाकर ग्राम रक्षा दल गठित किये जा सकने का प्रावधान है। उक्त नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बी है। उक्त नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच के सभी योग्य है। उक्त नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बी व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य हाेंगे। नियम 3 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार दल के सभी सदस्यों, क्षेत्रीय व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य हाेंगे। नियम 3 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार दल के सभी सदस्यों, क्षेत्रीय व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य हाेंगे। नियम 3 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार दल के सभी सदस्यों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं दलपति की कार्यावधि 5 वर्षों की होगी। पदाधिकारियों एवं दलपति की कार्यावधि 5 वर्षों की होगी।
उक्त नियमावली, 2004 के नियम 14 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र उक्त नियमावली, 2004 के नियम 14 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम रक्ष 2. उक्त नियमावली, 2004 के नियम 14 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम रक्ष
पदाधिकारियों एवं दलपति के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायत प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। पदाधिकारियों एवं दलपति के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायत प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। पदाधिकारियों एवं दलपति के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायत प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकेगी।
3. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम रक्षा दल के सदस्याें एवं इस दल के पदधारकों, यथा क्षेत्र नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम रक्षा दल के सदस्याें एवं इस दल के पदधारकों, यथा क्षेत्र नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम रक्षा दल के सदस्याें एवं इस दल के पदधारकों, यथा क्षेत्र ाा करने की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत की है, किन्तु ग्राम पदाधिकारियों एवं दलपति के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत की है, किन्तु ग्राम पदाधिकारियों एवं दलपति के प्रशिक्षण की व्यवस्थ् पंचायतों की सीमित क्षमता को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि ऐसे प्रशिक्षण पंचायतों की सीमित क्षमता को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि ऐसे प्रशिक्षण पंचायतों की सीमित क्षमता को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने के बिन्दु पर ग्राम पंचायतों को यथावश्यक मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है ताकि र आयोजित करने के बिन्दु पर ग्राम पंचायतों को यथावश्यक मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है ताकि राज्य की सभी आयोजित करने के बिन्दु पर ग्राम पंचायतों को यथावश्यक मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है ताकि र ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षा दल के सदस्याें एवं पदधारकों को एक समान तथा गुणवाापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके, तथा ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षा दल के सदस्याें एवं पदधारकों को एक समान तथा गुणवाापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके, तथा ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षा दल के सदस्याें एवं पदधारकों को एक समान तथा गुणवाापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके, तथा (Effectiveness) का आकलन एवं अनुश्रवण भी किया जा सके। रिट याचिका प्रशिक्षण की प्रभावकारिता (Effectiveness) का आकलन एवं अनुश्रवण भी किया जा सके। रिट याचिका ्र कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मंें पारित न्यायादेश दिनांक 03. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 10545/1997 अमरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मंें पारित न्यायादेश दिनांक 03 सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 10545/1997 अमरेन्द 2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी यह निदेश दिया गया है कि दलपतियों के प्रशिक्षण के लिए 02.2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी यह निदेश दिया गया है कि दलपतियों के प्रशिक्षण के लिए 2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी यह निदेश दिया गया है कि दलपतियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के स्तर से नीति गठित की जानी चाहिए। सरकार के स्तर से नीति गठित की जानी चाहिए।
4. उक्त आलोक में सरकार द्वारा सम्यक विचारोप रान्त ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारियों एवं उक्त आलोक में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारियों एवं दलपतियों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने से संबंधित निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतें उक्त दलपतियों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने से संबंधित निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतें उक्त दलपतियों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने से संबंधित निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतें उक्त प्रक्रिया के अधीन अपने-अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोेजित करेंगी :- प्रक्रिया के अधीन अपने-अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोेजित करेंगी :-
(1) उक्त नियमावली के नियम 5 में यथा उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की उक्त नियमावली के नियम 5 में यथा उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की गयी पंजी (प्रपत्र-1) में पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सदस्याें (जिसमें क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति भी सम्मिलित हैं) के गयी पंजी (प्रपत्र-1) में पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सदस्याें (जिसमें क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति भी सम्मिलित हैं) के गयी पंजी (प्रपत्र-1) में पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सदस्याें (जिसमें क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति भी सम्मिलित हैं) के े बीच के आयु वर्ग मेें आने वाले वैसे लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच के आयु वर्ग मेें आने वाले वैसे लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष कॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 म(cid:4)चZ 2016 2 व्यक्ति गाम रक्षा दल के सदस्य नहीं माने जायेंगे, जिनका नाम उक्त पंजी में दर्ज नहीं है। वैसे व्यक्तियों का नाम दल के सदस्य के रूप में नियम 5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अद्यतनीकरण के अधीन ग्राम पंचायत के अनुमोदन से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जोड़ा जा सकेगा।
(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक अवकाश की तिथियों को छोड़कर कुल 30 दिनों के लिए होगा। सार्वजनिक अवकाश की तिथियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण की समयावधि एवं पाठयक्रम संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार होगा।
(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-आवासीय होगा। दल के सदस्य अपने-अपने घरों से तैयार होकर विहित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचेंगे एवं प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् घर लौट जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने-जाने हेतु उन्हें किसी प्रकार का भाा ग्राम पंचायत द्वारा भुगतेय नहीं होगा।
(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी। प्रशिक्षण स्थल का चयन करते समय ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत सचिव द्वारा यह ध्यान में रखा जायेगा कि वहां बैठने तथा परेड करने आदि हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, तथा पीने के पानी एवं टॉयलेट की व्यवस्था हो। प्रशिक्षण स्थल के रूप में ग्राम पंचायत में उपलब्ध पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन/सामुदायिक भवन/अन्य सामुदायिक भवन/प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के परिसर आदि का चयन किया जा सकता है, किन्तु यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा कि उक्त प्रशिक्षण से स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी नहीं हो, एवं विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य बिल्कुल ही बाधित नहीं हों।
(5) ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को निर्धारित पाठयक्रम के अनुसार प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षकों की आवश्यकता होेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मेें सेना/अर्द्ध सैनिक बल संगठनों/प्रादेशिक सेना/एन0सी0सी0/पुलिस की सेवा से सेवानिवृा व्यक्ति/ग्राम रक्षा दल के सेवानिवृा अनुदेशक/गृह रक्षा वाहिनी (होम गार्ड) के सदस्य, सेवानिवृा शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/विद्यालयों के सेवानिवृा अध्यापक/अन्य सेवानिवृा सरकारी कर्मी आदि उपलब्ध हो सकते हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा अनुरोध किये जाने पर प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवायें देने हेतु तैयार हो जायें। ग्राम पंचायत ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को उचित दैनिक पारिश्रमिक देकर आवश्यक अवधि के लिए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। प्रशिक्षकों के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य विा आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को समय-समय पर प्राप्त होने वाली निधि से किया जा सकता है। इस संबंध में विा विभाग से विमर्शोंपरान्त राज्य सरकार अलग से निदेश/मार्गदर्शन संसूचित करेगी। (6) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् मुखिया/पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र (अनुसूची-2) उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम रक्षा दल को ग्राम पंचायत के अधीन एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करना है, अतः प्रशिक्षण में भाग लेने के एवज में सदस्यों को किसी मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। (7) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्यवेक्षक की भूमिका में भाग लेंगे, एवं सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सही ढंग से संचालित हो। कार्यक्रम के आयोजन में उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने में वे ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करेंगे। आवश्यकतानुसार वे कुछ प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षक की भूमिका में भी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपना कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी ग्राम पंचायतोें मेें आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम-से-कम एक बार निश्चित् रूप से भाग ले सकें। प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से भी अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखने एवं आपदा प्रबंधन में ग्राम रक्षा दल की महत्पूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में ब्रीफ करेंगे तथा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य आयोजित हो। जिला पदाधिकारी इस उद्देश्य हेतु अपने जिले के किसी वरीय पदाधिकारी (यथासंभव जिला पंचायत राज पदाधिकारी) को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। (8) प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि उसकी संपूर्ण कार्यावधि में कम-से-कम दो बार निश्चित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, परन्तु दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच दो वर्ष से कम का अंतराल नहीं रखा जायेगा। ग्राम रक्षा दल के वैसे सदस्यों के लिए, जो किसी कारणवश प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं सके, तथा नए पंजीकृत सदस्यों के लिए भी ग्राम पंचायत अपनी कार्यावधि में पूर्व कंडिकाओं में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। 5. ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारियाें एवं दलपतियों को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य वैसे रूप में उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे अधिनियम तथा नियमावली में विहित अपने र्काव्याें का संपादन कुशलतापूर्वक कर सकें। प्रशिक्षित सदस्य/दलपति होने को आधार बनाकर सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार राकेश, प्रधान सचिव।(cid:24)बहार गजट (असाधारण), 29 म(cid:4)चZ 2016 3 अनुसूची-1
ग्राम रक्षा दल के अप्रशिक्षित दलपतियों/क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों का ग्राम पंचायत स्तर पर 30(तीस) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
| क्र0 सं0 | वर्ग सं0 | समय | विषय |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वर्ग 1. | 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 10ः40 बजे पूर्वाह्न तक | राष्ट्रगान के साथ वर्ग का आरंभ। तत्पश्चात् शारीरिक व्यायाम एवं अभ्यास, एक कतार में शारीरिक व्यायाम के लिए सजना, सीध लेना, गिनती गिनना, सावधान, विश्राम, आराम से के उपरान्त धीरे दौड़ एवं अन्य उपयोगी व्यायाम, जो प्रशिक्षक उचित समझें। |
| 2 | वर्ग 2. | 10ः45 बजे पूर्वाह्न से 11ः25 बजे पूर्वाह्न तक | लाठी प्रकरण एवं अभ्यास, लाठी की बनावट एवं उपयोगिता बताना, लाठी लेकर चलना, लाठी चलाने की सही प्रक्रिया बतलाना इत्यादि। |
| 3 | वर्ग 3. | 11ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः10 बजे अपराह्न तक | कवायद एवं अभ्यास, एक कतार में सजना, सावधान, विश्राम, सलामी, चलते चलते मार्ग बदलना एवं शस्त्र (लाठी) के साथ कवायद का अभ्यास इत्यादि। |
| 4 | वर्ग 4. | 12ः15 बजे पूर्वाह्न से 12ः55 बजे अपराह्न तक | बौद्धिक विषय-बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, संबंधित नियमावलियों तथा अन्य उपयोगी निदेशों की जानकारी। |
| तीस मिनट का विराम | |||
| 5 | वर्ग 5. | 1ः25 बजे अपराह्न से 2ः05 बजे अपराह्न तक | बौद्धिक विषय-ग्रामीण विकास कार्यक्रम- कृषि, पशुधन, सिंचाई, गृह उद्योग, जनगणना, पशुगणना इत्यादि तथा प यजल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। े |
| 6 | वर्ग 6. | 2ः10 बजे अपराह्न से 2ः50 बजे अपराह्न तक | बौद्धिक विषय-भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराएं। |
| 7 | वर्ग 7. | 2ः55 बजे अपराह्न से 3ः35 बजे अपराह्न तक | बौद्धिक विषय-भारतीय आम्र्स एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान, कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1872 तथा गैम्बलिंग(जुआ) एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान। (क) दंगा फसाद तथा अन्य अशांति उत्प्रेरित करने वाले तत्वों पर नियंत्रण हेतु वैधानिक प्रावधान। (ख) अशांति या दंगा फसाद हो जाने पर ग्राम रक्षा दल के कर्तव्य। (ग) ग्रामीण सुरक्षा-चोरी, डकैती, सेंधमारी पर नियंत्रण, बाह्य असामाजिक तत्वों से सुरक्षा इत्यादि में ग्राम रक्षा दल की भूमिका। (घ) आपदा (बाढ़, आग लग जाने, बांध टूट जाने, भूकम्प, महामारी इत्यादि) के समय ग्राम रक्षा दल की भूमिका। |
| 8 | वर्ग 8. | 3ः40 बजे अपराह्न से 4ः10 बजे अपराह्न तक | खेल कूद एवं मनोरंजन राज्य गीत के साथ वर्ग का समापन। |
अनुसूची-2 ग्राम पंचायत .......................... का कार्यालय प्रखंड .............., जिला ........................
प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ................, पिता ....................., ग्राम ....................., पो0 ..........., थाना ......................, प्रखंड .. ................, जिला ........................... ने ग्राम रक्षा दल के सदस्य/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .............. से क्षेत्र पदाधिकारी/दलपति के रूप में दिनांक ....................... से ..................... तक ग्राम पंचायत .......... द्वारा आयोजित ग्राम रक्षा दल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण के दौरान इनका आचरण एवं व्यवहार उत्तम एवं सराहनीय रहा है।
| (ह0/-) प चायत सचिव ं ग्राम पंचायत ................... | ||
| स् | ग्राम पंचायत की सील एवं मोहर |
स्थान :- तिथि :-
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 244%5'1+10,000%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in