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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 March 2016

Published 30 March 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-30.248
Languages
English, Hindi

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सं0 1प्रा0आ0-04/2010/1308/आ0प्र0 आपदा प्रबंधन विभाग ------ संकल्प 29 मार्च 2016 विषयः-14वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 2010 के माध्यम से राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित 2010 के माध्यम से राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित 1940/आ0प्र0 दिनांक 06.08.2010 के माध्यम से राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी ।

2. 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुशं सा के आलोक में विाीय वर्ष 2015-16 से अगले vkns'k तक के लिए 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2015-16 से अगले राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया जाना है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया जाना है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया जाना है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। 3. केन्द्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्र सं0-33-5/2015-

केन्द्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्र सं0-33-5/2015-NDM

तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund)

NDM-I, दि0-30 जुलाई, 2015 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगले के माध्यम से प्राप्त 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगले 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगले State Disaster Response Fund) का निम्नवत्‌ गठन किया vkns'k तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष ( जाता है :-

3.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगले आदे

वत्तीय वर्ष 2015-16 से अगले आदे'ा तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (

राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का गठन किया जाता है। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा-चक्रवात, सूखा, का गठन किया जाता है। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा-चक्रवात, सूखा, का गठन किया जाता है। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा-चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला (Frost) एवं भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला ( भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला ( से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु किया जाएगा। से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु किया जाएगा। शीतलहर से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु किया जाएगा। 3.2 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (

2 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) में उपलब्ध राि

ा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वि'ोष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disasters

में उपलब्ध राि'ा की 10 प्रति'ात Local Disasters) से प्रभावितों को तत्काल राि'ा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वि राहत प्रदान करने हेतु व्यय की जाएगी। राहत प्रदान करने हेतु व्यय की जाएगी।

3 केन्द्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्र सं0 33-15/ 2015-NDM राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की वर्षवार कर्णांकित राि'ा का 5 प्रति'ात राि'

NDM-I, दि0 17 अगस्त, 2015 3.3 केन्द्रीय गृह मंत्रालय ( ात राि'ा क्षमता निर्माण से संबंधित के आलोक में राज्य आपदा रिस्पौंस कार्यों जिसमें आपातकालीन संचालन केन्द्रों (EOCs) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण,सहभागियों एवं कर्मियों के सहभागियों एवं कर्मियों के कार्यों जिसमें आपातकालीन संचालन केन्द्रों ( 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 माच(cid:23) 2016 प्रि'ाक्षण/क्षमता निर्माण, राज्य के प्र'ाासनिक प्रि'ाक्षण संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहयोग प्रदान करने, राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA/DDMAs) का सुदृढ़ीकरण आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने आदि कार्य भी शामिल होंगे, हेतु व्यय किया जाएगा।

3.4 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) की राि'ा को ''मुख्य बजट शीर्ष- 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु'ाीर्ष-122-आपदा राहत निधि, उप'ाीर्ष-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष-प्राप्ति'' के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लोक लेखा में रखा जायेगा।

3.5 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में दिनांक 31.03.2015 को उपलब्ध शेष जमा राषि (Closing Balance) दिनांक 01.04.2015 को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की प्रारम्भिक जमा राि'ा (Opening Balance) होगी। 3.6 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-33-4/2015 -NDM-I दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में केन्द्र और बिहार सरकार का अं'ादान 75:25 के अनुपात में रहेगा। केन्द्र से केन्द्रां'ा की राि'ा प्राप्त होने के उपरांत उसमें देय अनुपातिक राज्यां'ा की राषि जोड़ कर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में राि'ा जमा होगी। विाीय वर्ष 2015-16 से विाीय वर्ष 2019-20 तक के लिए केन्द्रां'ा एवं राज्यां'ा की राि'ा का अं'ादान निम्न प्रकार होगाः-

क्र0 सं0 विाीय वर्ष केन्द्रां'ा राज्यां'ा योग
1. 2015-16 351.75 117.25 469.00
2. 2016-17 369.00 123.00 492.00
3. 2017-18 387.75 129.25 517.00
4. 2018-19 407.25 135.75 543.00
5. 2019-20 427.50 142.50 570.00
योग 1943.25 647.75 2591.00

3.7 जहाँ तक प्राकृतिक आपदा के संबंध में व्यय करने का प्रश्न है, यह राज्य के मुख्य बजट शीर्ष ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत'' के विभिन्न उप मुख्य शीर्षो/ लघु/ उपशीर्षों में उपबंधित राशि से की जायेगी। इस प्रकार किये गए व्यय से कितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में सामंजित की जायेगी, इसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति तय करेगी। जितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से सामंजित की जायेगी, उतनी राशि ''मुख्य बजट शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु'ाीर्ष-122-आपदा राहत निधि, उप'ाीर्ष-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष-व्यय'' के अन्तर्गत डेबिट करते हुए मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपाि के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-05- आपदा राहत निधि, लघ्kq'khर्ष- 901-घटायें -आपदा राहत निधि से पूरी की गई राशि कोष, mi'khर्ष-0001-आपदा राहत कोष में किये गए व्यय (घटायें) में क्रेडिट करनी होगी ।

3.8 भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रां'ा एवं राज्यांश की राशि ''मुख्य बजट शीर्ष- 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु'ाीर्ष-122-आपदा राहत निधि, mi'khर्ष-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष-प्राप्ति'' में स्थानान्तरित की जायेगी एवं इस राशि के संबंध में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं एवं केन्द्र सरकार के अनुदेशों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित होगी।

4. राज्य कार्यकारिणी समिति आपदा राहत/साहाय्य हेतु वित्तीय सहायता संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राहत व्यय के वित्त पोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राज्य सरकार एवं भारत सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी, कोष का संचालन एवं प्रशासन करेगी तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार संग्रहणों (कोष में जमा राशि) का निवेश करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) से आहरित धन राशि वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिये जिनके लिये कोष का गठन किया गया है, और केवल गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्ग निर्देशों में सन्निहित व्यय मदों और मानदण्डों के अनुसार प्रयुक्त की जा रही है। समिति की बैठक अध्यक्ष के आदेशानुसार आयोजित की जायेगी। 5. राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का प्रशासन एवं संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 (i) (ii) के अनुसार राज्य सरकार के ज्ञापांक 1597 दिनांक 25.6.08 द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति निम्न रूपेण गठित हैः-

1. मुख्य सचिव- अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त- सदस्य 3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग- सदस्य 4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग- सदस्य 5. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग- सदस्य (समिति के संयोजक)

इस समिति को सचिवीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय सचिवों को, जो साहाय्य कार्य मेें सम्बद्ध होंगे, समय-समय पर आमंत्रित कर सकेगी। समिति की महत्ता 3

(cid:27)बहार गजट (असाधारण), 30 माच(cid:23) 2016

को देखते हुए अन्यथा परिस्थितियों को छोड़ कर बैठक में आमंत्रित प्रधान सचिव/सचिव स्वयं भाग लेंगे। जब कभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को भाग लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हा,े वहाँ ही अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। 5. 13वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति पर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में बची राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में अन्तरित मानी जाएगी।

6. इस संकल्प में विा विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा संकल्प की प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, व्यास जी, सरकार के प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-30.248/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-30.248.