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12 ekpZ 2016
सं0 18/विविध-46/2013-
-562(18)/स्वा॰— चूंकि चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, चूंकि चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं0-42) को अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया का अधिनियम सं0-42) को अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया का अधिनियम सं0-42) को अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया एवं उक्त अधिनियम को राज्य में कार्यान्वित कराने हेतु भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 यथा एवं उक्त अधिनियम को राज्य में कार्यान्वित कराने हेतु भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण नियम एवं उक्त अधिनियम को राज्य में कार्यान्वित कराने हेतु भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण नियम 2013 द्वारा यथावत लागू किया गया एवं राज्य में विभागीय अधिसूचना सं0 1436(18), दिनांक 19.08.2013 द्वारा यथावत लागू किया गया एवं संशोधित 2008 को राज्य में विभागीय अधिसूचना सं0 1436(18), दिनांक यह बिहार राज्य में प्रवृत है।
चूंकि भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम-2011 को राज्य में विभागीय अधिसूचना चूंकि भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम-2011 को राज्य में विभागीय अधिसूचना चूंकि भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम-2011 को राज्य में विभागीय अधिसूचना सं॰ 72(18) दिनांक 08.01.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
इसलिए अब बिहार राज्य सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, इसलिए अब बिहार राज्य सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, इसलिए अब बिहार राज्य सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, मानव अंग एवं ़उत्तक प्रतिरोपण नियम, 2014 जो इसके साथ संलग्न है को बिहार जो इसके साथ संलग्न है को बिहार 2011 के अधीन निर्मित नियम मानव अंग एवं ़उत्तक प्रतिरोपण नियम, 2014 राज्य में भी उक्त नियम, 2014 के आरंभ की तिथि के प्रभाव से अधिसूचित करती है।
भी उक्त नियम, 2014 के आरंभ की तिथि के प्रभाव से अधिसूचित करती है।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शेखर चन्द्र वर्मा शेखर चन्द्र वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।
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