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एस॰ओ॰ 84, दिनांक 31 मार्च 2016
वाणिज्य-कर विभाग ------- अधिसूचनाएं 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा-18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) राज्यपाल बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में तुरत
बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते है :-
के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते है :-
संशोधन
1. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011
बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 में संशोधन। - (1)
बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''या तो अंचल के काउंटर पर अथवा'' को विलोपित किया 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''या तो अंचल के काउंटर पर अथवा'' को विलोपित किया 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''या तो अंचल के काउंटर पर अथवा'' को विलोपित किया जायेगा।
बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द ''पन्द्रह बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में (2) बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में
दिनों के भीतर'' को शब्द ''एक दिन के भीतर'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। दिनों के भीतर'' को शब्द ''एक दिन के भीतर'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(3) बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (3) को विलोपित किया जायेगा। (3) बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (3) को विलोपित किया जायेगा। (3) बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (3) को विलोपित किया जायेगा। 2. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011
बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 4 में संशोधन। - (1) 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 माच(cid:24) 2016 31 मार्च 2016 एस॰ओ॰ 85, एस॰ओ॰ 84, दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰स॰ बिक्री-कर/la'kksधन-10/2015-1255)] बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 31st March 2016
S.O. 84, dated the 31st March 2016—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 18 of The Bihar Tax on Professions Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10, 2011 ) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Professional Tax Rules, 2011 with immediate effect :-
Amendments
1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 - (1) The words ''shall be submitted at the counter of the circle or" used in sub-rule (1) of Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be deleted.
(2) The words "within fifteen days" used in clause (a) of sub-rule (2) of Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be substituted by the words "within one day" (3) Sub-rule (3) of Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be deleted. 2. Amendment in Rule 4 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 - (1) The words ''shall be submitted at the counter of the circle or" used in sub-rule (1) of Rule 4 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be deleted.
(2) The words and figure "and sub-rule (3)" used in sub-rule (3) of Rule 4 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be deleted.