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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 March 2016

Published 31 March 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-31.258
Languages
English, Hindi

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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

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अधिसूचनाएं

31 मार्च 2016

11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1391—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित बिहार बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित बिहार सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-

उत्पाद अधिनियम, 2016) की धारा 19(4) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुये राज्य सरकार दिनांक उत्पाद अधिनियम, 2016) की धारा 19(4) में प्रदत्त शक्ति का उपय ोग करते हुये राज्य सरकार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में किसी भी आसवनी, निर्माणशाला, बोटलिंग प्लांट, अनुज्ञप्तिधारी या किसी व्यक्ति द्वारा देशी के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में किसी भी आसवनी, निर्माणशाला, बोटलिंग प्लांट, अनुज्ञप्तिधारी या के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में किसी भी आसवनी, निर्माणशाला, बोटलिंग प्लांट, अनुज्ञप्तिधारी या

शराब विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, बिक्री, खरीद, धारिता एवं उपभोग पर पूर्ण रोक लगाती है। शराब विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, बिक्री, खरीद, धारिता एवं उपभोग पर पूर्ण रोक लगाती है। शराब विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, बिक्री, खरीद, धारिता एवं उपभोग पर पूर्ण रोक लगाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-

के0 के0 पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।

31 मार्च 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016- 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1391—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार- के0 के0 पाठक, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 म(cid:4)चZ 2016

The 31st March 2016

No. 11/Nai Utpad Niti-01-03/2016-1391—In exercise of the powers conferred under Section 19(4) of the Bihar Excise Act 1915 (as amended by Bihar Excise (Amendment) Act 2016), the State Government hereby imposes absolute ban on the manufacture, bottling, distribution, sale, purchase, possession and consumption of Country liquor by any manufactory, Bottling Plant, license holder or any person in the whole of the State of Bihar with effect from 01 April, 2016.

By Order of the Governor of Bihar,

K. K. Pathak,

Principal Secretary to the Government. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 258%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-31.258/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-31.258.