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पटन(cid:4) श१"व(cid:4)र 1 [(cid:10)%ल 2(cid:15)1(cid:20) गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग
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अधिसूचना
31 मार्च 2016
सं0 कारा/नि0को0(क)-30/08 खण्ड-
कारा/नि0को0(क)-30/08 खण्ड-(i)-1981—कारा अधिनियम 1894, (एक्ट
कारा अधिनियम 1894, (एक्ट IX 1894) की धारा-59
बिहार कारा हस्तक, 2012 के अध्याय 04 के के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के अध्याय 04 के के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा
नियम 09 को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :- नियम 09 को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :-
संषोधन
''09 महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, भारतीय
09 महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, भारतीय iz'kklfud सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा का सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी होगा''।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, राजीव वर्मा
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)। संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:22)ील 2016
Amendment
" 09 The Inspector General, Prisons and Correctoinal Services shall be an officer of the Indian Administrative Service or Indian Police Service".
By Order of the Governer of Bihar,
RAJEEV VERMA,