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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 April 2016

Published 04 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-04.268
Languages
English, Hindi

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]OMNSCNTSN]Ñç∫ä∫—{{बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016'', जो बिहार ेयक, 2016'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विध् सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 30 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।=अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, राजीव कुमार, राजीव कुमार, प्रभारी सचिव सचिव । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 अ(cid:21)ील 2016 बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 [=Ñç∫ä∫Ñç∫CMR]OMNS⁄= बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक।= भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-11, 2007) या कैन्टोनमेन्ट अधिनियम, 1924 (अधिनियम-II, 1924) के उपबंध लागू है। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम-6, 2006 की धारा-136 में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-136 की उप-धारा (1) के खण्ड-(ञ) के बाद खण्ड-(ट) एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है।

3. निरसन और व्यावृत्ति।- (1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या-2, 2016) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

——— उद्देश्य एवं हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-136 (1) के खंड (ट) में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत निर्वाचन, 2016 में अभ्यर्थी बनने हेतु अभ्यर्थी के वैयक्तिक परिवार में 01 जनवरी, 2016 तक एक शौचालय का होना अनिवार्य है। सरकार को विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पंचायत निर्वाचन का अभ्यर्थी बनने हेतु अभ्यर्थी के वैयक्तिक परिवार में शौचालय की उक्त अनिर्वायता रखे जाने से कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के ऐसे लोग, जिनके पास शौचालय बनाने हेतु न तो भूमि उपलब्ध है और न ही साधन, के पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने से वंचित रह जाने की संभावना है। अतः व्यापक लोकहित में पंचायत निर्वाचन लड़ने हेतु उक्त अनिवार्यता को समाप्त किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 के माध्यम से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-136 की उप-धारा (1) के खंड (ट) को विलोपित करने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से दिया गया है। 2. यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(कपिलदेव कामत) भार-साधक सदस्यपटना,पटना,पटना,पटना, दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक 30303030 मार्च 2016मार्च 2016मार्च 2016मार्च 2016 राजीव राजीव राजीव राजीव कुमार,कुमार,कुमार,कुमार, प्रभारी प्रभारी प्रभारी प्रभारी सचिवसचिवसचिवसचिव,,,, बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा । ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 268%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-04.268/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-04.268.