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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 April 2016

Published 04 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-04.269
Languages
English, Hindi

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31 मार्च 2016

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अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, राजीव कुमार, राजीव कुमार, सचिव । प्रभारी सचिव2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 अ(cid:21)ील 2016 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 [वि॰स॰वि॰ 6वि॰स॰वि॰ 6वि॰स॰वि॰ 6वि॰स॰वि॰ 6, 2016, 2016, 2016, 2016]

प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना :- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ग के गृह (आरक्षी) विभाग एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिए शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रासंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रासंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रासंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-रंभ ।-रंभ ।-रंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पुलिस बिहार पुलिस बिहार पुलिस बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा, जिस तिथि को राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करें ।

2. परिभाषाएँ ।परिभाषाएँ ।परिभाषाएँ ।परिभाषाएँ ।- इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो - (i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस बिहार पुलिस बिहार पुलिस बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 ; (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा चयनचयनचयनचयन आयोग;

(iii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ; (iv) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-II

3. आयोग का गठनआयोग का गठनआयोग का गठनआयोग का गठन ।- बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा ।-

(i) अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष-राज्य सरकार के गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवा-निवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा ।

(ii) सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य- (क) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के गृह (आरक्षी) विभाग के सेवानिवृत या सेवारत दो अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त/नामित करेगा ।

(ख) उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा ''सदस्य-सचिव''''सदस्य-सचिव''''सदस्य-सचिव''''सदस्य-सचिव'' के रूप में नामित किया जायेगा ।

(ग) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग अन्य विभागों, यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग, एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अधिकतम 2 (दो) सदस्य नामित करेगा ।

उक्त सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के होगें ।

4444.... आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।-आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा : परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा : परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य- संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा ।

5555.... आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमाआयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमाआयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमाआयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा ।- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के समय अधिकतम आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी ।(cid:26)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:21)ील 2016 3 6666.... आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।- आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं गृह (आरक्षी) विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा ।

7777.... अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।- आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जायेगा एवं उनकी सेवा-शर्तें, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी ।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-III

सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा ।अनुशंसा कर सकेगा ।अनुशंसा कर सकेगा ।अनुशंसा कर सकेगा ।- 8888.... सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग

(1) आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, अधिकतम रू0 4200/- (चार हजार दो सौ) ग्रेड पे तक वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा ।

(2)(2)(2)(2) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की अनुसूची को, समय-समय पर, गृह (आरक्षी) विभाग के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकेगा ।

9999.... चयन की प्रक्रिया ।-चयन की प्रक्रिया ।-चयन की प्रक्रिया ।-चयन की प्रक्रिया ।- (1) आयोग, संलग्न अनुसूची के संवर्गीय पदों हेतु संबंधित पदों/विभागों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा :

परन्तु किसी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन आयोग कर सकेगा ।

(2) आयोग सदृश अर्हता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा । 10101010.... समूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबितसमूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबितसमूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबितसमूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबित चयन प्रक्रिया का अंतरण ।चयन प्रक्रिया का अंतरण ।चयन प्रक्रिया का अंतरण ।चयन प्रक्रिया का अंतरण ।- इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग अथवा पर्षद्‌ द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोगआयोगआयोगआयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी :

परन्तु, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर, जिनके संबंध में अन्य किसी आयोग अथवा पर्षद्‌ द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत संबंधित आयोग अथवा पर्षद्‌ द्वारा ही पूर्ण की जायेगी ।

अध्याय- अध्याय- अध्याय- अध्याय- IV

11111111.... वित्तीय प्रावधान ।-वित्तीय प्रावधान ।-वित्तीय प्रावधान ।-वित्तीय प्रावधान ।- (1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(2) आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा फीस प्राप्त कर सकेगा, जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा । 12121212.... लेखा एवं लेखा परीक्षणलेखा एवं लेखा परीक्षणलेखा एवं लेखा परीक्षणलेखा एवं लेखा परीक्षण ।- (1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की इकतीस मार्च को समाप्त होगा ।

(2) आयोग द्वारा अपने प्राप्ति-व्यय का सम्यक्‌ अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक्‌ संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सदस्य-सचिव का होगा ।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-V

13. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।- शक्तियों का प्रत्यायोजन ।- शक्तियों का प्रत्यायोजन ।- शक्तियों का प्रत्यायोजन ।- (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी ।

(2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का कर्त्तव्य एवं दायित्व तथा अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को आयोग के प्रशासनिक शाखा का कर्त्तव्य एवं दायित्व सौंप सकेंगें ।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 अ(cid:21)ील 2016 14. नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ ।- नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ ।- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ ।- नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ ।-

कार्यान्वित करने हेतु, यदि आवश्यक हो, राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी । (2) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, कार्य-प्रक्रिया संचालन नियमावली, विज्ञापनों के प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं के संचालन, व्यक्तित्व जाँच/मौखिक परीक्षाओं, शारीरिक क्षमता जाँच परीक्षाफलों के प्रकाशन, एवं अन्य चयन प्रक्रिया, यदि कोई हो तो, आदि के संचालन एवं अन्य कार्याें हेतु विनियमावली बना सकेगा ।

नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- राज्य सरकार द्वारा बनाया गया 15. नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी तथा यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय या दोनों सदन सहमत हो जाय कि ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए, तब वह नियम केवल उक्त संशोधन तक ही प्रभावी होगा या यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे संशोधन या निष्प्रभावी होने से उक्त अधिनियम के अधीन किया गया किसी कार्य की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 16. कठिनाईयों का निराकरण एवं निरसन ।- कठिनाईयों का निराकरण एवं निरसन ।- कठिनाईयों का निराकरण एवं निरसन ।- कठिनाईयों का निराकरण एवं निरसन ।- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु, अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो । (2) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निराकरण राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के हिंदी एवं अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर प्रकट हो तो हिन्दी पाठ का अभिभावी प्रभाव होगा ।

17. अवशिष्ट मामले ।- अवशिष्ट मामले ।- अवशिष्ट मामले ।- अवशिष्ट मामले ।- इस अधिनियम से संबंधित सभी अथवा कोई भी अवशिष्ट मामला राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा ।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति ।- निरसन एवं व्यावृत्ति ।- निरसन एवं व्यावृत्ति ।- निरसन एवं व्यावृत्ति ।- (1) इस अधिनियम की धारा-10 के अधीन आयोग को अंतरित मामलों तथा इस अधिनियम द्वारा आयोग को सौंपे गए संवर्गीय पदों हेतु चयन संबंधी मामलों की सीमा तक, संबंधित विभागों के नियुक्ति संबंधी आयोग/पर्षद्‌ के नियमों एवं नियमावली के संगत प्रावधान इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संबंधित विभागों के नियुक्ति संबंधी आयोग/पर्षद्‌ के पूर्व नियमों एवं नियमावली के संगत प्रावधान के द्वारा की गयी चयन की कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी मानों उक्त कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी हो ।

अनुसूची ।अनुसूची ।अनुसूची ।अनुसूची ।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोगबिहार पुलिस अवर सेवा आयोगबिहार पुलिस अवर सेवा आयोगबिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं से संबंधित पदों की

क्र0क्र0क्र0क्र0 पद का नाम विभाग ग्रेड-पे
1 2 3 4
1 पुलिस अवर निरीक्षक गृह (आरक्षी) विभाग ` 4200
2 प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) गृह (आरक्षी) विभाग ` 4200
3 कम्पनी कमांडर (गृहरक्षा वाहिनी) गृह (आरक्षी) विभाग ` 4200
4 फायर स्टेशन ऑफिसर (अग्निशाम पदाधिकारी) गृह (आरक्षी) विभाग ` 4200
5 आशु अवर निरीक्षक गृह (आरक्षी) विभाग ` 4200
6 आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती) गृह (आरक्षी) विभाग ` 2800
7 टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती) गृह (आरक्षी) विभाग ` 2800
8 आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से) गृह (आरक्षी) विभाग ` 2800
9 टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से) गृह (आरक्षी) विभाग ` 2800
10 अ॰नि॰ (एम॰कैडर) विशेष शाखा (गृह विभाग) ` 4200
11 स॰अ॰नि॰ (एम॰कैडर) गृह (आरक्षी) विभाग ` 2400
12. लिपिक (पुलिस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनों के) गृह (आरक्षी) विभाग ` 1900
13. अ.नि.(बेतार) वितंतु, गृह विभाग ` 4200
14. अ.नि. (तकनीकी) वितंतु, गृह विभाग ` 4200
15. सहायक अधीक्षक (गृह कारा) गृह (आरक्षी) विभाग ` 4200
16. पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी विभाग ` 4200
17. अवर निरीक्षक (उत्पाद एवं मद्य निषेध) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ` 4200
18. वनपाल वन एवं पर्यावरण विभाग ` 4200
19. प्रवर्तन अवर निरीक्षक परिवहन विभाग ` 4200
(cid:26)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:21)ील 2016 5

राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में नये पद को सम्मिलित नोट :-नोट :-नोट :-नोट :- राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में नये पद को सम्मिलित राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में नये पद को सम्मिलित राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में नये पद को सम्मिलित अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा । अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा । अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा । अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा ।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 अ(cid:21)ील 2016 उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सम्प्रति राज्य सरकार के अधीनस्थ समूह- 'ग' के पद जिनके लिए शारीरिक माप/जाँच या अन्य दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं अन्य पदों के लिए परीक्षाएँ आयोजित की जाती है। अत्यधिक कार्यबोझ रहने एवं इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक वृद्धि होने के कारण चयन प्रक्रिया पूरी करने में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कठिनाई हो रही है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिये एक अलग आयोग के गठन की आवश्यकता है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

¼uhrh'k dqekj½ भार-साधक सदस्य राजीव कुमार,राजीव कुमार,राजीव कुमार,राजीव कुमार,

पटना,पटना,पटना,पटना,

प्रभारी प्रभारी प्रभारी प्रभारी सचिवसचिवसचिवसचिव,,,,

दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक 31313131 मार्च 2016मार्च 2016मार्च 2016मार्च 2016

बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।बिहार विधान-सभा ।

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 269%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-04.269/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-04.269.