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5 vizhy 2016
सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-
सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1485—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा
बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा la'kksfधत बिहार
19 (4) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुये राज्य सरकार तात्कालिक प्रभाव से उत्पाद अधिनियम, 2016) की धारा-19 (4) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुये राज्य सरकार तात्कालिक प्रभाव से उत्पाद अधिनियम, 2016) की धारा- सम्पूर्ण राज्य में किसी अनुज्ञाधारी या किसी व्यक्ति द्वारा fons'kh शराब का थोक या खुदरा व्यापार और उपभोग पर शराब का थोक या खुदरा व्यापार और उपभोग पर सम्पूर्ण राज्य में किसी अनुज्ञाधारी या किसी
रोक लगाती है।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, बिहार-
के0 के0 पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।
5 vizhy 2016
सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1485—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 [(cid:10)(ल 2016
The 5th April 2016
No. 11/Nai Utpad Niti-01-03/2016-1485—In exercise of the powers conferred under Section-19(4) of the Bihar Excise Act, 1915 (as amended by Bihar Excise (Amendment) Act, 2016), the State Government hereby imposes ban on wholesale or retail trade and consumption of foreign liquor by any license holder or any person in the whole of the State of Bihar with immediate effect.
By Order of the Governor of Bihar,
K.K.PATHAK,