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सं॰ 07/स्था (नियुक्ति)-14/2013-540
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1 Qjojh 2016
प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति लिए तत्पष्चात् कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार लिए तत्पष्चात् कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार कतिपय दिनों के लिए तत्पष्चात् कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार इनकी प्रतिनियुक्ति तीन महीनों के लिए की जाती है। इनकी प्रतिनियुक्ति तीन महीनों के लिए की जाती है।
चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत् दिषा-निदेष दिया जाता है :- भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत् दिषा-निदेष दिया जाता है :- है, ऐसी स्थिति में भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत् दिषा-निदेष दिया जाता है :-
2. विषेष परिस्थिति में प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अ(cid:15)ील 2016 9. महिला प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष की होगी एवं यथासंभव उनसे प्राप्त विकल्प (option) के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। 10. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आधार जिला होगा। अर्थात एक जिले में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की अगली बार उक्त जिला से बाहर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 11. संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से प्रवर्तन तंत्र की मासिक प्रगति एवं अनुपस्थिति प्राप्त की जाएगी। इससे जिला स्तर पर बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। उपर्युक्त व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।
vkns'k%& इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित कराया जाय तथा सभी संबंधित को इसकी सूचना दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।
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