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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 April 2016

Published 05 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-05.282
Languages
English, Hindi

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सं॰ 07/स्था (नियुक्ति)-14/2013-540

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प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति लिए तत्पष्चात्‌ कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार लिए तत्पष्चात्‌ कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार कतिपय दिनों के लिए तत्पष्चात्‌ कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार इनकी प्रतिनियुक्ति तीन महीनों के लिए की जाती है। इनकी प्रतिनियुक्ति तीन महीनों के लिए की जाती है।

चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत्‌ दिषा-निदेष दिया जाता है :- भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत्‌ दिषा-निदेष दिया जाता है :- है, ऐसी स्थिति में भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत्‌ दिषा-निदेष दिया जाता है :-

2. विषेष परिस्थिति में प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की1. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक चार माह पर राज्य परिवहन आयुक्त प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक चार माह पर राज्य परिवहन आयुक्त प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक चार माह पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा की जाएगी। प्रतिनियुक्ति प्रधान सचिव की अनुमति से विषेष परिस्थिति में प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रधान सचिव की अनुमति से की जाएगी, जिसमें विषेष परिस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। ऐसी प्रतिनियुक्ति को की जाएगी, जिसमें विषेष परिस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। ऐसी प्रतिनियुक्ति को की जाएगी, जिसमें विषेष परिस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। ऐसी प्रतिनियुक्ति को सरकार के संज्ञान में लाया जाना आवष्यक होगा। सरकार के संज्ञान में लाया जाना आवष्यक होगा। 3. विभागीय चेकपोस्टों पर तीन पालियों हेतु कम से कम तीन-तीन प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अव विभागीय चेकपोस्टों पर तीन पालियों हेतु कम से कम तीन-तीन प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर विभागीय चेकपोस्टों पर तीन पालियों हेतु कम से कम तीन-तीन प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अव निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 4. वैसे जिले जो जी0टी0 रोड अथवा राष्ट्रीय उच्य पथ से जुड़े है, उनमें दो प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर वैसे जिले जो जी0टी0 रोड अथवा राष्ट्रीय उच्य पथ से जुड़े है, उनमें दो प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर वैसे जिले जो जी0टी0 रोड अथवा राष्ट्रीय उच्य पथ से जुड़े है, उनमें दो प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 5. वैसे जिले जहां वाहनों का निबंधन एवं राजस्व संग्रहण अधिक होता है, उनमें दो प्रवत वैसे जिले जहां वाहनों का निबंधन एवं राजस्व संग्रहण अधिक होता है, उनमें दो प्रवर्तन वैसे जिले जहां वाहनों का निबंधन एवं राजस्व संग्रहण अधिक होता है, उनमें दो प्रवत निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 6. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति आवष्यकतानुसार चार महीनों के लिए की प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति आवष्यकतानुसार चार महीनों के लिए की प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति आवष्यकतानुसार चार महीनों के लिए की जाएगी, जो माह के प्रथम कार्य दिवस से प्रभावी होगा। जाएगी, जो माह के प्रथम कार्य दिवस से प्रभावी होगा। 7. नई प्रतिनियुक्ति के समय गत प्रतिनियुक्ति स्थान पर प्रवत र्न निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा की नई प्रतिनियुक्ति के समय गत प्रतिनियुक्ति स्थान पर प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा की गयी राजस्व संग्रहण की उपलब्धि ध्यान में रखी जाएगी। गयी राजस्व संग्रहण की उपलब्धि ध्यान में रखी जाएगी। 8. नयी प्रतिनियुक्ति के समय प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के विरूद्ध प्राप्त आरोप, परिवाद पत्र, नयी प्रतिनियुक्ति के समय प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के विरूद्ध प्राप्त आरोप, परिवाद पत्र, नयी प्रतिनियुक्ति के समय प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के विरूद्ध प्राप्त आरोप, परिवाद पत्र, जाँच प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रषासनिक/अनुषासनिक आधार पर की जाएगी। जाँच प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रषासनिक/अनुषासनिक आधार प र की जाएगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अ(cid:15)ील 2016 9. महिला प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष की होगी एवं यथासंभव उनसे प्राप्त विकल्प (option) के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। 10. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आधार जिला होगा। अर्थात एक जिले में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की अगली बार उक्त जिला से बाहर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 11. संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से प्रवर्तन तंत्र की मासिक प्रगति एवं अनुपस्थिति प्राप्त की जाएगी। इससे जिला स्तर पर बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। उपर्युक्त व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।

vkns'k%& इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित कराया जाय तथा सभी संबंधित को इसकी सूचना दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 2%2'5)1+200'ड(cid:17)-ट.-प(cid:17)-? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-05.282/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-05.282.