(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
ॢबह(cid:4)र गजट
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 17 चै(cid:22) 1938 (श0) सं(cid:8)या 14 पटना, बुधवार, ————————
6 अ#ील 2016 (ई0) 'वषय-सूची
पृष ्ठ भाग-1—(cid:1)नयुि1त, पद4थापन, बदल(cid:15), शि1त, छु 7ी और अ9य :यि1तगत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—4वयंसेवक गु?मA के समादे-टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैE(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKLम, छा(cid:22)वृिMत #दान, आNद।
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भाग-1-ग—OशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आNद ---
भाग-2—Pबहार-राRयपाल और कायाKSयIA Tवारा (cid:1)नकाले गये 'व(cid:1)नयम, आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम आNद। 6-8 भाग-3—भारत सरकार, पिVचम बंगाल सरकार और उXच 9यायालय के आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राRय गजटA के उ[रण। ---
भाग-4—Pबहार अUध(cid:1)नयम ---
पृ-ठ भाग-5—Pबहार 'वधान मंडल म^ पुर:4था'पत 'वधेयक, उ1त 'वधान मंडल म^ उप4था'पत या उप4था'पत `कये जानेवाले #वर सOम(cid:1)तयA के #(cid:1)तवेदन और उ1त 'वधान मंडल म^ पुर:4थापन के पूवK #काOशत 'वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अUध(cid:1)नयम िजनपर रा-Eप(cid:1)त कa Rये-ठ अनुम(cid:1)त Oमल चुकa है। ---
भाग-8—भारत कa संसद म^ पुर:4था'पत 'वधेयक, संसद म^ उप4था'पत #वर सOम(cid:1)तयA के #(cid:1)तवेदन और संसद म^ उप4था'पत #वर सOम(cid:1)तयA के #(cid:1)तवेदन और संसद म^ पुर:4थापन के पूवK #काOशत 'वधेयक। ---
भाग-9—'वbापन
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भाग-9-क—वन 'वभाग कa नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—(cid:1)न'वदा सूचनाएं, पcरवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इMयाNद। 9-9
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पूरक
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पूरक-कPबहार गजट, 6 अ#ील 2016 2
भ(cid:2)ग(cid:4)1
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लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागलोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागलोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागलोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ——— अधिसूचनाएं 8 जनवरी 2016
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-20—श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0-5, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के रूप में मुख्य अभियंता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह अपने कार्याें के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (मो0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें ।
2. इसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-21—श्री अषोक कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), बिहार राज्य जल पर्षद, पटना की सेवायें नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल-2, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह अपने कार्याें के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (रूपांकण) के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें ।
2. इसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-22—श्री विनय कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिन्हा अपने कार्याें के अतिरिक्त प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल-4, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें।
2. इसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-23—श्री राज किषोर सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-24—श्री सुरेष प्रसाद शूर, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के रूप में मुख्य अभियंता के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-25—श्री रमाकान्त सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-26—श्री निर्मल कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के रूप में मुख्य अभियंता के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-27—श्री दयाषंकर मिश्र, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), बुडको, पटना की सेवायें नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के रूप में संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।3 Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016 सं॰ 1/पी0-2-103/2014-28—श्री विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-29—श्री रमण जी झा, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढ़ाका को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल सं0-3, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-30—श्री लाल बाबू महतो, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), बुडको, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के रूप में मुख्य अभियंता के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-31—श्री अजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), उप-सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के रूप में विषेष पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिन्हा अपने कार्याें के अतिरिक्त अभियंता प्रमुख-सह-विषेष सचिव के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें ।
2. इसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-32—श्री अषोक कुमार-I, कार्यपालक अभियंता (मो0-II), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी0-2-103/2014-33—श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पष्चिम, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-34—श्री संजय दूबे, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-35—श्री रामचन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-103/2014-36—श्री चन्द्रेष्वर राम, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्दराजेन्दराजेन्दराजेन्द्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।
———
15 दिसम्बर 2015
सं॰ 1/पी0-2-102/2015-734—श्री निखिलेन्दु निखिल, अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सम्प्रति तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में मुख्य अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियां प्रक्षेत्र, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-102/2015-735—श्री सतीष चन्द्र मिश्रा, अधीक्षण अभियंता (असैनिक), विषेष पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में मुख्य अभियंता (रूपाकंण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016 4 सं॰ 1/पी0-2-102/2015-736—श्री परमानन्द शर्मा, अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में मुख्य अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-102/2015-737—श्री दिनेष कुमार, अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान् में अगले आदेष तक प्रभारी के रूप में मुख्य अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 1/पी0-2-102/2015-738—श्री दिनेष्वर प्रसाद सिंह, मुख्य अभियंता (रूपाकंण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना को अगले आदेष तक स्थानांतरित करते हुए मुख्य अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्दराजेन्दराजेन्दराजेन्द्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।
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11 दिसम्बर 2015
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-710—श्री कुन्दन कुमार भार्गव, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, झाझा (जमुई) को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सिकन्दरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री भार्गव को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-711—श्री प्रदीप कुमार झा, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रामनगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री झा को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-712—श्री नरेन्द्र नारायण चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, जहानाबाद को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, घोषी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री चौधरी को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-713—श्री प्रीतिष शेखर, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, चकिया को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, ढ़ाका का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री शेखर को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-714—श्री अमर लाल रजक, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, पुपरी को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बेलसंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री रजक को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-715—श्री डेविड कुमार चतुर्वेदी, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवगछिया को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, भागलपुर-1 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री चतुर्वेदी को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-716—श्री रवि प्रकाष, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, चंडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री प्रकाष को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-717—श्री सुरेन्द्र पासवान, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, एकंगरसराय को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हिलसा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री पासवान को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-718—श्री आदित्य शंकर, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, झंझारपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री शंकर को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-719—श्रीमती अनुपम, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, जयनगर को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्रीमती अनुपम को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-720—श्री संजय कुमार मिश्र, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, गोपालगंज को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बरौली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री मिश्र को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।5 Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016 सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-721—श्री जितेन्द्र कुमार आर्य, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बारसोई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री आर्य को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-722—श्री अभिषेक रंजन, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हाजीपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री रंजन को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-723—श्री सुबोध शंकर, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बक्सर को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, डुमराँव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री शंकर को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-724—श्री प्रिंस कुमार, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री कुमार को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-725—श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हलसी को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा-2 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री कुमार को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
सं॰ 1/एम0-1-1047/2015-726—श्री राहुल कुमार, प्राक्कलक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बरबीघा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इसके लिए श्री कुमार को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
2. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्दराजेन्दराजेन्दराजेन्द्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, ्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।
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वणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
30 मार्च 2016
सं॰ 6/गो0-34-01/2016-1232—वा0कर-श्रीमती कंचन बाला, वाणिज्य-कर पदाधिकारी अंकेक्षण मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 6/ गो0-34-01/2016-1233—वा0कर-सुश्री अनुपमा कुमारी, परीक्ष्यमान वाणिज्य -कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।
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[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)
ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?
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Website: http://egazette.bih.nic.in
Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016 6भ(cid:2)ग(cid:4)2
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वाणिज्य-कर विभाग
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21 ekpZ 2016
सं॰ 6/प्रो0-6-04/2015-(खंड-2)- 1174—विभागीय अधिसूचना संख्या-6/प्रो॰-06-01/ 2015-1029 दिनांक 11.03.2016 के क्रम संख्या-48 (श्री सुभाष चन्द्र झा) के स्तम्भ 3 में प्रथम योगदान की तिथि 19.02.92 एवं स्तम्भ 4 में द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि 19.02.12 के स्थान पर ''क्रम संख्या-48 के स्तम्भ 3 में प्रथम योगदान की तिथि 19.05.92 एवं स्तम्भ 4 में 19.05.12'' पढ़ा जाय। 2. शेष यथावत् रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।
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सं॰ 08/आरोप-01-313/2014,सा॰प्र॰-412
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
9 जनवरी 2015
श्री उमेश कुमार वर्मा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-144/08, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया के विरूद्ध हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-17963, दिनांक 29.12.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। इस बीच श्री वर्मा दिनांक 31.12.2014 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हुए है। फलतः श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के अन्तर्गत स्वतः सम्परिवर्तित हो गयी है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
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सं॰ 08/आरोप-01-04/2014सा॰-16489
संकल्प
1 दिसम्बर 2014
विभागीय संकल्प सं॰-08/आरोप-01-04/2014, सा॰मा॰-12108, दिनांक 01.09.2014 द्वारा श्री शशि भूषण पाठक, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-340/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सुपौल, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी। श्री पाठक दिनांक30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभी तक चल रही है।7 Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016 अतः श्री शशि भूषण पाठक, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-340/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 का नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
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सं॰ 08/आरोप-01-04/2014सा॰-16804
संकल्प
8 दिसम्बर 2014
श्री रामेश्वर सिंह, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-404/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं यथा (i) कमल चौधरी के घर से कोशी बांध तक सड़क निर्माण एवं (ii) मध्य विद्यालय, सकडा, पहाड़पुर का भवन मरम्मति (योजना सं॰-14/90-91 विधायक योजना) में बरती गयी अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-294, दिनांक 22.06.1996 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' के आधार पर विभागीय पत्रांक-3735, दिनांक 07.04.1997 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह ने अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक 25.06.1997 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को विभागीय पत्रांक-2150, दिनांक 28.02.1998 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा को भेजते हुए श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी।
जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-2006 दिनांक 23.09.2014 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त हुआ जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया गया। प्राप्त मंतव्य एवं पूरे घटना क्रम के सम्यक् समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि श्री सिंह का पंचायत के कनीय अभियंता एवं अन्य कर्मियों के कार्यो पर मजबूत पकड़ नहीं थी एवं नियंत्रण का अभाव था। उक्त स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर, सहरसा सम्प्रति उप विकास आयुक्त, नवादा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (1) एवं 19 के तहत निम्नलिखित शास्ति दंड संसूचित किया जाता है :-
(1) निन्दन (आरोप वर्ष के प्रभाव से) आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
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सं॰ 08/आरोप-01-04/2014सा॰-16904
संकल्प
9 दिसम्बर 2014
श्री सूर्यनारायण सिंह, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-354/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सीवान (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' में दाखिल खारिज में अनियमितता, शस्त्र अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण, पंजीकरण इत्यादि में गड़बड़ी, स्थानांतरण यात्रा भत्ता की निकासी का प्रयास और सरकारी हितों के विपरीत कार्य करने आदि का आरोप आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-221, दिनांक 10.08.2006 द्वारा प्रतिवेदित किये गये थे।
श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-19756, दिनांक 31.12.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जो दिनांक 30.09.2014 को उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित हो गई।
जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-894 दिनांक 31.03.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध कुल-14 गठित आरोपों में से सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।
प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रशासनिक प्र—ति के है। कोई भी आरोप सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं नियम विरूद्ध आदेश पारित करने से संबंधित नहीं है। श्री सिंह सेवानिवृत्त हो चुके है। फलतः बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-139 के तहत तभी कार्रवाई हो सकती है, जब कदाचार के प्रमाणित मामले हो और आरोपी का सेवा काल असंतोषजनक रहा हो। Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016 8 श्री सूर्यनारायण सिंह, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-354/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सीवान (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की प्र—ति एवं आरोपित पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति के मद्येनजर सम्यक् विचारोपरांत प्रमंडलीय आयुक्त के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।
आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
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Website: http://egazette.bih.nic.in
9 Pबहार गजट, 6 अ#ील 2016भाग-9(ख)
और सवKसाधारण सूचनाएं इMयाNद।
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सूचना ——
No. 407—I, SHAVITRI KUMARI, W/o Deo Chandra Mishra Changed my name to Savitri Mishra vide Affti. No 13 Dated 29.11.14 sworn before Notary Prabhakar Jha Muz.
SHAVITRI KUMARI.
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