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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
15151515 जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016
सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)-08-04/2013/96
सि0 (मोति0)-08-04/2013/96—श्री दिलीप कुमार (आई0डी0-4471) तत्कालीन कार्यपालक श्री दिलीप कुमार (आई0डी0-4471) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना शीर्ष 2700 में अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना शीर्ष 2700 में अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना शीर्ष 2700 में
आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उपलब्ध कराये गये आवंटन के विरूद्ध समानुपातिक व्यय नहीं होने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उपलब्ध कराये गये आवंटन के विरूद्ध समानुपातिक व्यय नहीं होने
विभागीय पत्रांक 1124 दिनांक 16.09.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।
13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।
13 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी श्री कुमार अपने पत्रांक 542 दिनांक 05.10.13 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी श्री कुमार अपने पत्रांक 542 दिनांक 05
समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय पत्रांक 40 दिनांक 26 समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय पत्र ांक 40 दिनांक 26.04.12 द्वारा मुख्य
20 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ। श्री कुमार के अनुसार उसकी प्रति पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर को 30.20 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ। श्री कुमार के अनुसार उसकी प्रति पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर को 30
12 को उपलब्ध कराई गई। श्री कुमार ने आवंटन पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है, फिर भी विभाग उन्हें दिनांक 16.06.12 को उपलब्ध कराई गई। श्री कुमार ने आवंटन पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है, फिर भी विभाग 12 को उपलब्ध कराई गई। श्री कुमार ने आवंटन पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है, फिर भी विभाग से दिनांक 26.04.12 को निर्गत आवंटन का पत्र श्री कुमार को 16 12 को प्राप्त होने से कार्य के प्रति उनकी 12 को निर्गत आवंटन का पत्र श्री कुमार को 16.06.12 को प्राप्त होने से कार्य के प्रति उनकी उदासीनता को परिलक्षित करता है। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में यह कहना कि जब सक्षम पदाधिकारी द्वारा उदासीनता को परिलक्षित करता है। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में यह कहना कि जब सक्षम पदाधिकारी द्वारा उदासीनता को परिलक्षित करता है। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में यह कहना कि जब सक्षम पदाधिकारी द्वारा
रस्थति में समानुपातिक व्यय हो पाता समय पर कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई तो ऐसी परिस्थति में समानुपातिक व्यय हो पाता समय पर कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई तो ऐसी पि
मान्य नहीं किया जा सकता। श्री कुमार द्वारा 29.422 लाख रूपये के विरूद्व 15.608 लाख रूपये (53 मान्य नहीं किया जा सकता। श्री कुमार द्वारा 29
608 लाख रूपये (53%) का खर्च किया गया है। लेकिन प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्णित कार्य वित्तीय वर्ष के किस माह में कराया गया गया है। लेकिन प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्णित कार्य वित्तीय वर्ष के किस माह में कराया गया गया है। लेकिन प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्णित कार्य वित्तीय वर्ष के किस माह में कराया गया 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 और न ही स्वीकृत कार्यक्रम पर कोई कार्रवाई की गई, जिसके कारण समानुपातिक खर्च नहीं हो पाया, जिसके लिए श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को उत्तरदायी माना जा सकता है। अतः मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्व विभागीय अधिसूचना सं0-1410 दिनांक 22.06.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
1. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड।
उक्त दण्ड के विरूद्व श्री कुमार द्वारा पुनिर्वलोकन अर्जी दिनांक 07.09.15 समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त इसमें कोई नया विचारणीय तथ्य नहीं पाये जाने के कारण इसे अस्वीकृत किये जाने एवं पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0-1410 दिनांक 26.06.15 द्वारा एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड बरकरार रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित दण्ड '' एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड बरकरार रखा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 291-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in