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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2016

Published 11 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-11.293
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 22 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 293) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016

जल संसाधन विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 19191919 जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016

सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-03/2012

2013 द्वारा निम्न बिन्दु पर स्पष्टीकरण पूछा गया।

2014 के द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित उक्त के आलोक में श्री सिन्हा ने अपने पत्रांक 476 दिनांक 05.07.2014 के द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित

दन के निष्कर्ष में उद्धृत किया है कि वर्णित परिस्थिति में परिमाण विपत्र की दर ) उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उद्धृत किया है कि वर्णित परिस्थिति में परिमाण विपत्र की दर 86 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई। निविदा बिक्री की तिथि 17.09.2010 से 28

22/नि0सि0(मुज0)-06-03/2012/125—श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा (1760), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा (1760), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-2, पटना के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-2, पटना के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-2, पटना के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं कमलादित्य कन्सट्रक्शन कम्पनी को मुख्य अभियंता, जल स ंसाधन विभाग के बाल्मीकिनगर परियोजनान्तर्गत नेपाल एवं कमलादित्य कन्सट्रक्शन कम्पनी को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के बाल्मीकिनगर परियोजनान्तर्गत नेपाल हितकारी योजना के तहत नहर पुनस्र्थापन कार्यों के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, हितकारी योजना के तहत नहर पुनस्र्थापन कार्यों के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, हितकारी योजना के तहत नहर पुनस्र्थापन कार्यों के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से कराई गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त पटना से कराई गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त पटना से कराई गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 24.10.2013 द्वारा निम्न बिन्दु पर स्पष्टीकरण पूछा गया। (i) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17 ) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17.08. ) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17 Additional Performance Guarantee Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee 2010 के कंडिका (4) के द्वारा Serious Unbalanced Rate की माँग निविदाकार से लिये जाने का प्रावधान है। मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी की माँग निविदाकार से लिये जाने का प्रावधान है। मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी की माँग निविदाकार से लिये जाने का प्रावधान है। मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी योजना-2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित पुनस्र्थापन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना में योजना-2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित पुनस्र्थापन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना में योजना-2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित पुनस्र्थापन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना में Additional Performance Guarantee uarantee से संबंधित तथ्य का उल्लेख नहीं रहने के कारण आपसे अपेक्षित था कि से संबंधित तथ्य का उल्लेख नहीं रहने के कारण आपसे अपेक्षित था कि आप अपने स्तर से उक्त तथ्य का अनुपालन करते हुए संशोधित निविदा सूचना आमंत्रित करने हेतु संबंधित कार्यपालक आप अपने स्तर से उक्त तथ्य का अनुपालन करते हुए संशोधित निविदा सूचना आमंत्रित करने हेतु संबंधित कार्यपालक आप अपने स्तर से उक्त तथ्य का अनुपालन करते हुए संशोधित निविदा सूचना आमंत्रित करने हेतु संबंधित कार्यपालक सरकार को भारी राजस्व की अभियंता को निदेशित करते, जिसका अनुपालन आपके स्तर से नहीं किया गया। फलस्वरूप सरकार को भारी राजस्व की अभियंता को निदेशित करते, जिसका अनुपालन आपके स्तर से नहीं किया गया। फलस्वरूप क्षति हुई। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। क्षति हुई। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। उक्त के आलोक में श्री सिन्हा ने अपने पत्रांक 476 दिनांक 05 किया, जिसमें मुख्यतः निम्न बातें कही गयी है- किया, जिसमें मुख्यतः निम्न बातें कही गयी है- (i) उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवे से प्रतिशत कम दर उद्धृत करने की स्थिति में Additional Performance Guarantee का मामला नहीं बनता है। का मामला नहीं बनता है। से प्रतिशत कम दर उद्धृत करने की स्थिति में (ii) नेपाल हितकारी योजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर दाँया एफलक्स बाँध, तहियाँ ख् ) नेपाल हितकारी योजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर दाँया एफलक्स बाँध, तहियाँ खोला मार्जिनल ) नेपाल हितकारी योजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर दाँया एफलक्स बाँध, तहियाँ ख् 08.2010 को ई-टेण्डरिंग बाँध एवं दोन शाखा नहर के पुनस्र्थापन के लिए मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर द्वारा दिनांक 27.08 बाँध एवं दोन शाखा नहर के पुनस्र्थापन के लिए मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर द्वारा दिनांक 27 2010 से 28.09.2010 तथा के माध्यम से 161.86 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई। निविदा बिक्री की तिथि 17 निविदा प्राप्ति तिथि 29.09.2010 थी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 (iii) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3740 दिनांक 08.09. 2010 द्वारा S. B. D. के कतिपय प्रावधान के क्लेरिफिकेशन के संबंध में एक पत्र प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 21.09.2010 को प्राप्त हुआ। मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग, पटना से दिनांक 23.09.2010 को यह पत्र मोनिटरिंग अंचल संख्या-2, पटना को प्राप्त हुआ। जिसे कार्यपालक अभियंता, मोनिटरिंग प्रमंडल को अग्रसारित किया गया। इस पत्र के साथ संलग्न पत्रांक 3376 दिनांक 17.08.2010 में संवेदक द्वारा Serious Unbalanced Rate उद्धृत करने की स्थिति में उनसे Additional Performance Guarantee लिये जाने का निदेश दिया गया है। (iv) उपरोक्त कार्य के तकनीकी बीड का निष्पादन विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 03.01.2011 को किया गया। तकनीकी बीड में वैध पाये गये तीन अदद निविदादाताओं का दर अनुसूचित दर से 15% कम एवं समान रहने के कारण दिनांक 20.01.11 को विभागीय निविदा समिति द्वारा ड्रॉ ऑफ लॉट्‌स से निविदादाता का चयन करने हेतु मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर निदेशित किये गये। ड्रॉ ऑफ लॉट्‌स में सफल कमलादित्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को अनुसूचित दर से 15% कम दर पर कार्य आवंटित किया गया। (v) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 3740 दिनांक 08.09.10 एवं 3376 दिनांक 12.08.2010 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। अगर पूर्व में कोई निविदा आमंत्रित की गई है या निष्पादन की प्रक्रिया में है तो उल्लेखनीय पत्र के शर्त्त के साथ पुनर्निविदा आमंत्रित की जाय। (vi) मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग या विभाग द्वारा भी पुनर्निविदा के संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिया गया। कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी मुख्य नहर प्रमंडल, बाल्मीकिनगर, अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, बाल्मीकिनगर तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर द्वारा भी पुनर्निविदा के संदर्भ में कोई दिशा निदेश की माँग नहीं की गई। मोनिटरिंग अंचल के सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा भी संचिका पर कोई दिशा निर्देश की माँग नहीं की गई। (vii) मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर द्वारा निविदा को शर्त्त की स्वीकृति मोनिटरिंग अंचल से नहीं ली गईं। मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 27.01.2011 को कार्य आवंटित किया गया लेकिन उन्होंने Additional Performance Guarantee लेने का आदेश कार्यपालक अभियंता को नहीं दिया। उनके द्वारा विभाग के संज्ञान में भी इसे नहीं लाया गया। (viii) Additional Performance Guarantee की राशि संवेदक से जमानत के रूप में ली जानेवाली राशि है। यह सरकारी राजस्व नहीं है। कार्य समय पर संतोषप्रद ढंग से समाप्त हो जाने पर यह राशि संवेदक को लौटा दी जाती है। सिर्फ कार्य के विखंडन के मामले में इस राशि को जप्त की जाती है एवं राजस्व में जमा की जाती है। श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये। Additional Performance Guarantee लेने से संबंधित पत्र श्री सिन्हा को दिनांक 23.09.2010 को प्राप्त हुआ। विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड का निष्पादन दिनांक 03.01.2011 को किया गया। तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलकर मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर को पत्रांक-28 (आ0) शिविर, पटना दिनांक 13.01.2011 द्वारा वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित किया गया। वित्तीय बीड में निविदीत दर अनुसूचित दर से 15% नीचे एवं समान थे। दर समान रहने के कारण ड्रॉ ऑफ लॉट्‌स से तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर को दिनांक 20.01.2011 को सफल निविदादाता का चयन करने को निदेशित किया गया। निविदीत दर अनुसूचित दर से 15% कम रहने के कारण Additional Performance Guarantee लेने का मामला बना। इनसे संदर्भित पत्र श्री सिन्हा को दिनांक 23.09.2010 को ही प्राप्त हो गया था। इनके द्वारा Additional Performance Guarantee के बारे में विभाग को संज्ञान में लाकर पुनर्निविदा आमंत्रित करने/ Additional Performance Guarantee प्राप्त करने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया जाना चाहिए था, जो श्री सिन्हा ने नहीं किया। अतः इसके लिए श्री सिन्हा दोषी माने गये हैं। Additional Performance Guarantee की राशि राजस्व नहीं है। अतएव राजस्व हानि का मामला नहीं बनता है। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा (1760), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को विभागीय अधिसूचना सं0-1665 दिनांक 24.07.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है। ''निन्दन वर्ष 2010-11'' उक्त दण्ड के विरूद्व श्री सिन्हा के द्वारा विभाग में पूर्वविलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न बाते कही गयी हैः- (i) पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3740 दिनांक 08.09.10 में उल्लेख नहीं था कि अगर कोई निविदा पूर्व में आमंत्रित की गई है या निष्पादन की प्रक्रिया में है तो पूर्णनिविदा आमंत्रित की जाय। इसलिये मेरे मन में यह बात नहीं आयी कि नेपाल हितकारी योजना भी पूर्णनिविदा की जाय। (ii) विभागीय निविदा समति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति की बैठक में भी समिति के अध्यक्ष, अभियन्ता प्रमुख (मध्य), मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग तथा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर तथा क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी इस बिन्दु पर कोई बात उठाई नहीं गयी थी। 3

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016

(iii) वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति में भी अभियन्ता प्रमुख (मध्य), मुख्य अभियन्ता, वाल्मीकिनगर द्वारा भी पूर्णनिविदा पर केाई बात नहीं उठायी गयी। योजना एवं मोनेटरिंग अंचल सं0-2 के सहायक अभियन्ता एवं कार्यपालक अभियन्ता द्वारा भी पूर्णनिविदा से संबंधित संचिका उपस्थापित नहीं की गयी। (iv) विभागीय स्तर पर निविदा आमंत्रित करने एवं शर्त के संबंध में कई दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे है। सामान्यतः विभागीय पत्र के आलोक में निर्गत शर्त के अनुरूप पुर्णनिविदा आमंत्रित की जाती हे। निर्गत तिथि के पूर्व के निविदा पर पुर्णनिविदा करने की परिपाटी नहीं है। अगर विभागीय पत्र में यह उल्लेखित रहता की पूर्व में आमंत्रित निविदा नई शर्त के साथ पूर्णनिविदा की जाय तो मेरे द्वारा भी विभाग को संज्ञान में लाकर पूर्णनिविदा आमंत्रित करने एवं Additional Performance Guarantee प्राप्त करने का निदेश दिया जाता। चूॅकि पत्र में एैसा कोई शर्त नहीं था। फलतः पूर्णनिविदा करने अथवा Additional Performance Guarantee प्राप्त करने का निदेश क्षेत्रिय पदाधिकारियों को नहीं दिया गया। Additional Performance Guarantee की राशि राजस्व नहीं होता है। इसलिये इस मामले में राजस्व हानि का मामला नही बनता है। एवं उनके द्वारा कोई विभागीय आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है। अतः संसूचित दण्ड निन्दन वर्ष 2010-11 को विलोपित करने का अनुरोध श्री सिन्हा के द्वारा किया गया है। श्री सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा समर्पित पूर्णविलकोन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें निम्न तथ्य पाये गयेः- श्री सिन्हा ने अपने पूर्णविलोकन अर्जी में कहा गया है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3740 दिनांक 08.09.10 के आलोक में Additional Performance Guarantee के संदर्भ में विभागीय स्तर से निविदा आमंत्रित करने एवं शर्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश नहीं था। अगर विभागीय पत्र में यह उल्लेखित रहता की पूर्व में निविदा में नई शर्त के साथ पूर्णनिविदा की जाय तो मेरे द्वारा Additional Performance Guarantee के संदर्भ में विभाग को संज्ञान में लाकर पूर्णनिविदा करने अथवा Additional Performance Guarantee प्राप्त करने का निदेश क्षेत्रिय पदाधिकारियों को दिया जाता। श्री सिन्हा का उक्त कथन को स्वीकार योग्य नहीं माना जाता है। क्योंकि नियमानुसार पथ निर्माण विभाग से किसी तरह क निर्गत पत्र सभी कार्य विभाग के लिये सरकुलर (Circular) माना गया है। एवं उसी तिथि से प्रभावी माना जाता है। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त श्री सिन्हा द्वारा अपने बचाव बयान में वही तथ्य उद्वित किया गया है जो पूर्व के अपने स्पष्टीकरण में दिया गया था। ऐसा कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे परिलक्षित हो सकें की इनके द्वारा पथ निर्माण विभाग के संदर्भित तथ्यों से संबंधित पत्र के आलोक में कारवाई की गयी है। अतएव श्री सिन्हा के पूर्णविलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0-1665 दिनांक 24.07.15 द्वारा संसूचित दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए पूर्व के दण्ड ''निन्दन वर्ष 2010-11'' को बरकरार रखा जाता है तथा उक्त आदेश श्री सिन्हा को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 293-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-11.293/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-11.293.