िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 22 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 294) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
25252525 जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016
सं0 22/नि0सि0(सम0)-02-11/2013
22/नि0सि0(सम0)-02-11/2013/156—श्री कमलेश्वरी सिंह (आई0 डी0 जे0-5497), सहायक (आई0 डी0 जे0-5497), सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमण्डलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमण्डलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमण्डलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि
मतता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। 2013 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। 2013 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में बरती गयी अनियि
उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित
14 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह के विरूद्ध निम्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1411 दिनांक 23.09.14 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह के विरूद्ध निम्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1411 दिनांक 23
आरोप गठित किये गये।
1. बोल्डर क्रेटिंग में प्रावधानित बोल्डर क्रेटिंग की मोटाई 0
बोल्डर क्रेटिंग में प्रावधानित बोल्डर क्रेटिंग की मोटाई 0.6 के जगह पर स्थलीय जाँच में 0
6 के जगह पर स्थलीय जाँच में 0.48 पाया गया।
38 घन मीटर है परन्तु मापपुस्त में बोल्डर की साथ ही लेईंग रजिस्टर के अनुसार कुल निर्गत बोल्डर की मात्रा 19.38 घन मीटर है परन्तु मापपुस्त में बोल्डर की साथ ही लेईंग रजिस्टर के अनुसार कुल निर्गत बोल्डर की मात्रा 19
ाना परिलक्षित करता है कि संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग में खपत 39.32 घन मीटर दिखाया जाना परिलक्षित करता है कि संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग में ाना परिलक्षित करता है कि संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग में अनियमितता बरतते हुए वास्तविक बोल्डर खपत से अधिक मापपुस्त में प्रविष्टि किया गया है। अनियमितता बरतते हुए वास्तविक बोल्डर खपत से अधिक मापपुस्त में प्रविष्टि किया गया है।
कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज 2. कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज 3mx1.5mx0.6m दर्शाते हुए voids
voids की कटौती कर बोल्डर खपत की मात्रा की गणना की गई है। उसी बोल्डर की कटौती कर बोल्डर खपत की मात्रा की गणना की गई है। उसी बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 30% काटी गयी voids
3mx1.59mx0.48m voids के स्थान पर कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी 3mx1.59mx0.48m दर्ज करते हुए 20% voids बिना कोई औचित्य के काटी गयी है एवं न ही कोई जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया बिना कोई औचित्य के काटी गयी है एवं न ही कोई जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 है जो परिलक्षित करता है कि मनमाने ढंग से voids की कटौती की गयी है जो नियम के विरूद्ध है एवं वास्तविक बोल्डर खपत की मात्रा भी संदिग्ध हो जाता है।
श्री सिंह ने अपने बचाव बयान/स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी के अनुसार जो मात्रा आता है वही मात्रा मेरे (सहायक अभियंता) द्वारा वास्तविक मापी के आधार पर भी आता है। इसलिए कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी को काटा नहीं गया एवं मात्रा को रहने दिया गया। जिसके कारण भ्रम हो गया। बोल्डर की खपत 22.68 घन मीटर ही है। इसी मात्रा का अंतिम विपत्र मापपुस्त सं0 1564 में अंकित की गयी है जो निम्न प्रकार हैः-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | संवेदक का नाम | अवधि | मापपुस्त सं0 एवं पृष्ठ सं0 | बोल्डर की मात्रा (घन मीटर) |
| 1. | मे0 अरूण प्रसाद | 01.08.13 से 13.08.13 | 1564 पृ0 90 Item No.14 | 3.78 |
| 2. | मे0 जितेन्द्र कुमार | 01.08.13 से 15.08.13 | 1564 पृ0 75 Item No.5 | 3.78 |
| 3. | मे0 अरूण प्रसाद | 16.08.13 से 31.08.13 | 1564 पृ0 94 Item No.7 | 1.89 |
| 4. | मे0 जितेन्द्र कुमार | 16.08.13 से 31.08.13 | 1564 पृ0 79 Item No.16 | 1.89 |
| 5. | मे0 अरूण प्रसाद | 01.09.13 से 15.09.13 | 1564 पृ0 64 Item No.08 | 11.34 |
1. मे0 अरूण प्रसाद 01.08.13 से 13.08.13 1564 पृ0 90 Item No.14 3.78 2. मे0 जितेन्द्र कुमार 01.08.13 से 15.08.13 1564 पृ0 75 Item No.5 3.78 3. मे0 अरूण प्रसाद 16.08.13 से 31.08.13 1564 पृ0 94 Item No.7 1.89 4. मे0 जितेन्द्र कुमार 16.08.13 से 31.08.13 1564 पृ0 79 Item No.16 1.89 5. मे0 अरूण प्रसाद 01.09.13 से 15.09.13 1564 पृ0 64 Item No.08 11.34 कुल 22.68 धन मीटर बोल्डर क्रेटिंग कार्य खाली सिमेन्ट के बोरा में बालू भरकर नाइलेन क्रेटिंग कर बनाये गये बेडवार वेस के उपर बाक्स बनाकर बोल्डर क्रेटिंग की गयी है। उसका वास्तविक मापी लेकर 20% voids की कटौती की गयी है। उड़नदस्ता द्वारा भी स्थल पर इसकी मापी ली गयी एवं मापपुस्त के अनुसार ही पाया गया। बोल्डर आपूर्ति नहीं ली गयी है। विभागीय बोल्डर 35.20 घन मीटर ढुलाई कर वीरवास स्थल पर स्थानान्तरण किया गया है एवं उसी मात्रा में से 22. 68 घन मीटर बोल्डर खर्च करने के बाद 15.52 घन मीटर अवशेष रह गया है। संवेदक को अभीतक भुगतान नहीं किया गया है। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण/बचाव बयान की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में आरोप सं0 1 के संदर्भ में पाया गया कि मापपुस्त में अंकित Abstract of Quantity, अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र, सामग्री निर्गत पंजी तथा लेईंग रजिस्टर इन चारों अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त स्थल पर वास्तविक रूप से 22.68 घन मीटर बोल्डर क्रेटिंग कार्य कराया गया है अतएव यह मानते हुए कि मापपुस्त सं0 के पृ0 1564 के पेज नं0 37, 38, 46, 47, 54 एवं 55 पर प्रतिदिन कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य का कनीय अभियंता द्वारा अंकित मापी को सहायक अभियंता द्वारा बिना काटे जाँचोपरान्त मापी अंकित किया गया है, फलस्वरूप अधिक मात्रा परिलक्षित हो रहा है, आरोप सं0 1 प्रमाणित नहीं पाया गया है। आरोप सं0 2 के संबंध में समीक्षा में पाया गया कि मापी जाँच करने वाले पदाधिकारी यथा सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा 20% voids की कटौती करने के औचित्य के संदर्भ में कोई तथ्य बचाव बयान में उल्लेख नहीं किया गया है। मात्र क्रेट के साईज में 3mx1.5mx0.6m के जगह पर 3.1mx1.59mx0.48m मापपुस्त में दर्ज करने के संदर्भ में कहा गया है कि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा ली गयी मापी के अनुरूप है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थलीय जाँच के क्रम में U/S एवं D/S बेडवार की औसत लम्बाई क्रमशः 8.25m एवं 11.0m पाया गया है तथा चौड़ाई क्रमशः औसत 3.13.2/2 =3.15m एवं 3.1m पायी गयी है। क्रेट में भरे बोल्डर की औसत मोटाई 0.48m पाया गया। उक्त मापी के आधार पर बोल्डर क्रेंिटंग कार्य की मात्रा की गणना करने पर बोल्डर क्रेंिटंग कार्य का (बिना voids काटे) ग्रौस मात्रा एवं voids काटने के बाद मात्रा निम्नवत होता है- Gross Qty - 8.25x3.15x0.48+11x3.10x0.48=29.22 घन मीटर 20% voids काटने पर Net Boulder Quantity - 29.222x0.8=23.376 घन मीटर एवं 30% voids काटने पर Net Boulder Quantity - 29.22x0.7=20.454 घन मीटर। उड़नदस्ता द्वारा voids की जाँच की गयी है एवं आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह भी voids जाँच से संदर्भित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में वास्तविक voids की गणना किया जाना संभव नहीं है। श्री सिंह के अनुसार वास्तविक रूप से कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की कुछ मात्रा 22.68 घन मीटर बोल्डर को स्वीकार योग्न नहीं माना जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अगल बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 30% voids माना जाता है तो अनियमित बोल्डर खपत की मात्रा (23.68-20.454=2.234) घन मीटर होता है एवं 20% voids काटने पर मापपुस्त में दर्शाये गये बोल्डर से (23.326-22.68=0.716) घन मीटर कम होता है। जहाँ तक इस कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत का प्रश्न है अभिलेखों तथा मापपुस्त, निर्गत पंजी एवं लेईंग रजिस्टर से स्पष्ट है कि कुल 12 अदद बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत (3mx1.5mx0.6m) की गयी है परन्तु उड़नदस्ता जाँच में ली गयी मापी के अनुसार बी0 ए0 वायर क्रेट3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 की कुल खपत 29.22/2.7=10.82 Nos. होता है। अर्थात कार्य में बी0 एं0 वायर क्रेट की खपत आवश्यकता से अधिक किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बोल्डर क्रेंिटंग कार्य एवं बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत में अनियमितता बरती गयी है। इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप सं0 2 बोल्डर क्रेटिंग कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप प्रमाणित होता है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, खगड़िया के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0 858 दिनांक 10.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया- 1. एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष तक अवनति। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत) द्वारा एक अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसमें पुनर्विलोकन अर्जी की चर्चा नहीं किया गया लेकिन इसे पुनर्विलोकन अर्जी मानते हुए समीक्षा की गयी- बचाव बयानबचाव बयानबचाव बयानबचाव बयानः- उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त स्थल पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है तथा आक्राम्य स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित कर लिये जाने का प्रमाण पाया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 5.00 स्थलीय जाँच में भी यह स्पष्ट है कि U/S बेडवार की औसत लंबाई 8. 25 मीटर तथा चौड़ाई 3.10 मीटर से 3.20 मीटर के बीच पायी गयी। D/S बेडवार की औसत लंबाई 11.0 मीटर तथा चौड़ाई 3.10 मीटर पायी गयी। U/S एवं D/S बेडवार के टॉप लेयर 3mx1.5mx0.6m आकार वाले विभिन्न बी0 ए0 वायर क्रेट में बड़ा साईज का बोल्डर भरा हुआ था। क्रेट में भरे बोल्डर की औसत मोटाई 0.48 मीटर पायी गयी तथा मापपुस्त में भी प्रविष्टि उसी अनुरूप की गई है। उड़नदस्ता के उक्त जाँच प्रतिवेदन में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि बोल्डर क्रेटिंग कार्य तथा बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत में अनियमितता बरती गयी है। मापपुस्त में कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की प्रविष्टि स्थल पर कराये गये बोल्डर क्रेटिंग की संख्या के अनुसार किया गया है न कि बेडवार की औसत लम्बाई, चौड़ाई एवं मोटाई के अनुसार। इनके द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्य में मापीपुस्त के अनरूप 22.68 घन मीटर बोल्डर की खपत दर्शायी गयी है, जो कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी के अनुसार भी आता है, वही मेरे द्वारा वास्तविक मापी आधार पर भी आता है। विभागीय समीक्षा के क्रम में बोल्डर खपत की गणना उड़नदस्ता द्वारा अंकित औसत अनुमानित लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई के आधार पर किया जाना तथ्यहीन एवं स्वीकार योग्य नहीं है। उड़नदस्ता द्वारा स्थल जाँच के क्रम में स्थल पर कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य का Size-3.1mx1.59mx0.48, जो मापपुस्त में दर्ज है, सही पाया गया है। 20% voids काटे जाने के संबंध में स्पष्ट करना है कि कनीय अभियंता द्वारा क्रेट का Size-3mx1.5mx0.6m अंकित करते हुए 30% voids काटकर बोल्डर की गणना की गई जो प्रति क्रेट Size-3mx1.5mx0.6x0.7=1.89 घन मीटर आता है। इनके द्वारा उड़नदस्ता द्वारा जाँचित एवं क्रेट में बोल्डर भरने के बाद बोल्डर क्रेट के वास्तविक मापी Size-3.10mx1.59mx0.48 अंकित करते हुए 20% voids काटकर बोल्डर के नेट मात्रा की गणना की गई जो प्रति क्रेट Size-3.10mx1.59mx0.48mx0.80=1.89 घन मीटर अंकित किया गया है जिसकी मात्रा पूर्व की गणना के बराबर ही है। बी0 ए0 वायर की गणना हेतु उक्त मात्रा को क्रेट की वास्तविक मापी के आधार पर पाये गये आयतन यानि 2.365 घन मीटर से भाग किये जाने पर क्रेट की संख्या 29.22/2.365=12.35 इस प्रकार क्रेट की संख्या 12 ही आती है। उक्त बचाव बयान के आलोक में विभागीय समीक्षा की गई जिसमें निम्न तथ्य पाया गया- श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत 30.04.15) द्वारा अपने बचाव बयान में उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष ''बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में विभागीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया है तथा आक्राम्य स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित कर लिये जाने का प्रमाण पाया गया'' उद्धृत किया गया है। इसमें विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन का निहितार्थ उच्चाधिकारियों के निर्देश का अनुपालन, स्थल निरीक्षण खैरियत प्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदन का ससमय पे्रषण, मुख्य अभियंता द्वारा नामित संवेदकों से कार्य का संपादन, स्थल आदेश पंजी, लेईंग रजिस्टर एवं लेखा का संधारण आदि सम्मिलित है जो किया गया है। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य भी कराया गया माना गया है। श्री सिंह पर अधिरोपित दण्ड बोल्डर क्रेटिंग में अनियमितता के लिए है जो उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त परिलक्षित एवं प्रमाणित पायी गयी है। बोल्डर क्रेटिंग में कनीय अभियंता द्वारा voids की कटौती 30% की गयी जबकि जाँच करने वाले पदाधिकारी सहायक अभियंता द्वारा क्रेट का साईज-3mx1.5mx0.6m की जगह 3.1mx1.59mx0.48 दर्शाते हुए मापपुस्त में किसी औचित्य का अंकण किये बिना voids की कटौती 20% कर दी गई। कनीय अभियंता द्वारा मापपुस्त में अंकित मापी में परिवर्तन करने का औचित्य सहायक अभियंता द्वारा निश्चित रूप से मापपुस्त में अंकित की जानी चाहिए थी जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः श्री सिंह के इस बयान को मान्य4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 नहीं किया जा सकता है कि ''उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि बोल्डर क्रेटिंग कार्य तथा बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत में अनियमितता बरती गयी है।'' श्री सिंह का यह कथन कि मापपुस्त के अनुसार 22.68 घन मीटर बोल्डर की खपत दर्शायी गयी है मान्य है। कनीय अभियंता द्वारा क्रेट का साईज 3mx1.5mx0.6m करते हुए 30% voids काटकर बोल्डर की गणना की गई जो प्रति क्रेट 3x1.5mx0.6x0.7=1.89 घन मीटर आता। कनीय अभियंता द्वारा मापपुस्त में की गई प्रविष्टि स्थल के अनुसार वास्तविक मापी ही है। इसमें परिवर्तन होने पर सहायक अभियंता द्वारा परिवर्तन का औचित्य दर्शाया जाना बाध्यकारी था जो नहीं किया गया है। वास्तव में 30% voids काटने पर बोल्डर की मात्रा प्रति क्रेट 3.10x1.59x0.48x0.70=1.66 घन मीटर आता, 1.89 घन मीटर नहीं। उड़नदस्ता के स्थलीय जाँच के अनुसार बोल्डर की कुल मात्रा 8.25x3.15x0.48+11x3.10x0.48=29.22 घन मीटर एवं 30% voids के साथ 29.22x0.70=20.454 घन मीटर आता है। इस प्रकार 20.454 घन मीटर बोल्डर के विरूद्ध 22.68 घन मीटर बोल्डर के भुगतान करने से बोल्डर में अधिकाई व्यय प्रमाणित है जिसके विरूद्ध श्री सिंह द्वारा कोई नया साक्ष्य नहीं दिया गया है। अनुसूचित दर पुस्तिका में बी0 ए0 वायर क्रेट 3.0mx1.5mx0.6m एवं 3.0mx1.5mx0.75m के लिए दर सम्मिलित है। इस मामले में 3.0mx1.5mx0.6m क्रेट का उपयोग किया गया है। अतः 3.0mx1.5mx0.6m क्रेट का आयतन (2.7 घन मीटर) के आधार पर ही क्रेट की संख्या का निर्धारण किया जाना समीचीन है जिसके अनुसार क्रेेट की संख्या 29.22/2.70=10.82 अदद् अर्थात ग्यारह आती है। इस प्रकार यह माना जाना पूर्णतया प्रमाणित है कि कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत आवश्यकता से अधिक की गयी है। आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा अन्य कोई तथ्य/अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं। उपरोक्त विभागीय समीक्षा के आधार पर श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, खगड़िया (सम्प्रति सेवानिवृत 30.04.15) के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए अधिरोपित दण्ड ''एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष तक अवनति'' को बरकरार रखते हुए इनके पुनर्विलोकन/अभ्यावेदन अर्जी को अस्वीकार किया गया है। उक्त के आलोक में श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, खगड़िया को उक्त आदेश संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 294-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in