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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2016

Published 11 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-11.295
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016

जल संसाधन विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी 2016201620162016

सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-13/2009/

22 नि0 सि0 (सिवान)-11-13/2009/220—श्री फखरे आलम, (आई0डी0-2061) तत्कालीन कार्यपालक श्री फखरे आलम, (आई0डी0-2061) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबनी, शि0-पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त पद पर पदस्थापित थे, तो अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबनी, शि0-पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त पद पर पदस्थापित थे, तो अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबनी, शि0-पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त पद पर पदस्थापित थे, तो उनके विरूद्व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में निम्नांकित चार आरोपों की जॅाच के लिए बिहार ोप में निम्नांकित चार आरोपों की जॅाच के लिए बिहार उनके विरूद्व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में अनियमितता बरतने के आर 13 द्वारा बिहार पेंशन पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 795 दिनांक 09 पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 795 दिनांक 09.07.13 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः- नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः-

(i) एजेण्डा सं0-ए (5)/27 के तहत प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्य में संशोधन के उपरान्त पुनरीक्षित ) एजेण्डा सं0-ए (5)/27 के तहत प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्य में संशोधन के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त पुनरीक्षण के उपरान्त बिना सक्षम स्तर के स्वीकृति प्राप्त किये ही आपके प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त पुनरीक्षण के उपरान्त बिना सक्षम स्तर के स्वीकृति प्राप्त किये ही आपके प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त पुनरीक्षण के उपरान्त बिना सक्षम स्तर के स्वीकृति प्राप्त किये ही आपके द्वारा पूरक एकरारनामा कर कार्य कराया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है एवं संवेदक विशेष के द्वारा पूरक एकरारनामा कर कार्य कराया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है एवं संवेदक द्वारा पूरक एकरारनामा कर कार्य कराया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है एवं संवेदक हित में कार्य करना प्रमाणित करता है जिसके लिए आप दोषी पाये गये है। हित में कार्य करना प्रमाणित करता है जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।

(ii) एजेण्डा सं0-ए (5)/27 के तहत कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य के वायड (

) एजेण्डा सं0-ए (5)/27 के तहत कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य के वायड (Void

Void) की जॅाच हेतु दिये न कर दिया गया जिसके लिए गये निदेश के बावजूद आपके द्वारा अपूर्ण जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया जिसके लिए गये निदेश के बावजूद आपके द्वारा अपूर्ण जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर ही पूर्ण भुगता आप दोषी पाये गये है।

(iii) एजेण्डा सं0-ए (3) के तहत एकरारनामा के अनुसार एकरारित समय सीमा के बाद भी बाढ़ 2009 के ) एजेण्डा सं0-ए (3) के तहत एकरारनामा के अनुसार एकरारित समय सीमा के बाद भी बाढ़ 2009 के ) एजेण्डा सं0-ए (3) के तहत एकरारनामा के अनुसार एकरारित समय सीमा के बाद भी बाढ़ 2009 के पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं किये जाने के बावजूद आपके द्वारा संवेदक के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं किये जाने के बावजूद आपके द्वारा संवेदक के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं किये जाने के बावजूद आपके द्वारा संवेदक के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि दिनांक 31.03.10 तक समय वृद्वि की अनुशंसा की गई जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।

तक समय वृद्वि की अनुशंसा की गई जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।

(iv) प्रमण्डलीय कार्यालय में एम0 बी0 मूवमेंट पंजी संधारण सही तरह से नहीं किया गया है जिसके लिए ) प्रमण्डलीय कार्यालय में एम0 बी0. मूवमेंट पंजी संधारण सही तरह से नहीं किया गया है जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर कसंचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतप्व्य से कुछ बिन्दु पर सहमत एवं कुछ पर असहमत होते हुए सहमति एवं असहमति के संचालन पदाधिकारी के मंतप्व्य से कुछ बिन्दु पर सहमत एवं कुछ पर असहमत होते हुए सहमति एवं असहमति के संचालन पदाधिकारी के मंतप्व्य से कुछ बिन्दु पर सहमत एवं कुछ पर असहमत होते हुए सहमति एवं असहमति के निम्नांकित बिन्दुओं पर प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हए विभागीय पत्रांक 463 दिनांक 16.02.15 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हए विभागीय पत्रांक 463 दिनांक 16 निम्नांकित बिन्दुओं पर प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हए विभागीय पत्रांक 463 दिनांक 16 श्री आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः- श्री आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की (i) इनके द्वारा बचाव बयान के साथ पूरक एकरारनामा से संबंधित कोई अनुमोदित परिणाम विपत्र की प्रति ) इनके द्वारा बचाव बयान के साथ पूरक एकरारनामा से संबंधित कोई अनुमोदित परिणाम विपत्र की प्रति ) इनके द्वारा बचाव बयान के साथ पूरक एकरारनामा से संबंधित कोई अनुमोदित परिणाम विपत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रमाणित हो सके कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के पश्चात पूरक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रमाणित हो सके कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के पश्चात पूरक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रमाणित हो सके कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के पश्चात पूरक 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 एकरारनामा किया गया है अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए साक्ष्य के अभाव में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त किये ही पूरक एकरारनामा कर कार्य कराने का आरोप प्रमाणित होता है। (ii) गुणवत्ता जॅाच प्रतिवेदन के साथ्ां (Void) के आकलन हेतु की गयी गणना से संबंधित कोई विवरणी संलग्न नहीं है। गुण नियंत्रण जॅाच पदाधिकारी द्वारा मात्र इस तथ्यों का उल्लेख किया गया है। कि '' Approximately 20% voids have been found''। अतः सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल से प्राप्त गुणवत्ता जॅाच प्रतिवेदन को पूर्ण प्रतिवेदन नहीं माना जा सकता है, लेकिन मापपुस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि 20% Void काटकर भुगतान किया गया है। अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप सं0-(ii) Void से संबंधित अपूर्ण जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर पूर्ण भुगतान किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

(iii) इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे परिलक्षित हो सके कि प्रमण्डल में एम0 बी0 पंजी का संधारण सही तरह की गई है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए साक्ष्य के अभाव में आरोप सं0-(iv) को प्रमाणित माना गया है।

3. उक्त के आलोक में श्री आलम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त इनके विरूद्व बिना सक्षम पदाधिकारी से परिमाण विपत्र की स्वीकृति प्राप्त किये पूरक एकरारनामा करने, अधीक्षण अभियन्ता के निदेश के बावजूद बिना Void की जॅाच किये अपूर्ण गुण नियंत्रण जॅाचफल के आधार पर पूर्ण भुगतान करने तथा प्रमण्डलीय कार्यालय में एम0 बी0 मूवमेंट पंजी का सही ठंग से संधारण नहीं किये जाने के आरोप को प्रमाणित पाया गया।

फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री फखरे आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया हैः- '' पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए ''। 4. उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। 5. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री फखरे आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देते हुए संसूचित किया जाता हैः-

'' पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए ''।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-11.295/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-11.295.