(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 22 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 298) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016
जल संसाधन विभाग
----------------------------
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
5555 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2016201620162016
सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-13/2009/
22 नि0 सि0 (सिवान)-11-13/2009/243—श्री रामेश्वर चौधरी (आई0डी0-3495), तत्कालीन अधीक्षण श्री रामेश्वर चौधरी (आई0डी0-3495), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता जब बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना के पद पर पदस्थापन अवधि के दरम्यान मुख्य अभियंता, जल संसाधन अभियन्ता जब बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना के पद पर पदस्थापन अवधि के दरम्यान मुख्य अभियंता, जल संसाधन अभियन्ता जब बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना के पद पर पदस्थापन अवधि के दरम्यान मुख्य अभियंता, जल संसाधन
ी, शिविर- पडरौना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 एवं विभाग, सिवान परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबनी, शिविर- पडरौना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 एवं विभाग, सिवान परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-3, मधुबन
2009-10 में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन 2009-10 में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन 2009-10 में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की विभाग, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की विभाग, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त एजेण्डा सं0
की गई। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त एजेण्डा सं0 a(5) एवं a(3) के तहत एकरारनामा के (3) के तहत एकरारनामा के अनुसार एकरारित समय-सीमा के बाद भी बाढ़ 2009 के पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं होने के बावजूद संबंधित संवेदक अनुसार एकरारित समय-सीमा के बाद भी बाढ़ 2009 के पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं होने के बावजूद संबंधित संवेदक अनुसार एकरारित समय-सीमा के बाद भी बाढ़ 2009 के पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं होने के बावजूद संबंधित संवेदक
समय-वृद्वि की अनुशंसा करने के लिए दोषी मानते हुए उक्त के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं कर दिनांक 31.03.10 तक समय-वृद्वि की अनुशंसा करने के लिए दोषी मानते हुए उक्त के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं कर दिनांक 31
आरोपों की जॅाच के लिए उनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के आरोपों की जॅाच के लिए उनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के आरोपों की जॅाच के लिए उनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 794 दिनांक 09.07.18 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 794 दिनांक 09 18 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 464 दिनांक 16.02.15 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 464 दिनांक 16 15 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरका र के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2016 अतएव सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री रामेश्वर चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में इन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामेश्वर चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद को उक्त मामले में आरोप मुक्त करते हुए संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।
————
अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 298-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in