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सं॰ 22/नि0सि0(सम0)-02
2-24/2009/333—श्री कुमारेश्वर सिंह, (आई0 डी0 सं0
की सेवा विभागीय अधिसूचना सं0-2402 दिनांक 29.06.07 द्वारा ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं0
सं0-2357), सहायक ्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं0 2, पटना ण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं0 2, हिलसा से वापस लेते हुए मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, 2, हिलसा से वापस लेते हुए मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अभियन्ता, की सेवा विभागीय अधिसूचना सं0-2402 दिनांक 29 वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं0 समस्तीपुर के अधीन सौंपी गयी। मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर की अधिसूचना सं0 1762 दिनांक समस्तीपुर के अधीन सौंपी गयी। मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर की अधिसूचना समस्तीपुर के अधीन सौंपी गयी। मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर की अधिसूचना ी सिंह का पदस्थापन प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 2, खगड़िया के पद पर किया 2, खगड़िया के पद पर किया 05.07.07 द्वारा श्री सिंह का पदस्थापन प्राक्कल पत्रांक 977 दिनांक 24.10.07 द्वारा आपको विरमित किये जाने तथा विभागीय पत्रों विरमित किये जाने तथा विभागीय पत्रों गया। परन्तु पूर्व पदस्थापित स्थान से एवं पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करने एवं अनधिकृत अनुपस्थिति तथा सरकारी आदेश ाति तथा सरकारी आदेश एवं पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करने एवं अनधिकृत अनुपस्थ्ि किये जाने पर श्री सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने की अवहेलना के लिए स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किये जाने पर श्री सिंह, सहायक अभ्ि की अवहेलना के लिए स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित .09 को बाढ़ नियंत्रण से विभाग को मात्र यह सूचित किया गया कि वे दिनांक 15.10. पत्रांक शून्य दिनांक 07.11.09 से विभाग को मात्र यह सूचित किया गया कि वे दिनांक 15 प्रमण्डल सं0 2, खगड़िया में प्राक्कलन पदाधिकारी के पद योगदान कर चूके है। लेकिन संबंधित कार्यपालक अि ाक्कलन पदाधिकारी के पद योगदान कर चूके है। लेकिन संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, ाक्कलन पदाधिकारी के पद योगदान कर चूके है। लेकिन संबंधित कार्यपालक अि बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 2, खगड़िया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह से पूर्व पदस्थापित स्थान 2, खगड़िया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह से पूर्व पदस्थापित स्थान 2, खगड़िया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह से पूर्व पदस्थापित स्थान कराया गया और दिनांक तिवेदन की मॅाग किये जाने पर इनके द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया और दिनांक का विरमन/प्रभार प्रतिवेदन की मॅाग किये जाने पर इनके द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं 15.10.09 से ही श्री सिंह कार्यालय से लगातार गायब है। श्री सिंह द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब 09 से ही श्री सिंह कार्यालय से लगातार गायब है। श्री सिंह द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब भी समर्पित 09 से ही श्री सिंह कार्यालय से लगातार गायब है। श्री सिंह द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं किया गया। इस प्रकार विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इस प्रकार विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इस प्रकार विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर अनुशासनहीनता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए ता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर अनुशासनहीनता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए ता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर अनुशासनहीनता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए 09 श्री कुमारेश्वर सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्व बिहार सरकारी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1617 दिनांक 31.12.09 श्री कुमारेश्वर सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्व बिहार सरकारी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1617 दिनांक 31 सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय का र्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया है और ना ही कोई बचाव बयान दिया गया है। जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया है और ना ही कोई बचाव बयान दिया गया है। जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया है और ना ही कोई बचाव बयान दिया गया है। जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2016 द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र स्पीड पोस्ट से श्री सिंह को भेजा गया जो वापस नहीं लौटा। द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने पर उन्हें स्पीड पोस्ट से स्मार दिया गया। यह पत्र भी वापस नहीं लौटा। श्री सिंह के कार्यवाही में भाग नहीं लेने, संचालन पदाधिकारी द्वारा एक तरफा प्रमाणित आरोप दर्ज करने, द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने के कारण पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें सूचित किया गया। उसके बाद भी श्री सिंह न तो उपस्थित हुए न ही अपना बचाव बयान समर्पित किया। श्री सिंह, सहायक अभियन्ता को नैसर्गिक न्याय देने के मद्वेनजर पत्राचार एवं पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से संचालन पदाधिकारी एवं विभाग द्वारा समुचित अवसर प्रदान किया गया फिर भी उनके द्वारा मामले के निर्णयार्थ कोई पहल नहीं की गयी।
तदुपरान्त मामले की समीक्षा की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्व विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, अनधिकृत रूप से दिनांक 24.10.07 से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, घोर अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित पाया गया।
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमारेश्वर सिंह, (आई0 डी0 सं0 2357), सहायक अभियन्ता, (सेवानिवृति की तिथि 30.06.17) के विरूद्व एक पक्षीय जॅाच के आधार पर ''दिनांक 24.10.07 से अनिवार्य सेवानिवृति'' का दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमारेश्वर सिंह, (आई0 डी0 सं0 2357), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 2, खगड़िया को ''दिनांक 24.10.07 से अनिवार्य सेवानिवृति'' का दण्ड दिया एवं सूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, सरकार के संयुक्त सचिव।
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