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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2016

Published 11 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-11.304
Languages
English, Hindi

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सं॰ 22/fu0 fl0 ¼eqd0½&y0fla0&19&1029@96

fu0 fl0 ¼eqd0½&y0fla0&19&1029@96@362—श्री भुवनेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक श्री भुवनेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा के विरूद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में जिला ग्रामीण भूमि नियोजन गारंटी अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा के विरूद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में जिला ग्रामीण भूमि नियोजन गारंटी अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा के विरूद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में जिला ग्रामीण भूमि नियोजन गारंटी तावन हजार सत्तासी रूपये अड़तीस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में 18,57,087.38 (अठारह लाख सनतावन हजार सत्तासी रूपये अड़तीस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में 18,57,087 पैसे) रूपये के गलत भुगतान संबंधी आरोपों के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा धारा-420, 467, 468, 471 पैसे) रूपये के गलत भुगतान संबंधी आरोपों के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा धारा-420, 467, 468, 471 पैसे) रूपये के गलत भुगतान संबंधी आरोपों के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा धारा-420, 467, 468, 471 एवं 120 भा0 द0 वि0 एवं 13 भ्रष्टाचार निरोध अनिनियम के तहत फौजदारी मुकदमा थाना कांड सं0 501/85 दायर एवं 120 भा0 द0 वि0 एवं 13 भ्रष्टाचार निरोध अनिनियम के तहत फौजदारी मुकदमा थाना कांड सं0 501/85 दायर एवं 120 भा0 द0 वि0 एवं 13 भ्रष्टाचार निरोध अनिनियम के तहत फौजदारी मुकदमा थाना कांड सं0 501/85 दायर किया गया एवं उक्त आरोपों के लिए लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0 7652 दिनांक 29 वं उक्त आरोपों के लिए लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0 7652 दिनांक 29.12.92 द्वारा श्री वं उक्त आरोपों के लिए लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0 7652 दिनांक 29 शर्मा को निलंबित करते हुए लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 2259 दिनांक 24.03.93 द्वारा शर्मा को निलंबित करते हुए लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 2259 दिनांक 24 शर्मा को निलंबित करते हुए लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 2259 दिनांक 24 श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्य

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त लघु जल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त लघु जल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा ारण पृच्छा का उत्तर नहीं उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप लघु जल संसाधन की गयी परन्तु श्री शर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप लघु जल संसाधन की गयी परन्तु श्री शर्मा द्वारा द्वितीय क विभाग, बिहार, पटना द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए श्री शर्मा के विरूद्व ''सेवा बर्खास्तगी'' का दण्ड अनुमोदन हेतु विभाग, बिहार, पटना द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए श्री शर्मा के विरूद्व ''सेवा बर्खास्तगी'' का दण्ड अनुमोदन हेतु विभाग, बिहार, पटना द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए श्री शर्मा के विरूद्व ''सेवा बर्खास्तगी'' का दण्ड अनुमोदन हेतु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री शर्मा द्वारा अपने निलंबन के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका श्री शर्मा द्वारा अपने निलंबन के विरूद्ध माननीय

सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 4336/94 एवं सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 5451/96 के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सं0 4336/94 एवं सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 5451/96 के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सं0 4336/94 एवं सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 5451/96 के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त किया गया परन्तु विभागीय कार्यवाही के मामले में श्री शर्मा के बख के आलोक में श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त किया गया परन्तु विभागीय कार्यवाही के मामले में श्री शर्मा के बर्खास्तगी के आलोक में श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त किया गया परन्तु विभागीय कार्यवाही के मामले में श्री शर्मा के बख का कैबिनेट मेमो मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया जो कतिपय पृच्छाओं के साथ वापस आ गया। इसी अवधि में श्री का कैबिनेट मेमो मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया जो कतिपय पृच्छाओं के साथ वापस आ गया। इसी अवधि में श्री का कैबिनेट मेमो मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया जो कतिपय पृच्छाओं के साथ वापस आ गया। इसी अवधि में श्री भुवनेश्वर शर्मा, कार्यपालक अभियंता दिनांक 31.07.97 को सेवानिवृत हो गये। भुवनेश्वर शर्मा, कार्यपालक अभियंता दिनांक 312 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2016 श्री शर्मा के दिनांक 31.07.97 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री शर्मा के विरूद्ध निम्नांकित आरोपों को प्रमाणित पाया गयाः-

(क) एन0 आर0 ई0 पी0 के नियमों का बिना पालन किये तथा सक्षम पदाधिकारी का बिना स्वीकृति प्राप्त किए 10.60 लाख (दस लाख साठ हजार) रूपये के सामग्री का अनियमित क्रय किया गया एवं अनियमित भुगतान किया गया जिसका न तो एम0 बी0 ही उपलब्ध है और न प्रमाणक ही। (ख) मेसर्स चन्दन मेटल इन्डस्ट्रीज, बिहारशरीफ से सामानों की आपूर्ति लिया गया जबकि इस तरह का कोई फर्म ही अस्तित्व में नहीं है।

(ग) नाम पटल की खरीदगी बाजार दर से (अधीक्षण अभियंता से स्वीकृत दर) अधिक दर से मेसर्स चन्दन मेटल इन्डस्ट्रीज, शाखा बिहारशरीफ से किया गया।

(घ) मेसर्स चन्दन मेटल इन्डस्ट्रीज के मालिक श्री अशोक सिंह है जो इनके सौतेले साला के लड़के हैं। अतः इनके निकट संबंधी होने का प्रमाण पाया गया।

उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों/कदाचार के लिए सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में श्री भुवनेश्वर शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय आदेश सं0 192 सह पठित ज्ञापांक 384 दिनांक 24.01.98 द्वारा संसूचित किया गयाः- ''श्री शर्मा के पेंशन एवं उपादान पर शत प्रतिशत सदा के लिए रोक''।

श्री शर्मा द्वारा उक्त विभागीय दण्ड के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 3446/98 दायर किया गया जिसे दिनांक 20.05.08 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप श्री शर्मा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एल0 पी0 ए0 सं0 571/08 दायर किया गया।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0 571/08 के मामले में पारित न्याय निर्णय (न्याय निर्णय हस्ताक्षरित होने की तिथि दिनांक 09.04.09) के आलोक में सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में श्री शर्मा के विरूद्ध पूर्व संसूचित दण्ड आदेश सं0 192 सह पठित ज्ञापांक 384 दिनांक 24.01.98 को विभागीय अधिसूचना सं0 415 दिनांक 25.05.09 द्वारा सशर्त्त निरस्त किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 418 दिनांक 25.05.09 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक 396 दिनांक 27.01.98 के प्रक्रम से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए विभागीय पत्रांक 443 सह पठित ज्ञापांक 443 दिनांक 29.05.09 द्वारा उन्हें 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन का भुगतान बकाया सहित करने के निमित्त विभागीय संयुक्त सचिव (प्रबंधन) को निदेश दिया गया।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकरी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री भुवनेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड देते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 1037 दिनांक 08.10. 09 यथा संशोधित अधिसूचना ज्ञापांक 1173 दिनांक 30.10.09 द्वारा संसूचित किया गयाः-

(क) श्री शर्मा की सेवानिवृति की तिथि 31.07.97 के प्रभाव से शत प्रतिशत पेंशन एवं उपादान पर सदा के लिए रोक।

(ख) श्री शर्मा को औपबंधित पेंशन एवं उपादान की भुगतान की गयी राशि की वसूली मनी सूट दायर कर किया जाना।

श्री शर्मा द्वारा उक्त विभागीय दण्ड के विरूद्ध पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 14546/2009 याचिका दायर किया गया जिसमें दिनांक 18.11.09 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय दण्ड अधिसूचना ज्ञापांक 1037 दिनांक 08.10.09 को निरस्त करते हुए वादी को सेवानिवृति के उपरान्त सभी अनुवर्ती लाभों का हकदार बताया गया।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 14546/2009 के मामले में दिनांक 18.11.09 को पारित आदेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त करते हुए विभाग द्वारा दिनांक 18.11.09 के न्यायादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में एल0 पी0 ए0 सं0 215/2010 दायर किया गया जिसे दिनांक 10.05.12 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा पारित न्यायादेश द्वारा खारिज कर दिया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0 215/2010 के मामले में दिनांक 10.05. 12 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर करने के निमित्त विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया एवं प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2012 को पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0 एल0 पी0 (सी0) सं0 1690/2013 दायर किया गया जिसे दिनांक 23.11.15 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई के उपरान्त खारित कर दिया गया।3 (cid:26)बहार गजट (असाधारण), 11 अ(cid:15)ील 2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0 एल0 पी0 (सी0) सं0 1690/2013 को दिनांक 23.11.15 को खारित किये जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 14546/2009 के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.09 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए श्री भुवनेश्वर शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना सं0 1037 दिनांक 08.10.09 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 1037 दिनांक 08.10.09 द्वारा श्री भुवनेश्वर शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को संसूचित निम्नांकित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

(i) श्री शर्मा की सेवानिवृृति की तिथि 31.07.97 के प्रभाव से शत प्रतिशत पेंशन एवं उपादान पर सदा के लिए रोक।

(ii) श्री शर्मा को औपबंधित पेंशन एवं उपादान की भुगतान की गयी राशि की वसूली मनी सूट दायर कर लिया जाना।

विभागीय प्रबंधन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी उक्त आदेश के आलोक में श्री शर्मा के सेवान्त लाभ अािद के भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-11.304/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-11.304.