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ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 22 च(cid:25)(cid:26) 1(cid:20)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 3(cid:15)(cid:20)) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र(cid:31) 11 अ(cid:15)ील 2(cid:15)1# ty lalk/ku foHkkx ——— vf/klwpuk 9 ekpZ 2016
सं॰ 22/fu0fl0 ¼ohj0½&07
07&13@2012@418—श्री कुमार सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पूर्वी श्री कुमार सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के पदस्थापन काल में आपके विरूद्ध पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 19.00 से कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के पदस्थापन काल में आपके विरूद्ध पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 19 कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के पदस्थापन काल में आपके विरूद्ध पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 19 00 कि0 मी0 के बीच चल रहे कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में बरती गयी निम्न आरोपों के लिए विभागीय 00 कि0 मी0 के बीच चल रहे कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में बरती गयी निम्न आरोपों के ि 23.00 कि0 मी0 के बीच चल रहे कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में बरती गयी निम्न आरोपों के ि 14 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, संकल्प ज्ञापांक 1231 दिनांक 02.09.14 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, 14 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः- नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः- नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः-
(i) पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष 2012 के पूर्व कराये जा रहे बाढ़ पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष 2012 के पूर्व कराये जा रहे बाढ़ पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष 2012 के पूर्व कराये जा रहे बाढ़ कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के तहत पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 19.10 से 19.50 के कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के तहत पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 19 कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के तहत पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 19
बीच Geobag Laying
Geobag Laying कार्य प्राक्कलन के अनुसार 405 मी0 लम्बाई एवं 6
कार्य प्राक्कलन के अनुसार 405 मी0 लम्बाई एवं 6.70 मी0 में Slope Length में 2 Layers
Layers हेतु 10050 एवं 2mx1.0m Toe Pitching के लिए कुल 11571 कुल के लिए कुल 11571 कुल 21621 अदद का प्रावधान है। Laying पंजी से स्पष्ट है कि कुल 21621 के विरूद्ध 21028 अदद पंजी से स्पष्ट है कि कुल 21621 के विरूद्ध 21028 अदद 21621 अदद का प्रावधान है।
प्रयुक्त किया गया है एवं मात्र 5.10 मी0 Slope Length में ही Pitching
Pitching कार्य किया Geobag प्रयुक्त किया गया है एवं मात्र 5 गया है जो प्राक्कलन में प्रावधानित लम्बाई 6
ा है जो प्राक्कलन में प्रावधानित लम्बाई 6.70 मी0 से कम है जिसके लिए आप दोषी हैं।
70 मी0 से कम है जिसके लिए आप दोषी हैं। (ii) पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के अ
कि0 मी0 20.50 से 20. पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के अन्तर्गत पूर्वी कोशी तटबंध के कि0 मी0 20 70 के बीच परक्यूपाईन स्क्रीन द्वारा नदी किनारे का सुरक्षात्मक कार्य में उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 11. 70 के बीच परक्यूपाईन स्क्रीन द्वारा नदी किनारे का सुरक्षात्मक कार्य में उड़नदस् 70 के बीच परक्यूपाईन स्क्रीन द्वारा नदी किनारे का सुरक्षात्मक कार्य में उड़नदस्
12 को निरीक्षण के दौरान Binding Wire से परक्यूपाईन को Tag एवं झाँकी फीलींग नहीं एवं झाँकी फीलींग नहीं 05.12 को निरीक्षण के दौरान पाया गया। जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 15 12 है। उड़नदस्ता दल के निरीक्षण के बाद झाँकी पाया गया। जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 15.05.12 है। उड़नदस्ता दल के निरीक्षण के बाद झाँकी फीलींग किया गया जो आपके गलत मंशा के द्योतक है। अतः इसके लिए आप दोषी हैं। फीलींग किया गया जो आपके गलत मंशा के द्योतक है। अतः इसके लिए आप फीलींग किया गया जो आपके गलत मंशा के द्योतक है। अतः इसके लिए आप 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2016 प्राक्कलन के अनुरूप परपोकाइन Laying कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी हैंं। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने से पहले ही श्री कुमार सुरेन्द्र सिंह दिनांक 31.01.15 को सेवानिवृत हो गये। सेवानिवृति के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0 71 ज्ञापांक 599 दिनांक 10.03.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः-
कि0 मी0 20.50 - 20.70 के बीच परक्यूपाईन कार्य के प्राक्कलन एवं K H L C के अनुशंसा के आलोक में 03 पंक्ति में कार्य कराया जाना है। उड़नदस्ता जाँच में 2 पंक्ति में कार्य पाया गया है। उक्त अनियमितता को प्रमाणित नहीं पाये जाने का तथ्य यह है कि मुख्य अभियंता, वीरपुर के दिनांक 11.04.12 के निरीक्षण प्रतिवेदन में Purcupine Laying का कार्य करा दिये जाने का उल्लेख है। परपोकाइन के पंक्ति के संदर्भ में टिप्पणी नहीं की गई जिससे प्राक्कलन के अनुरूप कार्य होना माना जा सकता है। अध्यक्ष, विशेष जाँच दल ने भी अपने पंचम निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 20.05.12 को कार्य पूर्ण एवं संतोषप्रद होने का उल्लेख किया है जिसमें भी कार्य प्राक्कलन के अनुरूप होने का बोध होता है। इस प्रकार कार्य में अनियमितता प्रमाणित नहीं पाया गया है। वर्णित स्थिति में समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री कुमार सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।
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