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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2016

Published 11 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-11.311
Languages
English, Hindi

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सं॰ 22 नि0 सि0 (सम0)-02-03/2014

22 नि0 सि0 (सम0)-02-03/2014-420—श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं0-2, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व उक्त पदस्थापन के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं0-2, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व उक्त पदस्थापन के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं0-2, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व उक्त पदस्थापन के दौरान समस्तीपुर जिलान्तर्गत माननीय विधान पार्षद (भूतपूर्व) श्री हरिनारायण चौधरी के कोटे से वी0 आई0 पी0 कॅालोनी समस्तीपुर जिलान्तर्गत माननीय विधान पार्षद (भूतपूर्व) श्री हरिनारायण चौधरी के कोटे से वी0 आई0 पी0 कॅालोनी दलसिंहसराय में पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता की जॅाच ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का दलसिंहसराय में पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता की जॅाच ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का दलसिंहसराय में पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता की जॅाच ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का निगरानी प्रमण्डल-03, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। जॅाच प्रतिवेदन के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निगरानी प्रमण्डल-03, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। जॅाच प्रतिवेदन के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निगरानी प्रमण्डल-03, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। जॅाच प्रतिवेदन के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र-''क'' गठित करते हुए श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया त करते हुए श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया त करते हुए श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इस बीच श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता जो जल संसाधन विभाग से दिनांक 30.11. गया। इस बीच श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता जो जल संसाधन विभाग से दिनांक 30 गया। इस बीच श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता जो जल संसाधन विभाग से दिनांक 30 मंत्री के अनुमोदनोपरान्त बिहार पेंशन 13 को सेवानिवृत हो गये, के विरूद्व प्रमाणित आरोपों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त बिहार पेंशन 13 को सेवानिवृत हो गये, के विरूद्व प्रमाणित आरोपों के लिए माननीय मुख्य नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल 15 द्वारा द्वारा श्री अशोक कुमार संसाधन विभाग से किया गया। तदोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 190 दिनांक 20.01.15 द्वारा द्वारा श्री अशोक कुमार संसाधन विभाग से किया गया। तदोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 190 दिनांक 20 त्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व निम्न गठित आरोपों के लिए नियम 43 (बी0) के तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व निम्न गठित आरोपों के लिए नियम 43 (बी0) के त्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व निम्न गठित आरोपों के लिए नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः- तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः-

पी0 सी0 सी0 ढुलाई कार्य में ओभर साईज चिप्स का प्रयोग किया गया है। पथ निर्माण में मानक अनुरूप 1. पी0 सी0 सी0 ढुलाई कार्य में ओभर साईज चिप्स का प्रयोग किया गया है। पथ निर्माण में मानक अनुरूप पी0 सी0 सी0 ढुलाई कार्य में ओभर साईज चिप्स का प्रयोग किया गया है। पथ निर्माण में मानक अनुरूप चिप्स का प्रयोग नही करना।नही पाया गया न ही Contraction Joint पाया गया है। 2. पथ में Camber नही पाया गया न ही सड़क के फ्‌लैक में मिट्‌टी का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराया गया है। 3. सड़क के फ्‌लैक में मिट्‌टी का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराया गया है। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के 15 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1058 दिनांक 11.05.15 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1058 दिनांक 11 ले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की श्री तिवारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की श्री तिवारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में माम गयी। समीक्षा में पाया गया कि विशिष्टता के अनुरूप निर्मित पथ में कार्य नहीं कराना एक गंभीर मामला है। मानक गयी। समीक्षा में पाया गया कि विशिष्टता के अनुरूप निर्मित पथ में कार्य नहीं कराना एक गंभीर मामला है। मानक गयी। समीक्षा में पाया गया कि विशिष्टता के अनुरूप निर्मित पथ में कार्य नहीं कराना एक गंभीर मामला है। मानक साइज से बड़ा चिप्स का प्रयोग निश्चय ही पथ की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विशिष्टता के अनुरूप साइज से बड़ा चिप्स का प्रयोग निश्चय ही पथ की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विशिष्टता के अनुरूप साइज से बड़ा चिप्स का प्रयोग निश्चय ही पथ की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विशिष्टता के अनुरूप Contraction Joint तथा Camber ber नहीं पाया जाना भी पथ की गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव डालता है। पथ के नहीं पाया जाना भी पथ की गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव डालता है। पथ के किनारे मिट्‌टी नहीं डालना पथ को कमजोर करती है। इन कारणों से सरकार को वित्तीय क्षति नहीं हुई है, यह निष्कर्ष किनारे मिट्‌टी नहीं डालना पथ को कमजोर करती है। इन कारणों से सरकार को वित्तीय क्षति नहीं हुई है, यह निष्कर्ष किनारे मिट्‌टी नहीं डालना पथ को कमजोर करती है। इन कारणों से सरकार को वित्तीय क्षति नहीं हुई है, यह निष्कर्ष 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2016 नहीं निकाला जा सकता है साथ ही अपने दायित्व को पूर्ण नहीं करना भी आरोपित पदाधिकारी के विरूद्व कदाचार का मामला है। अतः आरोपित पदाधिकारी श्री तिवारी का स्पष्टीकरण/ जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को ''पॅाच प्रतिशत पेंशन दो वर्षो के लिए रोकने का दण्ड'' संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसपर लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2766 दिनांक 16.02.16 द्वारा सहमति प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को उक्त दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-11.311/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-11.311.