ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 22 च(cid:26)(cid:27) 1(cid:28)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 31(cid:21)) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 11 अ(cid:15)ील 2(cid:15)1$
ty lalk/ku foHkkx
———
vf/klwpuk
28 ekpZ 2016
सं॰ 22/fu0 fl0 ¼x;k½&
½&24&03@2015@489—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह (आई0 डी0-3320), कार्यपालक श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह (आई0 डी0-3320), कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया द्वारा गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड में अवस्थित लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया द्वारा गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड में अवस्थित लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया द्वारा गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड में अवस्थित लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र एवं लीलाजन मुख्य नहर के 0.00 कि0 मी0 से 27 चेन) तक कराए गए तल सफाई कार्य में 00 कि0 मी0 से 27.58 कि0 मी0 (905 चेन) तक कराए गए तल सफाई कार्य में बरती गई अनियमितता से संबंधित माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के माध्यम से प्राप्त बरती गई अनियमितता से संबंधित माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के माध्यम से प्राप्त बरती गई अनियमितता से संबंधित माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के माध्यम से प्राप्त परिवाद की जॅाच उड़नदस्ता से कराई गई। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की कंडिका 8.8.0 के आलोक में पाया गया कि उनके 0 के आलोक में पाया गया कि उनके परिवाद की जॅाच उड़नदस्ता से कराई गई। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की कंडिका 8 ुस्त की जॅाच नहीं की गई है अर्थात उक्त कार्य का निष्पादन नियमानुसार नहीं किया गया है। ुस्त की जॅाच नहीं की गई है अर्थात उक्त कार्य का निष्पादन नियमानुसार नहीं किया गया है। द्वारा मापी पुस्त की जॅाच नहीं की गई है अर्थात उक्त कार्य का निष्पादन नियमानुसार नहीं किया गया है।
15 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके उक्त बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2193 दिनांक 28.09.15 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके उक्त बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2193 दिनांक 28
पत्रांक 960 दिनांक 21.11.15 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब में निम्न तथ्य प्रस्तुत ि
15 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गयाः-
1. लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का प्रीलेवल बुक की जॅाच 16
कया गयाः- 15 एवं मापीपुस्त 2928 में कॅापी लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का प्रीलेवल बुक की जॅाच 16.01.15 एवं मापीपुस्त 2928 में कॅापी किए गए प्रीलेवल की जॅाच दिनांक 25.01.15 को किया गया है। किए गए प्रीलेवल की जॅाच दिनांक 25
2. लीलाजन मुख्य नहर का प्रीलेवल बुक की जॅाच 17
लीलाजन मुख्य नहर का प्रीलेवल बुक की जॅाच 17.01.15, 20.01.15 एवं 27.01.15 को तथा मापीपुस्
15 को तथा मापीपुस्त 2928 में कॅापी किए गए प्रीलेवल की जॅाच 22.01.15 को किया गया है। में कॅापी किए गए प्रीलेवल की जॅाच 22
उक्त कार्यो के प्रीलेवल की जॅाच असम्बद्व प्रमण्डल, जल पथ प्रमण्डल, घोषी द्वारा किया गया है। उक्त कार्यो के प्रीलेवल की जॅाच असम्बद्व प्रमण्डल, जल पथ प्रमण्डल, घोषी द्वारा किया गया है। 3. उक्त कार्यो के प्रीलेवल की जॅाच असम्बद्व प्रमण्डल, जल पथ प्रमण्डल, घोषी द्वारा किया गया है। लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक पोस्ट लेवल की जॅाच पोस्ट लेवल बुक में 31.03.15 एवं लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक पोस्ट लेवल की जॅाच पोस्ट लेवल बुक में 31 4. लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक पोस्ट लेवल की जॅाच पोस्ट लेवल बुक में 31 30.04.15 को किया गया।
5. लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का पोस्ट लेवल की जॅाच पोस्ट लेवल बुक में 31 लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का पोस्ट लेवल की जॅाच पोस्ट लेवल बुक में 31.03.15 एवं लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का पोस्ट लेवल की जॅाच पोस्ट लेवल बुक में 31 30.04.15 को किया गया।
6. लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक मापीपुस्त 2929 में कॅापी किए गए पोस्ट लेवल की जॅाच लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक मापीपुस्त 2929 में कॅापी किए गए पोस्ट लेवल की जॅाच लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक मापीपुस्त 2929 में कॅापी किए गए पोस्ट लेवल की जॅाच र् एवं मापीपुस्त 2932 में चेन 580 से 905 तक कॅापी किए गए पोस्ट लेवल 15 को की गई एवं मापीपुस्त 2932 में चेन 580 से 905 तक कॅापी किए गए पोस्ट लेवल 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2016 श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्रश्नगत लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र एवं लीलाजन मुख्य नहर (0 से 27.58 कि0 मी0) का तल सफाई कार्य मुख्यतः मिट्टी कार्य है जिसका बोध स्वीकृत प्राक्कलन से होता हैं श्री सिंह का कहना है कि प्रीलेवल एवं पोस्ट लेवल की जॅाच उनके द्वारा विभिन्न तिथियों को लेवल पंजी एवं मापीपुस्त में कॅापी किए गए उस लेवल की जॅाच की गई है। साथ ही संंबंधित लेवल पंजी एवं मापीपुस्त परिशिष्ट-1 से 8 साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है।
लेवल पंजी में प्री लेवल की प्रविष्टि दिनांक 16.01.15 से 29.01.15 की अवधि में कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से की गई। इससे विदित होता है कि श्री सिंह द्वारा नहर के 136 चेन पर 17.01.15 को जॅाच किया गया है। साथ ही 255-335 चेन एवं 633-723 चेन के प्रीलेवल के अन्तिम पृष्ठ पर क्रमशः 20.01.15 एवं 27.01.15 को Checked & Signed किया गया है। पौंडिंग क्षेत्र के विभिन्न बिन्दुओं पर लिए गए लेवल के अंतिम पृष्ठ पर मात्र हस्ताक्षर किया गया है। उक्त से श्री सिंह द्वारा प्रीलेवल की जॅाच बिहार लोक लेखा संहिता के नियम 232 जिसके अनुसार कार्यपालक अभियन्ता प्रत्येक एकरारनामा के 10 प्रतिशत संख्या एवं राशि के अनुसार आवश्यक चेक करें के तहत जॅाचित माना जा सकता है।
लेवल पंजी में पोस्ट लेवल विभिन्न तिथ्यिों में कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रविष्टि की गई है। श्री सिंह द्वारा पौंडिंग क्षेत्र के 60 एम0 से 450 एम0 के लिए अंकित लेवल की जॅाच 31.03.15 एवं 30.04.15 को किया गया है एवं लीलाजन मुख्य नहर का पोस्ट लेवल पंजी में तिथिवार मात्र हस्ताक्षरित है। उक्त से लोक लेखा संहिता के नियम 232 के तहत पोस्ट लेवल जॅाचित होने का बोध नहीं होता हे। चूॅकि श्री सिंह द्वारा अपने बयान में संयुक्त रूप से पोस्ट लेवल लिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। विपत्रों के लिए इसी पोस्ट लेवल का उपयोग किया गया हे। विपत्र में भी लेवल की जॅाच नहीं किया जाना प्रतीत होता है। यद्यपि पोस्ट लेवल पंजी से मापीपुस्त में कॅापी किए गए लेवल की अंतिम पृष्ठ पर तिथिवार श्री सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से लेवल के लिए वे जवाबदेह होते है परन्तु बिहार लोक लेखा संहिता के नियम 232 के तहत 10 प्रतिशत जॅाच नहीं किए जाने से कमी का बोध होता है। इस प्रकार श्री सिंह मापीपुस्त में दर्ज मापी की जॅाच नहीं करने के लिए दोषी है।
उड़नदस्ता जॅाच में सम्पादित मिट्टी की मात्रा एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। जॅाचित मात्रा सम्पादित मात्रा के अनुरूप पाया गया है। अतः वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं बनता है परन्तु प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह, कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया दोषी है जिसके लिए सरकार के स्तर से उन्हें ''लिखित चेतावनी'' देने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह (आई0 डी0-3320), जल पथ प्रमण्डल, गया को उक्त वर्णित आरोप के लिए ''लिखित चेतावनी'' संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्यामानन्द झा, सरकार के संयुक्त सचिव।
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 317%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in