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वैट अंकेक्षण(दीर्घ योजना)20/2015(खंड-II)-1303—बिहार मूल्य वर्द्धित सं॰ TRU/वैट अंकेक्षण(दीर्घ योजना)20/2015(खंड- बिहार मूल्य वर्द्धित धारा (2) के साथ पठित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम, 27) की धारा 26 की उप कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम, 27) की धारा 26 की उप-धारा (2) के साथ पठित नियम (1) के खंड (ख) के बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उप प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यवसाय के विस्तृत वैट 2005 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यवसाय के विस्तृत वैट 2005 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यवसाय के विस्तृत वैट अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं :- अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं :- अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं :-
(1) अंचल में शीर्ष कर भुगतान करने वाले
अंचल में शीर्ष कर भुगतान करने वाले 15 व्यवसायी।
(2) कंडिका 1 को छोड़कर शेष व्यवसायियों में से :-
कंडिका 1 को छोड़कर शेष व्यवसायियों में से :-
(i) अंचल में कर भुगतान करने वाले 4(चार) शीर्ष कार्य संवेदक। अंचल में कर भुगतान करने वाले 4(चार) शीर्ष कार्य संवेदक। अंचल में कर भुगतान करने वाले 4(चार) शीर्ष कार्य संवेदक।
(ii) अंचल में निविष्ट कर अग्रेनीत (
) करने वाले 4(चार) अंचल में निविष्ट कर अग्रेनीत (ITC Carry Forward) करने वाले 4(चार) शीर्ष व्यवसायी। शीर्ष व्यवसायी।
(iii) अंचल में ऋणात्मक वृद्धि दर से कर भुगतान करने वाले 4(चार) शीर्ष अंचल में ऋणात्मक वृद्धि दर से कर भुगतान करने वाले 4(चार) शीर्ष व्यवसायी।
(iv) अंचल के 4(चार) ऐसे शीर्ष व्यवसायी जिनके द्वारा प्रपत्र -IX का उपयोग अंचल के 4(चार) ऐसे शीर्ष व्यवसायी जिनके द्वारा प्रपत्र D- के आधार पर राज्य के बाहर माल प्रेषित नहीं किया जाता अपितु प्रपत्र D-X के आधार पर राज्य के बाहर माल प्रेषित नहीं किया जाता अपितु प्रपत्र किया जाता है। किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)ील 2016 (vi) अंचल के ऐसे व्यवसायी जिनका `5 (पांच) लाख से अधिक Refund का मामला बनता है।
(vii) Edible oil/Iron & Steel/Marble Granite/Timber/ Footwear/ Jewellers/Auto Parts प्रक्षेत्र में प्रत्येक Commodities के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले अंचल के शीर्ष 3 (तीन) व्यवसायी।
परन्तु निम्नांकित श्रेणी के व्यवसायी को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वैट अंकेक्षण से मुक्त रखा गया है :-
(i) धारा 15(1), 15(4) एवं 15(1A) के अधीन लघु करदाता योजना एवं समाहितीकरण येाजना के अंतर्गत विवरणी दाखिल करने वाले व्यवसायी। (ii) पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा व्यवसायी यथा- पेट्रोल पम्प
(iii) धारा 15(5)(b)(ii) के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य के वस्तुओं यथा, दवाई, खाद एवं कीटनाषक इत्यादि से संबंधित खुदरा व्यवसायी।
(iv) देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं आईएमएफएल के खुदरा व्यवसायी। (v) वैसे व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कर मद में `1(एक) करोड़ से अधिक भुगतान किया है तथा वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में स्वीकृत कर के भुगतान में 30 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की है।
उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कुल 2829 व्यवसायी अंकेक्षण हेतु चयनित किये गये हैं, जिनकी प्रमंडलवार एवं अंचलवार सूची अनुलग्नक के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
——— The 5th April 2016 No.- TRU/VAT Audit(Dirgh.Yo.) 20/2015(Khand-II)-1303—In exercise of the power conferred under sub-section (2) of section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 22 of the Bihar Value Added Tax Rule, 2005, the Commissioner has decided to adopt following criteria for selection of dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005, for detailed VAT audit of their business in respect of Financial Year 2014-15 :-
(1) Top 15 (Fifteen) taxpaying dealers of the Circle. (2) Excluding dealers selected as per Para 1 :-
(i) Top 4 (Four) taxpaying works contractors of the circle. (ii) Top 4 (Four) ITC Carry forwarding dealer of circle. (iii) Top 4 (Four) taxpaying dealers with negative growth in the circle. (iv) Top 4 (Four) dealers of circle who do not use D-IX but send goods outside State on basis of D-X.
(v) Top 4 (Four) manufacturing dealers of circle (excluding Brick kiln dealers). (vi) All dealers of circle who have claimed refund of more than 5 Lakhs rupees. (vii) Top 3 (Three) dealers of circle dealing in each of these commodities–edible oil/Iron & Steel/Marble & granite/Timber/Footwear/ Jewellers/ Auto parts.
But following categories of dealers have been exempted from selection for VAT Audit in respect of financial year 2014-15.
(1) Such dealers who have filed return under Section 15(1), 15(4) & 15(1A) under small taxpayer scheme and compounding scheme. (2) Retail dealers of petrol and Diesel such as Petrol Pump. (3) Retail dealers of MRP goods viz., Medicine, Fertilizer and Insecticides under section 15(5)(b)(ii).
(cid:26)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:16)ील 2016 3(4) Retail dealers of Country Liquor, Spiced Country Liquor and IMFL.
(5) Such dealers who have paid admitted tax exceeding Rs. One Crore in respect of financial year 2013-14 and have registered 30% growth in payment of admitted Tax in respect of financial year 2014-15.
The list of the 2829 dealers selected for audit for the year 2014-15 on the basis of the above criteria is enclosed.
By Order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner of Commercial Taxes- Cum- Principal Secretary.
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