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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 April 2016

Published 12 April 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-04-12.330
Languages
English, Hindi

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के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति Point of sale (PoS) device/Mobile terminal े की योजना है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation लागू करने तथा वर्त्तमान में लागू करने तथा वर्त्तमान में उक्त योजना का नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन के संबंध में। उक्त योजना का नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन के संबंध में। उक्त योजना का नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन के संबंध में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जन वितरण 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जन वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA-2013 लागू करने प्रणाली दुकानों को आधुनिकीकरण हेतु End-to-End Computerization के अन्तर्गत NFSA प्रणाली दुकानों को आधुनिकीकरण हेतु FPS Automation के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के चिन्हित लाभुकों तक वाले राज्यों में द्वितीय चरण में FPS Automation के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के चिन्हित लाभुकों तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से FPS के आधुनिकीकरण की योजना है । राज्य के सभी 38 जिलों के आधुनिकीकरण की योजना है । राज्य के सभी 38 जिलों खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाना है । में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाना है । 2. राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है। इसके अन्तर्गत राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है। इसके अन्तर्गत राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है। इसके अन्तर्गत 57 लाख मे0टन खाद्यान्न अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी को भारत सरकार द्वारा 8.57 करोड़ पात्र लाभुकों हेतु 4.57 लाख मे0टन खाद्यान्न अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी को भारत सरकार द्वारा 8 उपलब्ध कराया जा रहा है । 3. राज्य में 42209 जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा राज्य में 42209 जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा राज्य में 42209 जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है तथा रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्तियॉ निर्गत होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । रही है तथा रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्तियॉ निर्गत होने की कार्रवाई प्रक्रियाधी रही है तथा रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्तियॉ निर्गत होने की कार्रवाई प्रक्रियाधी 4. राज्य में वर्तमान में पात्र लाभुकों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की राज्य में वर्तमान में पात्र लाभुकों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की राज्य में वर्तमान में पात्र लाभुकों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति राशन एवं किरासन कूपन योजना के अन्तर्गत की जा रही है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा प्राप्त आपूर्ति राशन एवं किरासन कूपन योजना के अन्तर्गत की जा रही है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा प्राप्त आपूर्ति राशन एवं किरासन कूपन योजना के अन्तर्गत की जा रही है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना है जिसके तहत लक्षित जन वितरण ण की योजना है जिसके तहत लक्षित जन वितरण दिशा-निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली के आधुनिकीकर Aadhar based biometric प्रणाली के चिन्हित लाभुकों तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु Aadhar based प्रणाली के चिन्हित लाभुकों तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु Point of sale (PoS) device/Mobile terminal या अन्य authentication के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति वैकल्पिक माध्यम से किये जाने की योजना है । 5. प्रथम चरण में इस योजना के पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन हेतु नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड प्रथम चरण में इस योजना के पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन हेतु नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड प्रथम चरण में इस योजना के पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन हेतु नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड का चयन किया गया है । वर्तमान में नूरसराय प्रखंड में अनुमान्यता के अनुसार 59 जन वितरण प्रणाली दुकान में FPS का चयन किया गया है । वर्तमान में नूरसराय प्रखंड में अनुमान्यता के अनुसार 59 जन वितरण प्रणाली दुकान में का चयन किया गया है । वर्तमान में नूरसराय प्रखंड में अनुमान्यता के अनुसार 59 जन वितरण प्रणाली दुकान में Automation कराये जाने की योजना है । इसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात्‌ राज्य के अन्य जिलों/ प्रखंडों में कराये जाने की योजना है । इसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात्‌ राज्य के अन्य जिलों/ प्रखंडों में2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)ील 2016 उक्त योजना क्रियान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है । जबतक यह योजना पूर्ण रूप से पूरे राज्य में लागू नहीं होती है तबतक राशन एवं किरासन कूपन के माध्यम से ही राशन एवं किरासन कूपन योजना साथ-साथ क्रियान्वित होगा । 6. भारत सरकार के जी0एस0आर0 636 (अ) दिनांक17.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 की धारा-22(4)(घ) के आलोक में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्योें को सहायता) नियम-2015 अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचालन, उठाई-धराई और उचित दर दूकानों के डीलरोें को संदत मार्जिन पर उनके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नवत्‌ निर्धारित किया गया है :-

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग व्यय के सन्नियम (दर रूपये प्रति क्विंटल) केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)
अन्तर-राज्यीय संचालन और उठाई-धराई उचित दर दुकानोें के डीलर का मार्जिन
मूल पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी
सामान्य 65 70 17 50

जिसमें वर्णित है कि पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति क्वींटल 17 रू0 अतिरिक्त मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा जिसमे से केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होगी अर्थात 8.50 रू0 प्रति क्वींटल की दर से राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाना है ।

7. भारत सरकार के उक्त अधिसूचना के द्वारा कंडिका 7 (6) में राज्य सरकार को पॉइट ऑफ सेल यंत्र के संस्थापन हेतु तीन प्रतिमान दिये गये है, जिनमे से किसी एक प्रतिमान का चयन करने की नम्यता होगी, अर्थात :-

(क) राज्य सरकार, पॉइट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव कर सकेगी । (ख) राज्य सरकार, पॉइट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव करने के लिए एक प्रणाली समाकलक का चयन कर सकेगी ।

(ग) उचित दर दुकान का डीलर पॉइट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव कर सकेगा । उपरोक्त तीन प्रतिमानों में से सम्यक विचारोपरांत 7 (6) की कंडिका (ख) में वर्णित ''राज्य सरकार, पॉइट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव करने के लिए एक प्रणाली समाकलक (System Integrator) का चयन कर सकेगी'' के तहत System Integrator के द्वारा Application Installation (Intergration with central server, aplication development & customization) तथा Point of sale (PoS) device/Mobile terminal का रखरखाव तथा Maintenance इत्यादि का कार्य किया जाएगा ।

8. नालन्दा जिलें के नूरसराय प्रखंड में FPS Automation का सभी कार्य विभागीय स्तर पर गठित PMU द्वारा निविदा आमंत्रित कर किया जाएगा । तकनीकी सहयोग आवश्यकतानुसार NIC द्वारा प्राप्त किया जायेगा । 9. FPS Automation के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत्‌ होंगे :- राज्य उच्च स्तरीय समिति (क) विकास आयुक्त, बिहार अध्यक्ष (ख) प्रधान सचिव/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार सदस्य - सचिव (ग) प्रधान सचिव/सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार सदस्य (घ) प्रधान सचिव/सचिव सूचना एवं प्रवैधिकी विभाग, बिहार सदस्य (ड़) प्रधान सचिव/सचिव ग्रमीण विकास विभाग, बिहार सदस्य (च) प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सदस्य (छ) प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन शास्त्रीनगर, पटना सदस्य (ज) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना सदस्य

(झ) राज्य सूचना पदाधिकारी ,

एन0आई0सी0, पटना सदस्य () वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि सदस्य3 (cid:26)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:16)ील 2016 10. भारत सरकार के जी0एस0आर0 636 (E) दिनांक17.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा-22(4)(घ) के आलोक में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्योें को सहायता) नियम-2015 के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को Point of sale (PoS) device के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण पर प्रति क्वींटल 17 रू0 का दर निर्धारित किया गया है । नालन्दा जिले के नूरसराय प्रखंड में अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों हेतु कुल- 7246.75 क्वीं0 का मासिक वितरण किया जा रहा है । इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा निर्धारित 17 रू0 प्रति क्वींटल की दर से 123195 रू0 मासिक तथा 14,78,340 रू0 वार्षिक व्यय की संभावना है । उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु नालन्दा जिले के नूरसराय प्रखंड में कार्यरत कुल 59 जन वितरण प्रणाली दुकानों हेतु प्रति दुकान एक Point of sale (PoS) device/Mobile terminal अधिष्ठिापित करने हेतु प्रति Point of sale (PoS) device/Mobile terminal का मूल्य रू0 25,000 (पचीस हजार) की दर से कुल 59 जन वितरण प्रणाली दुकानों हेतु रू0 14,75,000 (चौदह लाख पचहतर हजार), रख-रखाव तथा आकस्मिकता एवं अन्य मद में 10 प्रतिशत की दर से कुल रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रूपये एवं सिम (SIM) हेतु कुल रू0 18,000 (अठारह हजार) रूपये की आवश्यकता हेागी । इस प्रकार उक्त मद में कुल लगभग रू0 16,43,000 (सोलह लाख तैंतालीस हजार) रूपये व्यय की संभावना है ।

11. राज्य में वर्त्तमान में FPS Automation का पायलट बेसिस पर नालन्दा जिले के नूरसराय प्रखंड में कार्यरत कुल 59 जन वितरण प्रणाली दुकानों हेतु FPS Automation के अन्तर्गत Point of sale (PoS) device/Mobile terminal के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण का कार्यान्वयन कराया जाना है ।

12. FPS Automation के तहत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय Point of sale device के अन्तर्गत होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102- सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0105-लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0-P 3456001020105 मांग संख्या-18 विषय शीर्ष 21-01 सामग्री एवं पूर्तियां के अन्तर्गत किया जाएगा ।

13. मंत्रिपरिषद्‌ की सम्पन्न बैठक दिनांक 21.03.2016 को मद संख्या 11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या प्र07-ज0वि0प्र0-11/2014-50/टि0।

14. संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । आदेश- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार, सरकार के सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-04-12.330/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-04-12.330.