(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 13 ौावणौावणौावणौावण 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 641) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 4 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
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अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
2 अगस्त 20162 अगस्त 20162 अगस्त 20162 अगस्त 2016
सं0 मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-06/2016/
मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-06/2016/988988988988—भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन
ाोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-
संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन
कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के
ाोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ग' में एक (1) कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संश्
निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाती है :-
नया क्रमांक-''13'' निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाती है :-
| विषय | निर्णय |
| राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय 13131313.... राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/ संकल्प/निर्णय के अधीन बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी अथवा के अधीन बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी अथवा के अधीन बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी अथवा के अधीन बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी अथवा के अधीन बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी अथवा के अधीन बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी अथवा किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित Special किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित के अनुदानित/सहायक अनुदानित Purpose Vehicle के अनुदानित/सहायक अनुदानित के अनुदानित/सहायक अनुदानित स्कीमों को प्रशासनिक स्वीकृति | उसी रीति से दी जायेगी, जैसे किसी योजना एवं उसी रीति से दी जायेगी, जैसे किसी योजना एवं उसी रीति से दी जायेगी, जैसे किसी योजना एवं उसी रीति से दी जायेगी, जैसे किसी योजना एवं गैर-योजना के अधीन अन्य स्कीमों के लिए राज्य गैर-योजना के अधीन अन्य स्कीमों के लिए राज्य गैर-योजना के अधीन अन्य स्कीमों के गैर-योजना के अधीन अन्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। |
clause (3) of Article 166 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Rules of Executive Business, of Bihar, 1979 (Amended from time to time) with immediate effect :-
Amendment
1. The following New Serial No.- 13 is added in Part-C of the forth Schedule of Rules of Executive Business, 1979 (Amended from time to time) :-
| Subject | Decision |
| 13. Adminstrative Sanction of Grant/ Grant-in-aid to Board, Authority, Agency or Society or Special Purpose Vehicle for implementation of any Special Scheme constituted Under any Act/Resolution/ Decision of the State Government | Shall be given in the same manner as the sanction is given by the State Government for other schemes under Plan and Non Plan. |
Brijesh Mehrotra,
Principal Secretary to the Government.
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अधी'क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 641-571+100-ड!0ट!0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in