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10 vxLr 2016
एस0 ओ0 186, दिनांक
10 अगस्त 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 35/1948) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, राज्य के 35/1948) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, 35/1948) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, सिनेमा गृहों में प्रदर्शित होने वाले हिन्दी चलचित्र 'गुटरुँ -गुटरगूँ' को अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की ार्त होने वाले हिन्दी चलचित्र 'गुटरुँ-गुटरगूँ' को अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए मनोरंजन कर जो इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत देय है, से भुगतान की छूट देते हैं। कालावधि के लिए मनोरंजन कर जो इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत देय है, से भुगतान की छूट देते हैं। कालावधि के लिए मनोरंजन कर जो इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत देय है, से भुगतान की छूट देते हैं। 2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।
यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।
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सं0 बिक्री-कर/विमुक्ति-09/2016(छाया संचिका)-3059] [सं0 बिक्री-कर/विमुक्ति-09/2016(छाया संचिका)- बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
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10 vxLr 2016
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 10 अग(cid:23)त 2016 10th August 2016S.O. 186, dated 10th August 2016— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948), the Governor of Bihar is pleased to exempt the film "Gutrun Gutargun" to be exhibited in Cinema Halls of the State from payment of entertainment tax payable under section 3 (1) of the said Act for a period of one year from the date of issuance of the notification.
2. It shall come into force from date of issuance of the notification.
(File No. Bikrikar/Vimukti-09/2016-(Chhaya sanchika)-3059) By the order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner Commercial Taxes-Cum-Principal Secretary.