िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट"0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
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((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 664) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 1111 1111 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016
विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
11 अगस्त 2016
/2016/142/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित
सं॰ एल0जी0-01-19/2016
बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10
राज्यपाल दिनांक 10 अगस्त 2016 को अनुमति दे चुके
को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार विनियोग (संख्या-3) बिहार विनियोग (संख्या-3) बिहार विनियोग (संख्या-3) बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2016, 2016, 2016, 2016
[बिहार बिहार बिहार बिहार अधिनियम 8अधिनियम 8अधिनियम 8अधिनियम 8, 2016, 2016, 2016, 2016]
बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।
सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के सडभारत गणराज्य के सडभारत गणराज्य के सडभारत गणराज्य के सड़़़़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग(संख्या-3) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2222.... 2016-17 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 168,59,98,51,000 (एक सौ अड़सठ अरब उनसठ करोड़ अठानवे लाख इक्यावन हजार) रूपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 168,59,98,51,000 (एक सौ अड़सठ अरब उनसठ करोड़ अठानवे लाख इक्यावन हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।
3333.... विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां अनधिक अनधिक अनधिक राशियां (रुपयों में) राशियां राशियां (रुपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कृषि विभाग | राजस्व | 90,71,08,000 | 90,71,08,000 | |
| पूंजी | |||||
| 2 | पशु एवं मत्स्य स साधन विभाग ं | राजस्व | 17,47,86,000 | 17,47,86,000 | |
| पूंजी | |||||
| 3 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 6,59,53,000 | 6,59,53,000 | |
| पूंजी | 2,31,16,51,000 | 2,31,16,51,000 | |||
| 4 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 92,50,000 | 92,50,000 | |
| पूंजी | |||||
| 5 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 72,36,000 | 72,36,000 | |
| पूंजी | |||||
| 6 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 53,75,00,000 | 53,75,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 7 | निगरानी विभाग | राजस्व | 1,96,95,000 | 1,96,95,000 | |
| पूंजी | |||||
| 8 | कला, संस्कृति एवं य वा विभाग ु | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 9 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 7,37,34,000 | 7,37,34,000 | |
| पूंजी | 14,73,48,000 | 14,73,48,000 | |||
| 10 | उर्जा विभाग | राजस्व | 23,56,49,04,000 | 23,56,49,04,000 | |
| पूंजी | |||||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 28,25,000 | 28,25,000 | |
| पूंजी | 54,47,85,00,000 | 54,47,85,00,000 | |||
| 13 | स द भुगतान ू | राजस्व | 2,89,97,56,000 | 2,89,97,56,000 | |
| पूंजी | |||||
| 14 | ऋण अदायगियां | राजस्व | |||
| पूंजी | 1,85,20,72,000 | 1,85,20,72,000 | |||
| 15 | पेंशन | राजस्व | 5,00,000 | 5,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 13,00,000 | 13,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | 51,77,06,000 | 51,77,06,000 | |
| पूंजी | |||||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता स रक्षण विभाग ं | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | राजस्व | 1,13,50,00,000 | 1,13,50,00,000 | |
| पूंजी | 36,50,00,000 | 36,50,00,000 | |||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 48,84,76,000 | 48,84,76,000 | |
| पूंजी | |||||
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 11,08,38,69,000 | 11,08,38,69,000 | |
| पूंजी | |||||
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 67,26,87,000 | 67,26,87,000 | |
| पूंजी | |||||
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 24 | स चना एवं जनसंपर्क ू विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 25 | स चना प्रावैधिकी ू विभाग | राजस्व | 45,90,00,000 | 45,90,00,000 | |
| पूंजी | 50,00,00,000 | 50,00,00,000 | |||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 36,000 | 36,000 | |
| पूंजी | 1,12,85,01,000 | 1,12,85,01,000 | |||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 29,38,000 | 29,38,000 | |
| पूंजी | |||||
| 28 | उच्च न्यायालय | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 69,53,16,000 | 69,53,16,000 | |
| पूंजी | |||||
| 31 | स सदीय कार्य विभाग ं | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 4,65,50,000 | 3,00,000 | 4,68,50,000 |
| पूंजी | |||||
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 12,87,80,000 | 61,76,000 | 13,49,56,000 |
| पूंजी | |||||
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 48,41,89,000 | 48,41,89,000 | |
| पूंजी | |||||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | 3,50,00,00,000 | 3,50,00,00,000 | |||
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | 5,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 | |||
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | राजस्व | 45,06,00,000 | 45,06,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 10,16,01,000 | 10,16,01,000 | |
| पूंजी | |||||
| 40 | राजस्व एवं भूमि स धार विभाग ु | राजस्व | 1,54,90,000 | 1,54,90,000 | |
| पूंजी | |||||
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 36,57,52,01,000 | 36,57,52,01,000 | |
| पूंजी | |||||
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 2,00,00,000 | 2,00,00,000 | |
| पूंजी | 2,34,52,40,000 | 2,34,52,40,000 | |||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 40,00,000 | 40,00,000 | |
| पूंजी | 69,27,17,000 | 69,27,17,000 | |||
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 7,29,00,000 | 7,29,00,000 | |
| पूंजी | 43,00,00,000 | 43,00,00,000 | |||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 58,00,000 | 58,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 4,19,01,28,000 | 4,19,01,28,000 | |
| पूंजी | |||||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 26,42,93,000 | 26,42,93,000 | |
| पूंजी | 3,25,44,53,000 | 3,25,44,53,000 | |||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 6,07,50,00,000 | 6,07,50,00,000 | |
| पूंजी | 83,37,86,000 | 83,37,86,000 | |||
| योग राजस्व | 88,84,71,15,000 | 2,91,34,68,000 | 91,76,05,83,000 | ||
| योग पूंजी | 74,98,71,96,000 | 1,85,20,72,000 | 76,83,92,68,000 | ||
| महायोग | 1,63,83,43,11,000 | 4,76,55,40,000 | 1,68,59,98,51,000 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016
11 अगस्त 2016
सं0 एल0जी0-01-19/2016/143/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 को अनुमत बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव। THE BIHAR APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2016
[Bihar Act 8, 2016]
AN
ACT
TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF MARCH, 2017
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and commencement.—(1)This Act may be called the Bihar Appropriation (No-3) Act,2016.
(2). It shall extend to the whole of the state of Bihar.
(3). It shall come intoforce with effect from 1st April 2016.
2. Withdrawal of total Rs.- 168,59,98,51,000 (Rs. One hundred sixty eight arab fifty nine crore ninety eight lac and fifty one thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2016-17.-Total 168,59,98,51,000 (Rs. One hundred sixty eight arab fifty nine crore ninety eight lac and fifty one thousand), which will not be more than the amount mentioned in column 6 of the schedule of this Act may be withdrawn from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 01 April, 2016 in relation to the services mentioned in column 2 of the Schedule of this Act.
3. Appropriation.- The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April,2016 and will be appropriated in respect of them.
8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016SCHEDULE
(See Section 2 and 3)
| Grant/ Appropriation Number | Services and purposes to which the appropriation relates | Revenue Capital | Sums not exceeding (In Rupees) | ||
| Grant made by the Bihar Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund of the State | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Agriculture Department | Revenue | 90,71,08,000 | 90,71,08,000 | |
| Capital | |||||
| 2 | Animal and Fisheries Resource Department | Revenue | 17,47,86,000 | 17,47,86,000 | |
| Capital | |||||
| 3 | Building Construction Department | Revenue | 6,59,53,000 | 6,59,53,000 | |
| Capital | 2,31,16,51,000 | 2,31,16,51,000 | |||
| 4 | Cabinet Secretariat Department | Revenue | 92,50,000 | 92,50,000 | |
| Capital | |||||
| 5 | Secretariat of the Governor | Revenue | 72,36,000 | 72,36,000 | |
| Capital | |||||
| 6 | Election Department | Revenue | 53,75,00,000 | 53,75,00,000 | |
| Capital | |||||
| 7 | Vigilance Department | Revenue | 1,96,95,000 | 1,96,95,000 | |
| Capital | |||||
| 8 | Art, Culture and Youth Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 9 | Co-operative Department | Revenue | 7,37,34,000 | 7,37,34,000 | |
| Capital | 14,73,48,000 | 14,73,48,000 | |||
| 10 | Energy Department | Revenue | 23,56,49,04,000 | 23,56,49,04,000 | |
| Capital | |||||
| 11 | BC and MBC Welfare Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 12 | Finance Department | Revenue | 28,25,000 | 28,25,000 | |
| Capital | 54,47,85,00,000 | 54,47,85,00,000 | |||
| 13 | Interest Payment | Revenue | 2,89,97,56,000 | 2,89,97,56,000 | |
| Capital | |||||
| 14 | Repayment of Loans | Revenue | |||
| Capital | 1,85,20,72,000 | 1,85,20,72,000 | |||
| 15 | Pension | Revenue | 5,00,000 | 5,00,000 | |
| Capital | |||||
| 16 | Panchayati Raj Department | Revenue | 13,00,000 | 13,00,000 | |
| Capital | |||||
| 17 | Commercial Tax Department | Revenue | 51,77,06,000 | 51,77,06,000 | |
| Capital | |||||
| 18 | Food and Consumer Protection Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 19 | Environment and Forest Department | Revenue | 1,13,50,00,000 | 1,13,50,00,000 | |
| Capital | 36,50,00,000 | 36,50,00,000 | |||
| 20 | Health Department | Revenue | 48,84,76,000 | 48,84,76,000 | |
| Capital | |||||
| 21 | Education Department | Revenue | 11,08,38,69,000 | 11,08,38,69,000 | |
| Capital | |||||
| 22 | Home Department | Revenue | 67,26,87,000 | 67,26,87,000 | |
| Capital | |||||
| 23 | Industries Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 24 | Information and Public Relation Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 25 | Information Technology Department | Revenue | 45,90,00,000 | 45,90,00,000 | |
| Capital | 50,00,00,000 | 50,00,00,000 | |||
| 26 | Labour Resource Department | Revenue | 36,000 | 36,000 | |
| Capital | 1,12,85,01,000 | 1,12,85,01,000 | |||
| 27 | Law Department | Revenue | 29,38,000 | 29,38,000 | |
| Capital | |||||
| 28 | High Court of Bihar | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 29 | Mines and Geology Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 30 | Minorities Welfare Department | Revenue | 69,53,16,000 | 69,53,16,000 | |
| Capital | |||||
| 31 | Parliamentary Affairs Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 32 | Legislature | Revenue | 4,65,50,000 | 3,00,000 | 4,68,50,000 |
| Capital | |||||
| 33 | General Administration Department | Revenue | 12,87,80,000 | 61,76,000 | 13,49,56,000 |
| Capital | |||||
| 34 | Bihar Public Service Commission | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 35 | Planning and Development Department | Revenue | 48,41,89,000 | 48,41,89,000 | |
| Capital | |||||
| 36 | Public Health Engineering Department | Revenue | |||
| Capital | 3,50,00,00,000 | 3,50,00,00,000 | |||
| 37 | Rural Works Department | Revenue | |||
| Capital | 5,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 | |||
| 38 | Registration, Excise and Prohibition Department | Revenue | 45,06,00,000 | 45,06,00,000 | |
| Capital | |||||
| 39 | Disaster Management Department | Revenue | 10,16,01,000 | 10,16,01,000 | |
| Capital | |||||
| 40 | Revenue and Land Reforms Department | Revenue | 1,54,90,000 | 1,54,90,000 | |
| Capital | |||||
| 41 | Road Construction Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 42 | Rural Development Department | Revenue | 36,57,52,01,000 | 36,57,52,01,000 | |
| Capital | |||||
| 43 | Science and Technology Department | Revenue | 2,00,00,000 | 2,00,00,000 | |
| Capital | 2,34,52,40,000 | 2,34,52,40,000 | |||
| 44 | SC & ST Welfare Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 45 | Sugar Industries Department | Revenue | 40,00,000 | 40,00,000 | |
| Capital | 69,27,17,000 | 69,27,17,000 | |||
| 46 | Tourism Department | Revenue | 7,29,00,000 | 7,29,00,000 | |
| Capital | 43,00,00,000 | 43,00,00,000 | |||
| 47 | Transport Department | Revenue | 58,00,000 | 58,00,000 | |
| Capital | |||||
| 48 | Urban Development and Housing Department | Revenue | 4,19,01,28,000 | 4,19,01,28,000 | |
| Capital | |||||
| 49 | Water Resources Department | Revenue | 26,42,93,000 | 26,42,93,000 | |
| Capital | 3,25,44,53,000 | 3,25,44,53,000 | |||
| 50 | Minor Water Resource Department | Revenue | |||
| Capital | |||||
| 51 | Social Welfare Department | Revenue | 6,07,50,00,000 | 6,07,50,00,000 | |
| Capital | 83,37,86,000 | 83,37,86,000 | |||
| Total Revenue | 88,84,71,15,000 | 2,91,34,68,000 | 91,76,05,83,000 | ||
| Total Capital | 74,98,71,96,000 | 1,85,20,72,000 | 76,83,92,68,000 | ||
| Grand Total | 1,63,83,43,11,000 | 4,76,55,40,000 | 1,68,59,98,51,000 |
By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.
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