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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 August 2016

Published 12 August 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-08-12.665
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 21 ौावणौावणौावणौावण 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 665) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 1111 2222 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2016

/2016/148/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित

सं॰ एल0जी0-01-11/2016

बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11

राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त 2016 को अनुमति दे चुके

को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) बिहार मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) बिहार मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) बिहार मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम,,,, 2012012012016666 [बिहार बिहार बिहार बिहार अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम 10,10,10,10, 2012012012016666] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संका संका संका संश्श्श्शोधन करने ाोधन करने ाोधन करने ाोधन करने हेतुहेतुहेतुहेतु अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम ।।।। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-बिहार मूल्यवर्द्धित 2222.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-2 के खंड-(ट) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड-(टट) अंतःस्थापित किया जाएगा :- ''(टट) 'डेवलपर' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति/संवेदक/बिल्डर जो पूर्णतः या आंशिक रूप से, (या तो स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से) बिक्री के उद्देश्य से, वाणिज्यिक या अन्यथा, सिविल संरचनाओं, फ्लैट्‌स, रिहायशी इकाईयों, भवन, परिसरों, भवन-समूहों, के विनिर्माण में संलग्न एवं प्रवृत्त हैं और क्रेता को किसी खास करार के अनुसरण में,भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित को हस्तान्तरित करते हैं, जहाँ भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित का मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य कुल प्रतिफल में शामिल है।''

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) ककककी धारा-14ी धारा-14ी धारा-14ी धारा-14 में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-(1) बिहार 3333.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(ख) में प्रयुक्त शब्द ''पाँच प्रतिशत'' शब्द ''छः प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(खख) में प्रयुक्त शब्द ''चार प्रतिशत'' शब्द ''पाँच प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III का क्रमांक 55 एवं इसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एतद्‌ द्वारा विलोपित की जाती हैं।

(4) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III क में एक नया क्रम संख्या-1 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत्‌ जोडी जाएंगी, यथाः- ''1. अधिनियम के साथ संलग्न किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के सिवाय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुएँ।''

(5) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(घ) में प्रयुक्त शब्द ''साढ़े चौदह प्रतिशत'' शब्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15में धारा-15में धारा-15में धारा-15 ग का अन्तःस्थापन।-ग का अन्तःस्थापन।-ग का अन्तःस्थापन।-ग का अन्तःस्थापन।-बिहार 4444.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-15ख के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा-15 ग जोड़ी जाएगी :- ''15ग15ग15ग15ग.... डेवलपर के मामले में डेवलपर के मामले में डेवलपर के मामले में डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण-करदायित्व का समाहितीकरण-करदायित्व का समाहितीकरण-करदायित्व का समाहितीकरण-इस अधिनियम मेें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, एवं इस बावत बनाये गये नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जो अधिसूचना के माध्यम से विहित किये जायँ, किसी डेवलपर को अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतेय कर के बदले, पाँच प्रतिशत से अनधिक दर पर जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाय, कर के समाहितीकरण के रूप में, करार में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कुल राशि या उक्त करार के संबंध में स्टाम्प ड्‌यूटी के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य, जो भी उच्चतर हो, के भुगतान की अनुमति दे सकेगी।''

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-(1) बिहार 5555.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) के क्रमांक-(IX) के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक-(X) जोड़ा जाएगा :- ''(X) डेवलपर के मामले में भूमि का मूल्य जैसा कि विहित रीति से विनिर्दिष्ट किया जाय।'' (2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड-(गग) जोड़ा जाएगा :- ''(गग) खंड-(ग) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ संवेदक यथोचित लेखा-पुस्त का संधारण नहीं करता है अथवा उनके द्वारा संधारित लेखा-पुस्त से श्रम एवं अन्य सेवाओं एवं खंड-(ग) में उल्लेखित अन्य मदों के प्रभार में किये गये वास्तविक खर्च का आकलन नहीं हो, कार्यसंविदा अथवा इसके किसी भाग के मूल्य के संबंध में, श्रम एवं अन्य सेवाओं और ऐसे मद के प्रभार की राशि, कटौती के उद्देश्य से, ऐसे प्रतिशत के आधार पर विनिश्चित होगी, जो इस निमिा विहित की जाय।''

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-362005) की धारा-362005) की धारा-362005) की धारा-36 में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-में संशोधन।-(1) बिहार 6666.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा 36में शब्द एवं अंक ''बी से धारा-16 या धारा-17 के अधीन व्यौहारी को अनुज्ञेय निवेश कर के प्रतिदाय की कुल रकम अभिप्रेत है'' के बाद प्रयुक्त 'पूर्ण विराम' को 'कोलन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और निम्नलिखित एक परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016

''परन्तु कोई व्यौहारी, जिसपर धारा-35 की उप-धारा (1) का खंड-(गग) लागू होता हो, के कराधेय आवर्त्त पर भुगतेय कर 10 प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।''

ानियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41में संशोधन।-(1) बिहार बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41में संशोधन।- 7777.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्ि ानियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41में संशोधन।- ानियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्ि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्ि मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 41 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''पाँच प्रतिशत'' शब्द ''आठ प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

12 अगस्त 2016

सं0 एल0जी0-01-11/2016/149/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2016 को अनुमत बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव। BIHAR VALUE ADDED TAX(AMENDMENT) ACT, 2016 [Bihar Act 10, 2016] AN ACT TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27, 2005) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) The Act may be called the Bihar Value Added Tax(Amendment) Act, 2016. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section-2 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)-After clause (k) of Section-2 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the following new clause (kk) shall be inserted :-

"(kk). Developer means a person/contractor/builder who is engaged in and undertakes the construction of civil structures, flats, dwelling units, building, premises, complexes, commercial or otherwise, whether wholly or partly (either himself or through an authorized person) for sale and transfers them in pursuance of an agreement along with land or interest underlying the land to a buyer, where the value of land or interest underlying the land is included in the total consideration received or receivable."

3. Amendment in Section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- (1) The words "five percent" used in clause (b) of sub-section (1) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), shall be substituted by the words "six percent."

(2) The words "four percent" used in clause (bb) of sub-section (1) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), shall be substituted by the words "five percent."

(3) Serial number 55 and its corresponding entries of schedule-III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) are hereby be deleted.

(4) A new serial number 1 and its corresponding entries shall be inserted in schedule-IIIA appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) in the following way, namely-

"1. Goods as specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 other than those specified in any of the schedules appended to the Act."4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 (5) The words "fourteen and a half percent" used in clause (d) of sub-section (1) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), shall be substituted by the words "fifteen percent."

4. Insertion of Section-15C in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)-After Section 15B of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 15C shall be inserted :-

"15C. Compounding of Tax liability in respect of developers- Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act & subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be specified in the notification, permit any developer to pay, in lieu of tax payable by him under the Act, by way of compounding of tax at such rate not exceeding 5 per centum, as may be specified in the notification, of entire aggregate amount specified in agreement or value specified for the purpose of stamp duty, whichever is higher, in respect of the said agreement."

5. Amendment in Section-35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)-(1) After number (ix) of clause (c) of sub-section (1) of Section 35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new number (x) shall be inserted :-

"(x) in case of developer, cost of land as specified in prescribed manner." (2) After clause (c) of sub-section (1) of Section 35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new clause (cc) shall be inserted :-

"(cc). Notwithstanding anything contained in clause (c), where the contractor does not maintain proper accounts or the amount actually incurred towards charge for labour and other services and other items mentioned in clause(c)are not ascertainable from the accounts maintained by him, the amount of such charges for labour and services and such items may, for the purpose of deductions, be determined on the basis of such percentage with regard to the value of the works contract, or any part thereof, as may be prescribed in this behalf." 6. Amendment in Section-36 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- (1) In Section 36 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the "full stop" used after the words and figure "B means the total amount of input tax credit allowable to the dealer under section 16 or section 17" shall be substituted by 'colon' and the following proviso shall be added :-

"Provided that the tax payable by a dealer to whom the provisions of clause (cc) of sub-section (1) of Section 35 apply, shall be calculated at the rate of ten per centum of the taxable turnover".

7. Amendment in Section-41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)-The words"five percent" used in sub-section (1) of Section 41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), shall be substituted by "eight percent."

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to Government.

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अधी(कअधी(कअधी(कअधी(क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 665-571+400-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 August 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-08-12.665/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-08-12.665.