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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
16 अगस्त 2016
सं॰ एल0जी0-01-13/2016/
/2016/155-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का
द्वारा यथापारित का निम्नलिखित
को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल
सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से
मनोज
कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 अगःत 2016 बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) अधिनियम 2016
[बिहार अधिनियम 12, 2016]
आवश्यक एवं सुसंगत नहीं रह गए विधियों का निरसन करने के लिए अधिनियम। प्रस्तावना।-चूँकि, राज्य में पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया जा चुका है तथा राज्य सरकार ने ग्राम चौकीदारी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है और इस अधिनियम के परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों को निरसित करना समीचीन है ; भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
2. निरसन एवं व्यावृति।-(1) इस अधिनियम के परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों में से किसी के द्वारा अथवा अधीन प्रदा शक्तियों के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी तब तक जारी रहेगा, जब तक की गयी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी का अवधारण न हो जाय, मानों प्रश्नगत अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।
परिशिष्ट
1. ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 (बंगाल अधिनियम 6, 1870) 2. बंगालग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1871 (बंगाल अधिनियम 1, 1871)
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16 अगस्त 2016
सं॰ एल0जी0-01-13/2016/156-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2016 को अनुमत बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गये हैं) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।
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The Bihar Repeal of Laws (Which are no longer needed or relevant) Act, 2016.
[Bihar Act 12,2016]
AN
ACT
To repeal the Laws which are no longer needed or relevant.
Preamble -WHEREAS, Panchayat Raj Act, 2006 has been applied in the State and the State Government has decided to abolish the Village Chaukidari Tax system and it is expedient to repeal the Acts listed in the Appendix to this Act ; Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar, in the sixty seventh Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, Extent and Commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Repeal of Laws (Which are no longer needed or relevant), Act 2016. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Repeal and Savings.—(1) The Acts listed in the Appendix to this Act are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any action, proceeding or anything initiated in exercise of the powers conferred by or under any of the Acts repealed under the sub section (1) of this section shall continue till the determination of the action, proceeding or anything done, as if the Act in question has not been repealed.
(cid:27)बहार गजट (असाधारण), 16 अगःत 2016 3Appendix
1. Village Chaukidari Act, 1870 (Bengal Act 6, 1870) 2. Bengal Village Chaukidari Act, 1871 (Bengal Act 1, 1871)
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
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