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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय) ——— vf/klwpuk 8 ekpZ 2016
सं॰12/चक0-मु0-26(क)-4/2016
12/चक0-मु0-26(क)-4/2016-327/चक॰—बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण क्तयों का प्रयोग करते हुए अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शि नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की ) में जो उक्त अधिनियम की धारा-3(1) के अधीन तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा- तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों 70 द्वारा जोतों के समेकन हेतु अधिसूचित किए गये थे, एस0ओ0 1168 दिनांक 26.11.70 द्वारा जोतों के समेकन हेतु अधिसूचित किए गये थे, अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1168 दिनांक 26 समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है। समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।
| क्रमांक | जिला का नाम | अंचल का नाम | मौजा का नाम | थाना नं0 |
| 1 2 3 4 5 6 | dSewj | HkHkqvk | ekuiqj | 557 |
| ekuiqj | 534 | |||
| d qnjk | fpyfcyh | 652 | ||
| ?kuk<+h | 657 | |||
| lksuo"kkZ | 609 | |||
| eksguiqj | 389 | |||
| 7 | djxgj | vxzlsuiqj | 193 | |
| 8 9 10 11 12 13 | jksgrkl | u ks[kk | ukokMhg | 412 |
| djekgh | 487 | |||
| pk¡n flejgVk | 496 | |||
| feJkSfy;k | 446 | |||
| ijfl;k | 491 | |||
| lklkjke | Hkts;k | 187 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव।
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8 ekpZ 2016
सं॰12/चक0-मु0-26(क)-4/2016-327/चक॰ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव।
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The 8th March 2016
No. 12/चक0मु0-26(क)-04/2016 -327@@@@ppppdŒdŒdŒdŒ— In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings in notification nos. S.O. 1168 dated 26-11-70.
| Serial no. | Name of District | Name of Anchal | Name Units (Villages) | Revenue Thana no. |
| 1 | Kaimur | 1. Bhabhua | 1. Manpur | 557 |
| 2. Manpur | 534 | |||
| 2 . Kudra | 1. Chilbili | 652 | ||
| 2. Dhanarhi | 657 | |||
| 3. Sonversha | 609 | |||
| 4. Mohanpur | 389 | |||
| 1. Kargahar | 1. Agrasenpur | 193 | ||
| 2 | Rohtas | 2 . Nokha | 1. Nawadih | 412 |
| 2. Karmahi | 487 | |||
| 3. Chand Simarhata | 496 | |||
| 4. Mishrolia | 446 | |||
| 5. Parasia | 491 | |||
| 3. Sasaram | 1. Bhajeya | 187 |
S/d-Illegible,
Deputy Secretary to Government.
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %70&5(1+150&ड(cid:17),ट-,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in