िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट#0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 674) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 11117777 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
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अधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएं
17 अगस्त17 अगस्त17 अगस्त17 अगस्त 2016201620162016
सं0 एल0जी0-01-17/2016/164सं0 एल0जी0-01-17/2016/164सं0 एल0जी0-01-17/2016/164सं0 एल0जी0-01-17/2016/164/लेजः/लेजः/लेजः/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, सं0 एल0जी0-01-17/2016/164सं0 एल0जी0-01-17/2016/164सं0 एल0जी0-01-17/2016/164सं0 एल0जी0-01-17/2016/164
को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 14 अगस्त, 2016दिनांक 14 अगस्त, 2016दिनांक 14 अगस्त, 2016दिनांक 14 अगस्त, 2016
दिनांक 14 अगस्त, 2016दिनांक 14 अगस्त, 2016दिनांक 14 अगस्त, 2016दिनांक 14 अगस्त, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार, मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार बिहार बिहार बिहार ————षि विश्वविद्यालय (निरसन) षि विश्वविद्यालय (निरसन) षि विश्वविद्यालय (निरसन) षि विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2016, 2016, 2016, 2016
[बिहार अधिनियम 1बिहार अधिनियम 1बिहार अधिनियम 1बिहार अधिनियम 14444, 2016, 2016, 2016, 2016]
षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) को निरसित करने हेतु को निरसित करने हेतु को निरसित करने हेतु को निरसित करने हेतु अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।। बिहार बिहार बिहार बिहार ————षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988)
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ- (1) यह अधिनियम बिहार —षि विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. निरसन निरसन निरसन निरसन एवं व्यावृति। - एवं व्यावृति। - एवं व्यावृति। - एवं व्यावृति। - (i) बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली, निरसित किये जाते है।
(ii) इस निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम, नियमावली या परिनियम के अधीन की गई कार्रवाईयाँ वैध समझे जाऐंगे तथा उक्त अधिनियम के निरसन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किये जाएंगे।
(iii) राजेन्द्र —षि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामले राजेन्द्र —षि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय —षि विश्वविद्यालय में संपरिवर्तन के प्रयोजनार्थ बिहार सरकार एवं भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.
यु) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
17 अगस्त 201617 अगस्त 201617 अगस्त 201617 अगस्त 2016
सं0 सं0 सं0 सं0 एल0जी0-01-एल0जी0-01-एल0जी0-01-एल0जी0-01-17171717/2016/16/2016/16/2016/16/2016/165555////लेजःलेजःलेजःलेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2016 को अनुमत बिहार बिहार बिहार बिहार ————षि विश्वविद्यालय (निरसन) षि विश्वविद्यालय (निरसन) षि विश्वविद्यालय (निरसन) षि विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2016, 2016, 2016, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव। Bihar Agricultural University (Repeal) Act 2016
[Bihar Act, 14, 2016]
AN
ACT
To repeal the Bihar Agricultural University Act, 1987 (Bihar Act, 8, 1988).
Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:-
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःतअगःतअगःतअगःत 20161. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Agricultural University (Repeal) Act 2016.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
2. Repeal and savings—(i) The Bihar Agricultural University Act, 1987 and Rules and Statutes made there under, are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal, any action under the said Act, Rules of statutes or decision shall be deemed to be valid and shall not be questioned on the ground of repeal of the said Act.
(iii) All matters related to Rajendra Agricultural University shall be governed by the provisions of the Memorandum of Understanding (MOU) signed between the Government of Bihar and Government of India for the purpose of conversion of Rajendra Agricultural University into a Central Agricultural University.
By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.
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अधी(क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 674-571+400-ड#0ट#0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in