Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 August 2016

Published 19 August 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-08-19.681
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:17)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:20) (cid:25)(cid:4)वण 1(cid:28)3(cid:20) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)(cid:20)1) पटन(cid:4)

पटन(cid:4) श१"व(cid:4)र 1(cid:28) [ग$त 2(cid:15)1(cid:19)

बिहार विधान-सभा सचिवालय

———

vf/klwpuk

2 vxLr 2016

ä~∫=Ñç∫ä∫Ñç∫CON]OMNSCPQRT

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016GGz=íâë=ÑÅÖâà=

PQRT]Ñç∫ä∫—{{ बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

ÑçLâìCäeââ=Éë~=Ñåìâ~Ç=MO=îñiêz=OMNS=Çâë=áè

äeââ=ÇÜ=áòÑÕXâ=êcââ=ÇâXw=ä~éâóì= îñiêz=OMNS=Çâë=áèàBicââÑáê=Öèîâ=cââz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=ÇÜ=áòÑÕXâ=êcââ=ÇâXw=ä~éâóì= ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=äÑÖê=áòÇâÑDâê=ÑÇXâ=íâêâ=Öp=^ ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=

îLXôâz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Çë=îâåëDâ=äëz= îLXôâz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Çë=îâåëDâ=äëzàâÉ=gë?_=àâXz= àâÉ=gë?_=àâX äÑéçz= äÑéç ÑÅÖâà=ÑçL LâìCäeââ^= 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 19 अग(cid:22)त 2016 बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 [Ñç∫ä∫Ñç∫CNO]OMNS]= बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) में संशोधन करने हेतु विधेयक भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ । - (1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 22, 2011 की धारा-5 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा-5 में परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा : -

''अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अध्यधीन, अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत भी, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक, अपने पद पर बने रह सकेंगे।''

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन, ''चयन समिति'' द्वारा किया जाता है । चयन समिति में विधान परिषद्‌ के माननीय सभापति, विधान-सभा के माननीय अध्यक्ष, वर्तमान लोकायुक्त के अध्यक्ष के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय के कार्यरत माननीय न्यायाधीश सदस्य होते हैं । चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों पर योग्य अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए ''खोजबीन समिति'' का गठन करती है । ''खोजबीन समिति'' इसके लिए विज्ञापन के माध्यम से नाम निर्देशन आमंत्रण करती है एवं भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए रिक्त पदों के लिए पैनल तैयार किया जाता है । ''खोजबीन समिति'' द्वारा अनुशंसित पैनल से चयन समिति अंतिम रूप से अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है । यह पूरी प्रक्रिया समय साध्य होती है । लोकायुक्त के सदस्य के दो रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2014 में आरंभ की गयी थी एवं कतिपय कारणों से अंतिम रूप से नियुक्ति एवं शपथ ग्रहण वर्ष 2016 में सम्पन्न हुआ । लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों का रिक्त रहना लोकायुक्त संस्था में चल रही कार्रवाई को एवं उसकी निरंतरता को बाधित करता है । आवश्यक है कि लोकायुक्त जैसी महत्वपूर्ण संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त नहीं रहे ताकि राज्य की जनता को उपलब्ध कराने वाले न्याय की प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे । बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-5 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का है एवं उम्र की अधिकतम सीमा 70 वर्ष निर्धारित है । अधिनियम की धारा-5 में आवश्यक संशोधन किया जाना उद्‌देश्य पूर्ण एवं समीचीन है । लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य, अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अध्यधीन, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि तक अपने पद पर बने रहें, इस उद्‌देश्य से लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 लाया जा रहा है । यही इस विधेयक का उद्‌देश्य है तथा जिसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है ।

(नीतीश कुमार)

भार साधक सदस्य।=lfpo] iVuk fnukad 02-08-2016 fcgkj fo/kku&lHkk A ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %81&5(1+10&ड(cid:17),ट-,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 August 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-08-19.681/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-08-19.681.