Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 August 2016

Published 19 August 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-08-19.683
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 28 ौावणौावणौावणौावण 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 683) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 1111 9999 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016

ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=

CCCCCCCCCC=

îÑLäïéìâ=

O=îñiê=OMNS=

''बिहार मोटर वाहन कराधन ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2016'', जो बिहार ä~M= Ñç∫ä∫Ñç∫COO]OMNSCPQVO]Ñç∫ä∫= ^—''बिहार मोटर वाहन कराधन ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2016 ä~M= Ñç∫ä∫Ñç∫COO]OMNSCPQVO

विधन-सभा में दिनांक 02 अगस्त, 2016 को पु

02 अगस्त, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन-सभा की प्रिØया तथा कार्य संचालन नियमावली के या तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उíेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

î\Xôâz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Çë îâåëDâ=äëz= î\Xôâz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Çë

àâÉ=gë?_=àâXz= àâÉ=gë?_=àâX

äÑéçz== äÑéç

ÑÅÖâà=ÑçL

LâìCäeââ=^=2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016ाोधन) विधेयक, 2016ाोधन) विधेयक, 2016ाोधन) विधेयक, 2016 बिहार मोटर वाहन कराधान (संश् बिहार मोटर वाहन कराधान (संश् बिहार मोटर वाहन कराधान (संश्

[Ñç∫ä∫Ñç∫CNT]OMNS⁄=

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) का संशोधन के लिए विधेयक भारत गणराज्य को सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगा।

2. बिहार अधिनियम 8बिहार अधिनियम 8बिहार अधिनियम 8बिहार अधिनियम 8,1994 की धारा 2 में संश्,1994 की धारा 2 में संश्,1994 की धारा 2 में संश्,1994 की धारा 2 में संशोधनाोधनाोधनाोधन।—(1) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उपधारा (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उपधारा (ग ग) जोड़ी जाएगी,ः-

''(ग ग) चालन चालन चालन चालन अनुज्ञप्तिअनुज्ञप्तिअनुज्ञप्तिअनुज्ञप्ति'' का वहीं अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) में इसके लिए समनुदेशित है;"

बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धाराएॅं (घ घ (2) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धाराएॅं (घ घ बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धाराएॅं (घ घ बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धाराएॅं (घ घ क) जोड़ी जायेंगीक) जोड़ी जायेंगीक) जोड़ी जायेंगीक) जोड़ी जायेंगी, :-

''(घ घ) ''जिला समितिजिला समितिजिला समितिजिला समिति'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा 215 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति;

(घ घ क) 'निधिनिधिनिधिनिधि' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 ख के अधीन गठित सड़क सुरक्षा निधि;" म 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धारा (ट ट) (3) बिहार अधिनियबिहार अधिनियबिहार अधिनियबिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धारा (ट ट) म 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धारा (ट ट) म 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धारा (ट ट) जोड़ी जाएगीजोड़ी जाएगीजोड़ी जाएगीजोड़ी जाएगी, :-

(ट ट) ''सड़क सुरक्षा उपकरसड़क सुरक्षा उपकरसड़क सुरक्षा उपकरसड़क सुरक्षा उपकर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 क के अधीन उद्‌गृहीत उपकर;

बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी उप धाराएॅं (ढ ढ) त नयी उप धाराएॅं (ढ ढ) त नयी उप धाराएॅं (ढ ढ) त नयी उप धाराएॅं (ढ ढ) (4) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखि बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखि बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखि

और (ढ ढ क) जोड़ी जायेंगीऔर (ढ ढ क) जोड़ी जायेंगीऔर (ढ ढ क) जोड़ी जायेंगीऔर (ढ ढ क) जोड़ी जायेंगी :-

''(ढ ढ) ''राज्य परिषदराज्य परिषदराज्य परिषदराज्य परिषद्‌'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌;

(ढ ढ क)(ढ ढ क)(ढ ढ क)(ढ ढ क) ''राज्य सरकारराज्य सरकारराज्य सरकारराज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार । ''

बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन।- 3. बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन

बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 6 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धाराऐंॅं जोड़ी जाएंगी :-

6क, सड़क सुरक्षा उपकर का उदग्रहण और संग्रहण । - (1) सड़क सुरक्षा उपकर का उद्‌ग्रहण और ''6क, सड़क सुरक्षा उपकर का उदग्रहण और संग्रहण 6क, सड़क सुरक्षा उपकर का उदग्रहण और संग्रहण 6क, सड़क सुरक्षा उपकर का उदग्रहण और संग्रहण

संग्रहण निम्नलिखित दर से किया जायेगाः-

(क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक मुश्त कर भुगतान करनेवाले प्रत्येक वाहनों से ''वाहन मूल्य'' का एक प्रतिशत; (ग) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार से इतर कर भुगतान करने वालेप्रत्येक वाहन के ''वार्षिक कर'' का एक प्रतिशतः 3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 परन्तु उक्त उपकर अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के दौरान एक बार से अधिक उदगृहीत नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरणः- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(i) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) के अध्याय II के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है । (ii) ''वाहन के मूल्य'' से अभिप्रेत है; बिहार कर वर्धित करारोपण अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 की धारा-27) के अधीन वाहन पर उद्‌गृहीत कर की रकम के बिना वाहन का मूल्य ;

(2) उप धारा (1) के अधीन उद्‌ग्रहणीय हरेक उपकर यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वामी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास मोटर वाहन का कब्जा हो अथवा नियंत्रण हो, द्वारा संदेय होगा ।

(3) उप धारा (1) के अधीन उद्‌गृहीत उपकर धारा 3 के अधीन नियुक्त कर निर्धारक पदाधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर संगृहीत किया जाएगा जो विहित किया जाए ।

(4) जहाँ उप धारा (1) के अधीन उद्‌गृहीत उपकर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति उप धारा (3) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसे उपकर का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2.5% के बराबर की राशि अथवा उसके किसी भाग का संदाय करेगा ।

(5) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत उपकर के आगमों में से संग्रहण और वसूली के खर्चों को सरकार द्वारा विनिश्चित रीति से घटाने के पश्चात्‌ उसे धारा 6ख के अधीन स्थापित निधि में विनियोजित किया जाएगा ।

6ख6ख6ख6ख निधि की स्थापना और उपयोगनिधि की स्थापना और उपयोगनिधि की स्थापना और उपयोगनिधि की स्थापना और उपयोग-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो ''बिहार सड़क सुरक्षा निधि'' कहलाएगी ।

(2) निधि में निम्नलिखित में जमा किया जाएगाः-

(क) धारा 6क की उपधारा (5) के अधीन विनियोजित राशि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;

(ग) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;

(घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं अथवा संगठनों से प्राप्त अंशदान।

(3) राज्य सरकार हरेक वर्ष निधि में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59,1988) की धारा 200 के अधीन पूर्व वर्ष में उद्‌गृहित प्रशमन करनेवाली फीस के दस प्रतिशत के बराबर की राशि अंशदान करेगी। (4) निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए किया जाएगाः-

(क) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम;

(ख) सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम;

(ग) सड़क सुरक्षा के सम्बद्ध उपकरणों की खरीद;

(घ) सड़क सुरक्षा से संबधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध के निधिकरण;

(ड.) सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निधिकरण;

(च) अभिघात देखभाल कार्यक्रमों एवं संबंधित क्रियाकलापों;

(छ) सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जिसे राज्य सरकार उचित समझे;

(ज) कोई अन्य प्रयोजन जिसे विहित किया जाए।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 6ग6ग6ग6ग निधि का निहित होना और प्रश्निधि का निहित होना और प्रश्निधि का निहित होना और प्रश्निधि का निहित होना और प्रशासनाासनाासनाासन।—(1) निधि, राज्य परिषद्‌ में निहित होगी और राज्य परिषद्‌ द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) राज्य परिषद्‌ अपने में निहित निधि का संचालन ऐसी रीति से करेगी जो विहित की जाए।

(3) सभी राशियॉं जो निधि के हिस्से हैं उसी बैंक में जमा की जायेंगी जहॉं इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और खाता ऐसी रीति से संचालित की जाएगी जो राज्य परिषद्‌ विनिश्चिय करे।

6घ्6घ्6घ्6घ अनुसूची में संश्अनुसूची में संश्अनुसूची में संश्अनुसूची में संशोधन करने की शक्तिाोधन करने की शक्तिाोधन करने की शक्तिाोधन करने की शक्ति।- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा रूपांतरण कर सकेगी।

बिहार अधिनियम 8, 1994 में नयी अनुसूची का अंतःस्थापन।-बिहार अधिनियम 8, 1994 की अनुसूची III के 4.... बिहार अधिनियम 8, 1994 में नयी अनुसूची का अंतःस्थापन बिहार अधिनियम 8, 1994 में नयी अनुसूची का अंतःस्थापन बिहार अधिनियम 8, 1994 में नयी अनुसूची का अंतःस्थापन

पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी अनुसूची IV जोड़ी जाएगीः-

अनुसूअनुसूअनुसूअनुसूचीचीचीची IV

क म सं0 ्र अनुज्ञप्तिधारी का वर्ग उप कर की राश्ि उप कर की राशि ा ा ा रु0 में
1 नौसिखिया की अनुज्ञप्ति 50
2 गियर अथवा बिना गियरवाले दुपहिया के लिए अनुज्ञप्ति। 100
3 हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति-गैर परिवहन 150
4 हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति- परिवहन 200
5 मध्यम और भारी मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति 500

वित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेख

सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु पूर्व से गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ के अधीन सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना के उद्देश्य से बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में उपकर अघ्यारोपण के लिए नयी धाराओं के अंतःस्थापन हेतु बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

इसी उद्देश्य से बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(चंद्रिका राय)चंद्रिका राय)चंद्रिका राय)चंद्रिका राय)

भार-साध्भार-साध्भार-साध्भार-साधक सदस्याक सदस्याक सदस्याक सदस्य5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016

उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु

राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएॅं एवं इससे होने वाली मृत्यु राज्य के लिए चिंता का विषय है। इसके सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव अकल्पनीय है। अतः सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु ''बिहार राज्य सुरक्षा कार्ययोजना'' तैयार की जा चुकी है। इस कार्ययोजना को लागू करने हेतु निधि की आवश्यकता है। इसी के आलोक में ''सड़क सुरक्षा निधि'' की स्थापना एवं इसके राजस्व श्रोतों के प्रावधान का प्रस्ताव है। अतः बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित कराना अभीष्ठ है।

(चंद्रिका राचंद्रिका राचंद्रिका राचंद्रिका राय)य)य)य)

भार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्य

iVuk

lfpo]

fnukad 02 vxLr 2016

fcgkj fo/kku&lHkk A

————

अधी)क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु/ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 683-571+10-ड$0ट$0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 August 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-08-19.683/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-08-19.683.