िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 28 ौावणौावणौावणौावण 1938 (शशशश0)
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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 1111 9999 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
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कर ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2016'', जो बिहार विधन-सभा ä~M=वि0स0वि0-17/2016-3471/
-17/2016-3471/वि0स0 ।—''बिहार मूल्यवर्द्धित कर ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2016'',
में दिनांक 02 अगस्त, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन-
तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के रःस्थापित हुआ था, बिहार विधन-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उíेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
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LâìCäeââ=^=2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012012012016666 बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, [Ñç∫ä∫Ñç∫CNQ]OMNS⁄=
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संश्का संश्का संश्का संशोधन करने ाोधन करने ाोधन करने ाोधन करने हेतुहेतुहेतुहेतु विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 में संशोधन।-बिहार मूल्यवर्द्धित 2222.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 में संशोधन।- कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 2 के खंड-(ट) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड-(टट) अंतःस्थापित किया जाएगा :-
''(टट) 'डेवलपर' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति/संवेदक/बिल्डर जो पूर्णतः या आंशिक रूप से, (या तो स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से) बिक्री के उद्देश्य से, वाणिज्यिक या अन्यथा, सिविल संरचनाओं, फ्लैट्स, रिहायशी इकाईयों, भवन, परिसरों, भवन-समूहों, के विनिर्माण में संलग्न एवं प्रवृत्त हैं और क्रेता को किसी खास करार के अनुसरण में, भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित को हस्तान्तरित करते हैं, जहाँ भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित का मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य कुल प्रतिफल में शामिल है।''
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन।-(1) बिहार 3333.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन।- मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड-(ख) में प्रयुक्त शब्द ''पाँच प्रतिशत'' शब्द ''छः प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड-(खख) में प्रयुक्त शब्द ''चार प्रतिशत'' शब्द ''पाँच प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III का क्रमांक 55 एवं इसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।
(4) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के साथ उपाबद्ध अनुसूची-IIIक में एक नया क्रम संख्या-1 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत् जोडी जाएंगी, यथाः-
''1. अधिनियम के साथ संलग्न किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के सिवाय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुएँ।''
(5) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड-(घ) में प्रयुक्त शब्द ''साढ़े चौदह प्रतिशत'' शब्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15ग का अन्तःस्थापन।- बिहार 4444.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15ग का अन्तःस्थापन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15ग का अन्तःस्थापन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15ग का अन्तःस्थापन।- मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 15ख के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा 15ग जोड़ी जाएगी :-
डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण -इस अधिनियम मेें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात ''15ग15ग15ग15ग.... डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण - डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण - डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण - के होते हुए भी, एवं इस बावत बनाये गये नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जो अधिसूचना के माध्यम से विहित किये जायँ, किसी डेवलपर को अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतेय कर के बदले, पाँच प्रतिशत से अनधिक दर पर जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाय, कर के समाहितीकरण के रूप में, करार में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कुल राशि या उक्त करार के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य, जो भी उच्चतर हो, के भुगतान की अनुमति दे सकेगी।''
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 में संशोधन।- (1) बिहार 5555.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 में संशोधन।- मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) के क्रमांक-(IX) के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक-(X) जोड़ा जाएगा :-
'' (X) डेवलपर के मामले में भूमि का मूल्य जैसा कि विहित रीति से विनिर्दिष्ट किया जाय।'' (2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड-(गग) जोड़ा जाएगा :-
''(गग) खंड-(ग) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ संवेदक यथोचित लेखा-पुस्त का संधारण नहीं करता है अथवा उनके द्वारा संधारित लेखा-पुस्त से श्रम एवं अन्य सेवाओं एवं खंड-(ग) में उल्लेखित अन्य मदों के प्रभार में किये गये वास्तविक खर्च का आकलन नहीं हो, कार्यसंविदा अथवा इसके किसी भाग के मूल्य के संबंध में, श्रम एवं अन्य सेवाओं और ऐसे मद के प्रभार की राशि, कटौती के उद्देश्य से, ऐसे प्रतिशत के आधार पर विनिश्चित होगी, जो इस निमिा विहित की जाय।''
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-36 में संशोधन।- (1) बिहार 6666.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-36 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-36 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-36 में संशोधन।- मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 36 में शब्द एवं अंक ''बी से धारा-16 या धारा-17 के अधीन व्यौहारी को अनुज्ञेय निवेश कर के प्रतिदाय की कुल रकम अभिप्रेत है'' के बाद प्रयुक्त 'पूर्ण विराम' को 'कोलन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और निम्नलिखित एक परन्तुक जोड़ा जाएगा :-
''परन्तु कोई व्यौहारी, जिसपर धारा-35 की उप-धारा (1) का खंड-(गग) लागू होता हो, के कराधेय आवर्त्त पर भुगतेय कर 10 प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।''3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41 में संशोधन।- (1) बिहार 7777.... बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41 में संशोधन।- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41 में संशोधन।- मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 41 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''पाँच प्रतिशत'' शब्द ''आठ प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
वित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेख
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005-06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, के अन्तर्गत 'डेवलपर' को परिभाषित किया गया है एवं इनके लिए समाहितीकरण योजना को लागू करने के उद्देश्य से अधिनियम में एक नई धारा-15(ग) का अन्तःस्थापन किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड-(ख) में वर्णित अनुसूची-III की वस्तुओं पर कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत तथा धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार ऐसी वस्तुएँ जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, पर लागू 14.5 प्रतिशत की कर दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। किन्तु ऐसी वस्तुएँ जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अधीन विशेष महत्व की हैं, उनपर कर की दर पूर्ववत 5 प्रतिशत ही रखी गयी है। पुनः कार्यसंवेदकों को अपने सकल आवर्त्त से भूमि का मूल्य घटाने की सुविधा प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) में संशोधन किया गया है। कार्यसंवेदकों द्वारा दर्शायी गयी कटौती का उनके द्वारा संधारित लेखापुस्तों से वास्तविक आकलन नहीं होने की स्थिति में एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कटौती का दावा अनुमान्य करने के प्रावधान किये गये हैं एवं ऐसी स्थिति में निर्धारित कराधेय आवर्त्त पर 10 प्रतिशत की एक समान दर से करारोपण करने का प्रावधान किया गया है। वर्त्तमान में श्रोत पर कर के कटौती की अधिकतम दर 5 प्रतिशत है जिसे संशोधित करते हुए अधिकतम दर 8 प्रतिशत किया गया है।
विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
(बिजेन्द्र प्रसाद यादव) भार-साधक सदस्य
उद्देश्उद्देश्उद्देश्उद्देश्य एवं हेतुय एवं हेतुय एवं हेतुय एवं हेतु
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005-06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, के अन्तर्गत 'डेवलपर' को परिभाषित किया गया है एवं इनके लिए समाहितीकरण योजना को लागू करने के उद्देश्य से अधिनियम में एक नई धारा-15(ग) का अन्तःस्थापन किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड-(ख) में वर्णित अनुसूची-III की वस्तुओं पर कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत तथा धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार ऐसी वस्तुएँ जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, पर लागू 14.5 प्रतिशत की कर दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। किन्तु ऐसी वस्तुएँ जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अधीन विशेष महत्व की हैं, उनपर कर की दर पूर्ववत 5 प्रतिशत ही रखी गयी है। पुनः कार्यसंवेदकों को अपने सकल आवर्त्त से भूमि का मूल्य घटाने की सुविधा प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) में संशोधन किया गया है। कार्यसंवेदकों द्वारा दर्शायी गयी कटौती का उनके द्वारा संधारित लेखापुस्तों से वास्तविक आकलन नहीं होने की स्थिति में एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कटौती का दावा अनुमान्य करने के प्रावधान किये गये हैं एवं ऐसी स्थिति में निर्धारित कराधेय आवर्त्त पर 10 प्रतिशत की एक समान दर से करारोपण करने का प्रावधान किया गया है। वर्त्तमान में श्रोत पर कर के कटौती की अधिकतम दर 5 प्रतिशत है जिसे संशोधित करते हुए अधिकतम दर 8 प्रतिशत किया गया है।
उपर्युक्त के कारण ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(बिजेन्द्र प्रसाद यादव) भार-साधक सदस्य iVuk fnukad 02 vxLr] 2016
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———— अधी)क, सिचवालय मुिणालय,