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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 1111 9999 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016
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îâ=cââz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=ÇÜ= 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःतअगःतअगःतअगःत 2016 बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक 2016 बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक 2016 बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक 2016 बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक 2016 [Ñç∫ä∫Ñç∫CNP]OMNS⁄= आवश्यक एवं सुसंगत नहीं रह गए विधियों का निरसन करने के लिए विधेयक। प्रस्तावना।-प्रस्तावना।-प्रस्तावना।-प्रस्तावना।-चूँकि राज्य में पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया जा चुका है तथा राज्य सरकार ने ग्राम चौकीदारी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है और इस विधेयक के परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों को निरसित करना समीचीन है ; भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगा। 2222.... निरसन एवं व्यावृति।-(1) निरसन एवं व्यावृति।-(1) निरसन एवं व्यावृति।-(1) निरसन एवं व्यावृति।-(1) इस विधेयक के परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों में से किसी के द्वारा अथवा अधीन प्रदा शक्तियों के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी तब तक जारी रहेगा, जब तक की गयी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी का अवधारण न हो जाय, मानों प्रश्नगत अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।
परिशिष्ट
1. ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 (बंगाल अधिनियम 6, 1870) 2. बंगालग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1871 (बंगाल अधिनियम 1, 1871)
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
सन् 1870 में चौकीदारों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और पोषण का उपबन्ध करने के लिये ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 लागू किया गया। वर्ष 1871 में बंगालग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1871 के द्वारा ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 में कतिपय संशोधन किये गये। वर्ष 1990 में राज्य सरकार द्वारा चौकीदारों को सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए उनके वेतन का भुगतान राजकीय कोष से किया जाने लगा। राज्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के लागू होने के पश्चात् ग्राम पंचायत एक निर्वाचित इकाई हो गई है। इसके फलस्वरूप ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 एवं बंगालग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1871 के अधिकतर प्रावधान अप्रासंगिक होने के कारण इनका निरसन आवश्यक है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।
(नीतीश कुमार) भार-साधक सदस्य