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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अनुसूचित ——— vf/klwpuk 16 ebZ 2016
सं॰ 5/निदे0(छात्र0)-23-151/16-4061—राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा सं॰ 5/निदे0(छात्र0)-23-151/16-4061
अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान
प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं
प्रवेशिकोत्तर कक्षा में प्रदान करने के लिए है। इस योजनाके ों को छात्रवृति की अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं
इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी
उपलब्ध करायी जाती है। राज्य के अंदर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी
2222.... यह योजना राज्य के अंदर एवं
अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना
शिक्षण संस्थानों में छात्रवृति योजना का लाभ अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित पहुॅचाने के उद्देश्य से संचालित है।
इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
3333.... इस योजना के माध्यम से
में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित
छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसेछात्र/छात्रा, जिनके
आय 2,50,000/-रू0 (दो लाख पचास हजार) रू0 तक हो, को वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य सरकार के सात निश्चय के अनुपालन
अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनु0 जनजाति के वैसेछात्र/छात्रा, जिनके हो, को प्रवेशिकोत्तर निश्चय के अनुपालन में' स्टुडेन्ट छात्र/छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अंतर्गत माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/-रू0 (दो लाख पचास हजार) रू0 तक छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से क्रेडिट कार्ड' (Student Credit Card)
Card) के तहत् छात्रों को लाभान्वित किया जाना है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं 4444.... राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित
राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी
अन्य अनिवार्य शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव विचारधीन था और राज्य के अंदर एवं संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में राज्य के अधिकतम
जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षण शुल्क एवं
जनजाति के सभी अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को सरकारी शिक्षण संस्थानों राज्य के अंदर एवं राज्य के अधिकतम पहुँचाने के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य के अन्दर एवं के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क राज्य के बहार के सराकरी शिक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं अनिवार्य शुल्कों की छात्रवृति दर की अधिकतम
दर की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने क आवश्यकता महसूस की जा
महसूस की जा रही थी।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 (cid:21)सत(cid:23)बर 2016 5555.... अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-
(I) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं विगत वर्षो में राज्य के अन्दर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी श्क्षिण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृति की राशि अनुमान्य की जाएगी।
(II) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में एवं इसके पूर्व के वर्षो में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतमसीमा रू 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार छात्रवृति की राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | कोर्स की विवरणी | छात्रवृति की राशि की अधिकतम अधिकतम वार्षिक अधिकतम अधिकतम वार्षिक सीमा (देय वार्षिक वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्कअनिवार्य शुल्क शिक्षण शुल्कअनिवार्य शुल्क या निम्न या निम्न निर्धारित या निम्न या निम्न निर्धारित राशि, दोनों निर्धारित निर्धारित राशि, दोनों मेंमेंमेंमें जोजोजोजो न्यूनतम हो) न्यूनतम हो) |
| 1 | विभिन्न 2 विद्यालयों/ महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा-आई0ए0/आई0एस0सी/आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | `2000/- |
| 2 | स्नातकस्तरीय कक्षा यथा-बी0ए0/बी0एस0सी/बी0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | `5000/- |
| 3 | स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम/एम0फिल0/ पी0एच0डी0 एवंअन्य समकक्ष कोर्स। | `5000/- |
| 4 | आई0टी0आई0 | `5000 |
| 5 | त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्नीक एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | `10000/- |
| 6 | व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा-इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/ प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर) | `15000/- |
(III) केन्द्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा-आई0आई0टी0 तथा एन0आई0टी0 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः रू0 90,000/-तथा रू0 70,000/- की दर) एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों यथा-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस0 आदि में अध्ययनरत् छात्र/ छात्राओं के लिए निर्धारितशिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम रू 75,000/- की दर पर छात्रवृति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।
(IV) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राअें की तुलना में सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/ छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।
(V) अनुमानय छात्रवृति राशि के अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता भी देय होगा।(cid:25)बहार गजट (असाधारण), 2 (cid:21)सत(cid:23)बर 2016 3 6666. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
आदेशआदेशआदेशआदेश :-ः-ः-ः- ओदश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेशराज्यपाल के आदेशराज्यपाल के आदेशराज्यपाल के आदेश सेसेसेसे,,,, पे्रम सिंह मीणा, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %&%'5%1+150&'ड(cid:17)&ट,&प(cid:17)&? Website: http://egazette.bih.nic.in