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विधिविधिविधिविधि विभागविभागविभागविभाग ——— vf/klwpuk,a 2 flrEcj 2016
सं॰ एल॰जी॰-01-21/2016
/2016/182-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 01 सितम्बर 2016 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 01 सितम्बर 2016 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 01 सितम्बर 2016 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संजय
सरकार के सचिव। सरकार के2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 बिहार नगरपालिका (संषोधन) बिहार नगरपालिका (संषोधन) बिहार नगरपालिका (संषोधन) बिहार नगरपालिका (संषोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2016, 2016, 2016, 2016 [बिहार अधिनियम 16, 2016बिहार अधिनियम 16, 2016बिहार अधिनियम 16, 2016बिहार अधिनियम 16, 2016] बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संषोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संषोधन करने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संषोधन करने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संषोधन करने के लिए भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संषोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-13 का संषोधन।-धारा-13 का संषोधन।-धारा-13 का संषोधन।-धारा-13 का संषोधन।-उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-13 का परन्तुक 2222.... बिहार अधिनियम 11, 2007 की बिहार अधिनियम 11, 2007 की बिहार अधिनियम 11, 2007 की
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-
''परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के अंतर्विष्ट होते भी, जब तक वर्ष 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाषित नहीं हो जाते है तब तक राज्य सरकार के लिए, 2011 जनगणना पर विनिष्चित नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या पुनः अवधारित करना, आवष्यक नहीं होगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के सचिव।
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2 flrEcj 2016
सं॰ एल॰जी॰-01-21/2016/183-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2016 को अनुमत बिहार नगरपालिका (संषोधन) बिहार नगरपालिका (संषोधन) बिहार नगरपालिका (संषोधन) बिहार नगरपालिका (संषोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2016, 2016, 2016, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के सचिव। The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2016 [Bihar Act 16, 2016] AN ACT
To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)
Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:—
1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2016.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar . (3) It shall come into force at once.
2. Amendment of section-13 of the Bihar Act 11, 2007.—Proviso to Section-13 of the said Act, 2007 shall be substituted by the following:- "Provided that notwithstanding any thing contained in any other provision of this Act, until the relevant figures for the census of the year 2021 are published, it shall not be necessary for the State Government to re-determine the number of wards on the basis of population of the municipal area ascertained at 2011 Census."
By Order of the Governor of Bihar, SANJAY KUMAR, Secretary to Government.