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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 September 2016

Published 06 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-06.714
Languages
English, Hindi

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———

सरकार के अपर सचिव।

सभी जिला पदाधिकारी,

प्रेषक, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक 30 अगस्त 2016 पटना-15, दिनांक विषय :- बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंषन स्वीकृृत है, के बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंषन स्वीकृृत है, के बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंषन स्वीकृृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित सक्षम प्राधिकार एवं पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित सक्षम प्राधिकार एवं पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण। प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य 13185 दिनांक 03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के 2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के 2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरक की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात्‌ बिहार लोक सेवा आयोग एवं नियुक्ति हेतु परीक्षा/साक्षात्कार संचालित करने ी व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात्‌ बिहार लोक सेवा आयोग एवं नियुक्ति हेतु परीक्षा/साक्षात्कार संचालित करने ी व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात्‌ बिहार लोक सेवा आयोग एवं नियुक्ति हेतु परीक्षा/साक्षात्कार संचालित करने वाले प्राधिकार के समक्ष यह जिज्ञासा है कि किस सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ वाले प्राधिकार के समक्ष यह जिज्ञासा है कि किस सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ वाले प्राधिकार के समक्ष यह जिज्ञासा है कि किस सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र मान्य किये जायेंगे। नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र मान्य किये जायेंगे।

2. उल्लेखनीय है कि गृृह 05.09.2006 द्वारा सभी उल्लेखनीय है कि गृृह (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या 404 दिनांक 05 जिला पदाधिकारी महानुभावों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवं उनके दो पीढ़ी के व्यक्तियों को यथा-पति अथवा जिला पदाधिकारी महानुभावों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवं उनके दो पीढ़ी के व्यक्तियों को यथा-पति अथवा जिला पदाधिकारी महानुभावों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवं उनके दो पीढ़ी के व्यक्तियों को यथा-पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती एवं नाती अथवा नती नी को परिचय पत्र जारी कने का निदेश पूर्व में दिया पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती एवं नाती अथवा नतीनी को परिचय पत्र जारी कने का निदेश पूर्व में दिया गया जा चुका है। परिचय पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का उल्लेख इस परिपत्र की कंडिका-1 से 3 में किया गया है। गया जा चुका है। परिचय पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का उल्लेख इस परिपत्र की कंडिका-1 से 3 में किया गया है। गया जा चुका है। परिचय पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का उल्लेख इस परिपत्र की कंडिका-1 से 3 में किया गया है। 2007 द्वारा सरकार का यह निर्णय भी पूर्व ा) विभाग के एक अन्य परिपत्र संख्या 248 दिनांक 11.07.2007 द्वारा सरकार का यह निर्णय भी पूर्व साथ ही गृृह (विशेष) विभाग के एक अन्य परिपत्र संख्या 248 दिनांक े परिचारित है कि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों के रूप में दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा-पति अथवा से परिचारित है कि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों के रूप में दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा-पति अथवा े परिचारित है कि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों के रूप में दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा-पति अथवा 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती एवं नाती अथवा नतीनी सभी व्यक्तियों को चाहे इनकी संख्या जितनी हो, को परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। साथ ही शादी-शुदा पुत्री भी आवेदन करती हों, तो उन्हें भी परिचय पत्र निर्गत किया जाना है।

3. सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती /नतीनी का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी अधिकृृत होंगे। समाहरणालय स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी इसे निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

4. गृृह (विशेष) विभाग के उपर्युक्त अंकित परिपत्रों के आलोक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-

(1) यदि स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के पास इस आशय का परिचय पत्र पूर्व से उपलब्ध नहीं हो, तो गृृह (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या 404 दिनांक 05.09.2006 एवं 248 दिनांक 11.07.2007 के आलोक में सर्वप्रथम वांछित परिचय पत्र प्राप्त करेंगे तथा इस परिचय पत्र के आधार पर राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे, जिसके आधार पर जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी विहित प्रपत्र में वांछित प्रमाण-पत्र निर्गत कर सकेंगे।

(2) यदि स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के पास पूर्व से उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र उपलब्ध हो, तो इस परिचय पत्र के आधार पर सीधे संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे तथा उन्हें दुबारा परिचय पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को गृृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करते हुए पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) निर्गत की जाती है, जिसका P.P.O. क्रमांक होता है तथा संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उत्तराधिकारी परिचय पत्र पर भी क्रमांक अंकित किया जाता है। अतः निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में स्वतंत्रता सेनानी का P.P.O. क्रमांक एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी को निर्गत परिचय पत्र का क्रमांक भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि इस प्रावधान का दुरूपयोग न हो सके।

स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने के प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए किये जाने वाले आवेदन एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का मॉडल प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न है। अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।3 (cid:24)बहार गजट (असाधारण), 6 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु आवेदन प्रारूप :- --------------------------------------------------

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-..........................................................................................

2. पिता/पति का नाम :-..........................................................................................................

3. आवेदक/आवेदिका के दादा/दादी/नाना/नानी का नाम (जो गृृह मंत्रालय, भारत सरकार से स्वतंत्रता सेनानी घोषित हाें) :-....................................................

4. स्वतंत्रता सेनानी का पता :- ग्राम/मुहल्लाः-.................................................................................

पंचायत/वार्ड नंम्बरः-.................................................................

पोस्टः-.................................... थानाः-...........................

जिलाः-.................................... राज्य :-........................

5. स्वतंत्रता सेनानी का P.P.O. संख्या :-.............................................................

6. आवेदक/आवेदिका का स्वतंत्रता सेनानी के साथ संबंध :-...........................................

7. आवेदक/आवेदिका का स्थायी पता :- ग्राम/मुहल्लाः-................................................

पंचायत/वार्ड नंम्बरः-......................................................

पोस्टः-....................................... थानाः-..........................

जिलाः-....................................... राज्य :-.......................

8. आवेदक/आवेदिका का वर्त्तमान पता :- ग्राम/मुहल्लाः-..............................................

पंचायत/वार्ड नंम्बरः-......................................................

पोस्टः-.................................... थानाः-.............................

जिलाः-.....................................राज्य :-...........................

9. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र का क्रमांक एवं वर्ष :-.................................

(छायाप्रति संलग्न करें)4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती, नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र

कार्यालय का नाम...............................................

प्रमाण-पत्र संख्या-...................... दिनांक-...........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री...............................................................

पिता/पति/श्री....................................................... ग्राम/मु0 (वार्ड नं0).....................................

पोस्ट..............................प्रखंड................................................ अनुमंडल.........................................

जिला.............................................स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी......................................................

पी0पी0ओ0 संख्या-.................................. के पोता/पोती/नाती/नतीनी हैं।

2. श्री (आवेदक का नाम)................................................ को इस कार्यालय से स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र निर्गत है, जिसका क्रमांक-..................../ वर्ष-.................. है।

जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %14&5%1+1*&ड(cid:17)*ट,*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-06.714/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-06.714.