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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 September 2016

Published 06 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-06.715
Languages
English, Hindi

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सरकार के अपर सचिव।

प्रेषक, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी विभागाध्यक्ष। सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी। सभी जिला पदाधिकारी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना। निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना। निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना। सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना। सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर 2016

पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर 2016 बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 से विषय :- बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 से बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 से लोहार (Lohar) जाति को विलोपित करने के संबंध में।

) जाति को विलोपित करने के संबंध में।

महोदय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या-23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 अधिनियम, 2016 (संख्या-23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 अधिनियम, 2016 (संख्या-23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006(संख्या-48/2006) को निरसित कर दिया गया है। (संख्या-48/2006) को निरसित कर दिया गया है। 2. फलतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 10818 दिनांक 2016 द्वारा अनुसूचित य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 10818 दिनांक 08.08.2016 द्वारा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या 108/1976) के आलोक में जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (स 108/1976) के आलोक में Lohara 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। 3. विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 13623 दिनांक 10.09.2015 द्वारा परिचारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 पर कमार (लोहार और कर्मकार) अंकित है।

4. लोहार जाति के एक साथ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित रहने के कारण उक्त जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

5. उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम-11, 1993-बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा-2 (3) खंड (त्र) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि-यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1 और 2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग को राष्ट्रपति के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जायेगा।

6. अतः बिहार अधिनियम-11, 1993 के आलोक में बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) में से कमार (कर्मकार) को यथावत्‌ रखते हुए लोहार (Lohar) जाति को विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-06.715/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-06.715.