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सं॰ 5/आ02-103/2013-597 Ykksd LokLF; Ykksd LokLF; Ykksd LokLF; Ykksd LokLF; vfHk;a=.k foHkkxvfHk;a=.k foHkkxvfHk;a=.k foHkkxvfHk;a=.k foHkkx
——— ladYiladYiladYiladYi 8888 vxLrvxLrvxLrvxLr 2016201620162016
श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आय से मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आय से मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आय से अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सह अधिक अप्रत्यानुपातिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सह अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सह के तहत आर्थिक अपराध इकाई थाना काण्ड संख्या 07/2013, दिनांक
क अपराध इकाई थाना काण्ड संख्या 07/2013, दिनांक 19.02.2013 दर्ज पठित धारा 13(1)(e) के तहत आर्थि किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया। किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।
2. तदोपरान्त विभागीय आदेश सं0 5/आ02-
2013 द्वारा बिहार सरकारी तदोपरान्त विभागीय आदेश सं0 5/आ02-103/2013-145, दिनांक 26.03.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के से निलंबित किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के से निलंबित किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के या प्रमाणित आरोपो के मद्देनजर यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह आचरण बिहार या प्रमाणित आरोपो के मद्देनजर यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह आचरण ि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो के मद्देनजर यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह आचरण ि 1976 के नियम 19(2),19(3) एवं 19(6) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सरकारी सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19(2),19(3) एवं 19(6) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सरकारी 1976 के नियम 19(2),19(3) एवं 19(6) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण है।
मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0 5/आ02 मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं
5/आ02-103/2013-556 दिनांक 06.12.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।
2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।
3. संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गये
किया गया है तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि ''आरोपित श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक किया गया है तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि ''आरोपित श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक किया गया है तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि ''आरोपित श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक विभागीय कार्यवाही संख्या 73/013 में जो तीन गंभीर अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संख्या 73/013 में जो तीन गंभीर अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के विरू2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 आरोप शामिल थे, उनमें दोनों पक्षों के लिखित बयान, जबाब एवं साक्ष्यों के विधिवत् अवलोकन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया है कि श्री नागेश्वर शर्मा ने आय से काफी अधिक प्रत्यानुपातिक संपत्ति अर्जित करके कदाचार किया है जिसे Justify करने में वह असमर्थ रहे हैं। उनका यह आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है''।
4. प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर विभागीय पत्रांक-5/आ02-103/2013-512 दिनांक 07.09.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से 15 दिनों के भीतर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारणपृच्छा) समर्पित करने का अनुरोध किया गया।
5. द्वितीय कारणपृृच्छा के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक 01-SUS-DEP-PROC-06, दिनांक 05.12.2015 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा चल/अचल सम्पत्ति भ्रष्ट रीति से अर्जित की गयी है, तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में उपबंधित विभिन्न प्रावधानो का उनके द्वारा उल्लंघन करते हुए अप्रत्यानुपाति सम्पत्ति अर्जित की गयी है। अतः इस आधार पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नही पाया गया।
6. वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले की सरकार द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं। प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गयाः- (i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, तथा बर्खास्तगी के फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नहीं होगा।
(ii) निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होगा।
7. तदोपरान्त विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक 11.07.2016 द्वारा आयोग ने आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। 8. प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध सम्यक् रीति से जांचोपरान्त समर्पित जांच प्रतिवेदन, प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में की गई द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) यथासंशोधित नियम 14(xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक 20.08.2007) के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि में श्री शर्मा को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
9. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) यथासंशोधित नियम 14(xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक 20.08.2007) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित की जाती हैः-
(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, तथा बर्खास्तगी के फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नहीं होगा।
(ii) निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होगा।(cid:24)बहार गजट (असाधारण), 8 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 3 10. उपरोक्त कंडिका-9 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।
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