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सं॰
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श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं वभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 364 दिनांक भूमि सुधार विभाग, बिहार को दी गयी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या भूमि सुधार विभाग, बिहार को दी गयी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार ि द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल-रोह, जिला-नवादा में पदस्थापित किया गया। श्री द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल-रोह, जिला-नवादा में पदस्थापित किया गया। श्री 19-09-12 द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल-रोह, जिला-नवादा में पदस्थापित किया गया। श्री भोला पासवान को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक 15-10-2014 को भोला पासवान को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक 15-10-2014 को भोला पासवान को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक 15-10-2014 को अंचलाधिकारी, अंचल-रोह, जिला-नवादा के वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किये अंचलाधिकारी, अंचल-रोह, जिला-नवादा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4450 दिनांक 05-12-2014 द्वारा इन्हें हिरासत में जाने की तिथि के जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4450 दिनांक 05-12-2014 द्वारा इन्हें हिरासत में जाने की तिथि के जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4450 दिनांक 05-12-2014 द्वारा इन्हें हिरासत में जाने की तिथि के प्रभाव से निलम्बित किया गया। श्री पासवान द्वारा हिरासत से छूटने के बाद दिनांक 17-12-2014 के पूर्वाह्न में प्रभाव से निलम्बित किया गया। श्री पासवान द्वारा हिरासत से छूटने के बाद दिनांक 17-12-2014 के पूर्वाह्न में प्रभाव से निलम्बित किया गया। श्री पासवान द्वारा हिरासत से छूटने के बाद दिनांक 17-12-2014 के पूर्वाह्न में उद्योग विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-537 दिनांक 06-02-15 ार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-537 दिनांक 06-02-15 ार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-537 दिनांक 06-02-15 द्वारा इनके योगदान को स्वीकृत करते हुये निलम्बन मुक्त किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-562 दिनांक द्वारा इनके योगदान को स्वीकृत करते हुये निलम्बन मुक्त किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-562 दिनांक द्वारा इनके योगदान को स्वीकृत करते हुये निलम्बन मुक्त किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-562 दिनांक नलम्बित करते हुये निलम्बन अवधि 06-02-2015 द्वारा श्री भोला पासवान को दिनांक 17-12-2014 के अपराह्न से निलम्बित करते हुये निलम्बन अवधि 06-02-2015 द्वारा श्री भोला पासवान को दिनांक 17-12-2014 के अपराह्न से ि का मुख्यालय-महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। विभागीय संकल्प का मुख्यालय-महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। विभागीय संकल्प का मुख्यालय-महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या-767 दिनांक 19-02-2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री अनिल कुमार ठाकुर, संयुक्त कुमार ठाकुर, संयुक्त संख्या-767 दिनांक 19-02-2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री अनिल य, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेश् गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 के कारण मामला एक पक्षीय सुना गया, जिस पर आरोप पूर्णतः नहीं बन पा रहा है। चूँकि मामला निगरानी विभाग में है इसलिए निगरानी विभाग का आदेश ही सर्वमान्य होगा। विभागीय पत्रांक-3280 दिनांक 11-08-2015 द्वारा श्री भोला पासवान से संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) माँगा गया। श्री पासवान ने दिनांक 19-08-2015 को अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया, जिसमें जाँच प्रतिवेदन को गहन अध्ययन, क्रमवार विश्लेषण और विधिक मापदण्ड युक्त बताया गया तथा कहा गया कि निगरानी न्यायालय का आदेश मान्य होने के निष्कर्ष से वे सहमत है। आरोप, स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी ने आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोप का खंडन नहीं किया। इस प्रकार यह तथ्य सत्य पाया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा गठित धावा दल द्वारा श्री पासवान को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था। श्री पासवान द्वारा ऐसा कार्य किया गया जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है एवं जो उनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। श्री पासवान के उक्त कृत्य से राज्य प्रशासन की छवि धूमिल हुई। श्री पासवान का यह आचरण सरकारी सेवा में बनाये रखने योग्य नही है।
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री भोला पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(X), संशोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम-14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी एवं निलम्बन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा, शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।
विभागीय पत्रांक-1407 दिनांक 18-03-16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री पासवान के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर परामर्श की माँग की गई। जिसपर आयोग के पत्रांक-1252 दिनांक 22-07-2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर आयोग की पूर्ण पीठ की सहमति संसूचित की गई।
श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक (मुख्यालय-महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग के मंतव्य के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :-
(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(X), संशोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम-14(XI) के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी''। (ii) निलम्बन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा।
श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक (मुख्यालय-महाप्रबंधक का कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।
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