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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 September 2016

Published 09 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-09.729
Languages
English, Hindi

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ाालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप 2014 को हिरासत में लिये जाने के अनैतिक कार्य में संलिप्त होने के आरोप में पुलिस द्वारा दिनांक 25-08-2014 को हिरासत में लिये जाने के अनैतिक कार्य में संलिप्त होने के आरोप में पुलिस द्वारा दिनांक 25-08- फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3220 दिनांक 26-08-2014 द्वारा इन्हें निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3220 दिनांक 26-08-2014 द्वारा इन्हें निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3220 दिनांक 26-08-2014 द्वारा इन्हें निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि का मुख्यालय आयुक्त, पटना प्रमंडल का कार्यालय निर्धारित किया गया। का मुख्यालय आयुक्त, पटना प्रमंडल का कार्यालय निर्धारित किया गया।

क 27-08-2014 एवं अनुलग्नक के वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रेषित पत्रांक-2810/सी0आर0 दिनांक 27-08-2014 एवं अनुलग्नक के वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रेषित पत्रांक-2810/सी0आर0 दिनां आधार पर श्री आनन्द कुमार बर्द्धन के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया। प्रपत्र 'क' में वर्णित आधार पर श्री आनन्द कुमार बर्द्धन के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया। प्रपत्र 'क' में वर्णित आधार पर श्री आनन्द कुमार बर्द्धन के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया। प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोप/लांछन का अभिकथन यह है कि श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, आरोप/लांछन का अभिकथन यह है कि श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, आरोप/लांछन का अभिकथन यह है कि श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना दिनांक 25-08-2 45 बजे अपराह्‌न में बोरिंग रोड चौराहा, पटना के पास उद्योग विभाग, बिहार, पटना दिनांक 25-08-2014 को 03.45 बजे अपराह्‌न में बोरिंग रोड चौराहा, पटना के पास स्थित वर्मा सेन्टर के बेसमेन्ट में नैनसी ब्यूटी पार्लर में पुलिस द्वारा की गई छापामारी में नग्न हालत में एक महिला के स्थित वर्मा सेन्टर के बेसमेन्ट में नैनसी ब्यूटी पार्लर में पुलिस द्वारा की गई छापामारी में नग्न हालत में एक महिला के स्थित वर्मा सेन्टर के बेसमेन्ट में नैनसी ब्यूटी पार्लर में पुलिस द्वारा की गई छापामारी में नग्न हालत में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाये जाने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। इस संदभ र् में एस0के0 पुरी थाना साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाये जाने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। इस संदर्भ में एस0के0 पुरी थाना कांड संख्या-306/14 दिनांक 25-08-14 धारा-290/291/ 34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार कांड संख्या-306/14 दिनांक 25-08-14 धारा-290/291/ 34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार कांड संख्या-306/14 दिनांक 25-08-14 धारा-290/291/ 34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम दर्ज किया गया। श्री बर्द्धन द्वारा उक्त कृत्य कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान किया गया। श्री बर्द्धन का अधिनियम दर्ज किया गया। श्री बर्द्धन द्वारा उक्त कृत्य कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान किया गया। श्री बर्द्धन का अधिनियम दर्ज किया गया। श्री बर्द्धन द्वारा उक्त कृत्य कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान किया गया। श्री बर्द्धन का यह कृत्य एवं आचरण सरकारी सेवक के लिए अत्यन्त अशोभनीय एवं अनैतिक होने के साथ-साथ बिहार सरकारी त अशोभनीय एवं अनैतिक होने के साथ-साथ बिहार सरकारी यह कृत्य एवं आचरण सरकारी सेवक के लिए अत्यन् सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(ii)(iii) के विरूद्ध है। उनके इस कृत्य से राज्य प्रशासन तथा उद्योग विभाग ाासन तथा उद्योग विभाग सेवक आचार नियमावली के नियम-3( की छवि धूमिल हुई है।

विभागीय संकल्प संख्या-4596 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री आनन्द कुमार बर्द्धन के विरूद्ध विभागीय विभागीय संकल्प संख्या-4596 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री आनन्द कुमार बर्द्धन के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-4596 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री आनन्द कुमार बर्द्धन के विरूद्ध ाालय, उद्योग विभाग, र्यवाही संचालित करते हुए श्री दिनेश कुमार, भा0प्र0से0, निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, कार्यवाही संचालित करते हुए श्री दिनेश कुमार, भा0प्र0से0, निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेश् बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री आनन्द कुमार बर्द्धन द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने संबंधी संकल्प ज्ञापांक-4596 दिनांक श्री आनन्द कुमार बर्द्धन द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने संबंधी संकल्प ज्ञापांक-4596 श्री आनन्द कुमार बर्द्धन द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने संबंधी संकल्प ज्ञापांक-4596 16-12-2014 के प्रसंग में दिनांक 05-01-2015 को हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए यह कहा गया कि वे 16-12-2014 के प्रसंग में दिनांक 05-01-2015 को हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए यह कहा गया कि वे 16-12-2014 के प्रसंग में दिनांक 05-01-2015 को हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए यह कहा गया कि वे 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016 दिनांक 25-08-2014 को 01.30 बजे अपराह्‌न के समय विभागीय आदेश के आलोक में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना गये थे। परन्तु सरकारी अधिवक्ता से मुलाकत नहीं होने तथा मुंशी द्वारा पुनः 03.00 बजे आने को कहे जाने पर इस बीच में अपने मोबाईल की गड़बड़ी को ठीक कराने हेतु वे बोरिंग रोड चौराहा पर गये। वहाँ भीड़ एवं भगदड़ देखने के क्रम में कुछ लोगों द्वारा उन्हें पकड़ कर पुलिस पदाधिकारी के पास ले जाया गया जहाँ अपना परिचय देने के बाद पुलिस पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि आप सरकारी कर्मी है, अतः घटना के गवाह बनें। विरोध करने पर पुलिस कर्मी उन्हें जबरन वर्मा सेन्टर के अन्दर ले गये। वहाँ पहले से ही एक अज्ञात महिला तथा तीन-चार अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे। जिनके साथ पुलिस ने आरोपी पदाधिकारी की कुछ तस्वीर खिंचवायी तथा इसके बाद गिरफ्तार कर थाना ले गये और दूसरे दिन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा गै0स0प्रे0सं0-34/DHS दिनांक 20-04-2015 से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में निष्कर्षतः उल्लेख किया गया कि प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पर संबंधित थाना प्रभारी एवं गवाह को साक्ष्य हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित नहीं हुए। फलतः यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि श्री बर्द्धन इस मामले में संलिप्त थे या नहीं। घटना की तिथि को श्री बर्द्धन सरकारी कार्यवश दिनांक 25-08-2014 को कार्यालय से बाहर गये थे तथा वे 01.30 बजे अपराह्‌न तक माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित थे जबकि घटना 03.00 बजे अपराह्‌न की है। जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह कबूल किया गया कि वे घटना स्थल पर गये थे जहाँ उन्हें जबरदस्ती फँसाया गया। प्रतिवेदन में कहा गया है कि श्री बर्द्धन पर लगा आरोप पूर्णतया प्रमाणित नहीं माना जा सकता है परन्तु इस तथ्य से इन्कार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप के साक्ष्य के रूप में इनका फोटो उपलब्ध है तथा घटना स्थल पर उपस्थिति को आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध न्यायालय में यह मामला चल रहा है। जाँच प्रतिवेदन में श्री बर्द्धन के विरूद्ध आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित माना जा सकता है, यह निष्कर्ष दिया गया है।

विभागीय पत्रांक-2359 दिनांक 12-06-2015 द्वारा श्री आनन्द कुमार बर्द्धन से जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन माँगा गया। दिनांक 23-06-2015 को हस्ताक्षरित लिखित अभिकथन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नही होने की बात कही गयी है।

आरोप, स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोप का पूर्णतः खंडन नहीं हुआ है। इस प्रकार यह तथ्य सत्य पाया गया कि श्री आनन्द कुमार बर्द्धन द्वारा अनैतिक कार्य किया गया जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। उनका यह आचरण कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। श्री बर्द्धन के उक्त कृत्य से उद्योग विभाग एवं राज्य प्रशासन की छवि धूमिल हुई। श्री बर्द्धन का यह आचरण सरकारी सेवा में बनाये रखने योग्य नही है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप, स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री आनन्द कुमार बर्द्धन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(X), संषोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम-14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी एवं निलम्बन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा, शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-2902 दिनांक 22-06-2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री बर्द्धन के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर परामर्श की माँग की गई। आयोग के पत्रांक-1610 दिनांक 29-08-2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर आयोग की पूर्ण पीठ की सहमति संसूचित की गई।

श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, निलम्बित उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध विनिश्चित वृहत शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के मंतव्य के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निम्नलिखित वृहत शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :-

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(X), संशोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम-14(XI) के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी''।

(ii) निलम्बन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा। 3

(cid:24)बहार गजट (असाधारण), 9 (cid:20)सत(cid:22)बर 2016

श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, निलम्बित उप निदेशक(तक0) के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, निलम्बित उप निदेषक(तक0), मुख्यालय-आयुक्त, पटना प्रमंडल कार्यालय, पटना एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %2&'5%1+1+'ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-09.729/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-09.729.