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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 September 2016

Published 09 September 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-09.736
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत ((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 736) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

18 भािभािभािभाि 1938 (शशशश0)

पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 9999 िसत!बर 2016

सं॰ जी॰सां॰का॰-10/2015/

योजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं (अर्थ एवं (अर्थ एवं (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)सांख्यिकी निदेशालय)सांख्यिकी निदेशालय)सांख्यिकी निदेशालय) ------------------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 26 जुलाई 201626 जुलाई 201626 जुलाई 201626 जुलाई 2016 जी॰सां॰का॰-10/2015/1355—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-30 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से "बिहार जन्म और अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से "बिहार जन्म और अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से "बिहार जन्म और जिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999" को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है- मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999" को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः- यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

2015 कही जा सकेगी। ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः- (1) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस् (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2222.... उक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपउक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपउक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपउक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उप

यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में उक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपउक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपउक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपउक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उप----नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में नियम (1) में उल्लिखित प्ररुप-1, प्ररुप-2 एवं प्ररुप-3 में संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन-

क्रमांक-5 में माता के नाम के नीचे शब्द "माता का यूआईडी न॰

(यदि कोई हो)" क्रमशः जोडे़ जायेंगे।(3) मृत-जन्म रिपोर्ट ( ) (यदि कोई हो)" और क्रमांक-4 में शब्द माता के नाम के नीचे शब्द "माता का प्ररुप-3) के क्रमांक-3 में पिता के नाम के नीचे शब्द "पिता का यूआईडी न॰ क्रमांक-4 में शब्द माता के नाम के नीचे शब्द "माता का UID No.) (यदि कोई हो)" क्रमशः जोड़े जायेंगे। 3333.... उक्तउक्तउक्तउक्त नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-

जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1) के क्रमांक-4 में पिता के नाम के नीचे शब्द "पिता का यूआईडी न॰ (UID (1) जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1) के क्रमांक-4 में पिता के नाम के नीचे शब्द "पिता का यूआईडी न॰ ( जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1) के क्रमांक-4 में पिता के नाम के नीचे शब्द "पिता का यूआईडी न॰ ( No.) ((((यदि कोई हो)" तथा यदि कोई हो)" तथा क्रमांक-5 में माता के नाम के नीचे शब्द "माता का ( UID No.) (यदि कोई हो)" क्रमशः मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) के क्रमांक-2 में मृतक के नाम के नीचे शब्द "मृतक का यूआईडी न॰ ( UID (2) मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) के क्रमांक-2 में मृतक के नाम के नीचे शब्द "मृतक का यूआईडी न॰ ( मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) के क्रमांक-2 में मृतक के नाम के नीचे शब्द "मृतक का यूआईडी न॰ ( No.) (यदि कोई हो)" जोड़े जाय ेगें एवं क्रमांक-3 (क) शब्द "पिता/पति के नाम" शब्द "पिता का (यदि कोई हो)" जोड़े जायेगें एवं क्रमांक-3 (क) शब्द "पिता/पति के नाम" शब्द "पिता का नाम एवं यूआईडी नं॰ (UID No.) (यदि कोई हो)" प्रतिस्थापित किये जायेंगें। क्रमांक-3 (ख) में ) (यदि कोई हो)" प्रतिस्थापित किये जायेंगें। क्रमांक-3 (ख) में नाम एवं यूआईडी नं॰ ( माता का नाम के नीचे शब्द "माता का यूआईडी नं॰ (UID No.) (यदि कोई हो)" तथा शब्द ) (यदि कोई हो)" तथा शब्द माता का नाम के नीचे शब्द "माता का यूआईडी नं॰ ( UID No.)" क्रमशः जोड़े पति/पत्नी के नाम एवं इसके नीचे "पति/पत्नी का यूआईडी नं॰ (UID No. पति/पत्नी के नाम एवं इस जायेंगें। मृत-जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के क्रमांक-3 में पिता के नाम के नीचे शब्द "पिता का (UID No.) (यदि कोई हो)" और यूआईडी न॰ (UID No. नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियमावली, 1999 के नियम 8 के उप-नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः- नियम (1) मे उल्लिखित प्ररुप-5 एवं प्ररुप-6 मे संशोधनः-2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत!बर 2016 (1) जन्म प्रमाण-पत्र (प्ररुप-5) में उल्लिखित शब्द "माता का नाम" के नीचे शब्द "माता का यूआईडी नं॰ (यदि कोई हो)/UID No. of Mother (if any)" एवं शब्द "पिता के नाम के नीचे शब्द "पिता का यूआईडी न॰ (यदि कोई हो) /UID No. of Father (if any)" क्रमशः जोड़े जायेंगे। (2) मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्ररुप-6) में शब्द "मृतक के नाम" के नीचे शब्द मृतक का यूआईडी न॰ (यदि कोई हो)/UID No. of Deceased (if any)", शब्द "माता के नाम" के नीचे शब्द "माता का यूआईडी न॰ (यदि कोई हो)/UID No. of Mother (if any)" जोड़े जायेंगें तथा शब्द पिता/पति के नाम के स्थान पर शब्द "पिता का नाम एवं पिता का यूआईडी नं॰/UID No. of Father (if any)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगें एवं शब्द "पति/पत्नी के नाम" एवं उसके नीचे "पति/पत्नी का यूआईडी न॰ (यदि कोई हो)/UID No. of Husband/wife (if any)" जोडे़ जायेंगें। बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2012 के तहत्‌ "दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट" 4444.... बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2012 के तहत्‌ "दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट" बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2012 के तहत्‌ "दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट" बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2012 के तहत्‌ "दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट" (प्ररुप-1क) में संशोधनः-(प्ररुप-1क) में संशोधनः-(प्ररुप-1क) में संशोधनः-(प्ररुप-1क) में संशोधनः-

दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र ख्प्ररुप-1क, के क्रमांक-4 में "माता का नाम (यदि ज्ञात हो)" के नीचे "माता का यूआईडी नं॰ (यदि कोई हो)"/ßUID No. of mother (if any)", क्रमांक-5 में "पिता का नाम (यदि ज्ञात हो)" के नीचे "पिता का यूआईडी नं॰ (यदि कोई हो)"/ßUID No. of father (if any)", क्रमांक-7 में दत्तकग्राही माता का नाम के नीचे "दत्तकग्राही माता का यूआईडी नं॰ (यदि कोई हो)"/ßUID No. of adoptive mother (if any)" तथा क्रमांक-8 में दत्तकग्राही पिता का नाम के नीचे "दत्तकग्राही पिता का यूआईडी नं॰ (यदि कोई हो)"/ßUID No. of adoptive father (if any)" जोड़े जायेंगें।

जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1), मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) और मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के लिंग कॉलम में किन्नर 5555.... जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1), मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) और मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के लिंग कॉलम में किन्नर जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1), मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) और मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के लिंग कॉलम में किन्नर जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1), मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) और मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के लिंग कॉलम में किन्नर को तीसरा लिंग के रुप में समावेशनः-को तीसरा लिंग के रुप में समावेशनः-को तीसरा लिंग के रुप में समावेशनः-को तीसरा लिंग के रुप में समावेशनः-

भारत के महारजिस्ट्रार, नई दिल्ली के परिपत्र (पत्र सं॰1/7/2014-VS(CRS)(Part)-176, दिनांक 16.12. 2015) द्वारा जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1), मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2) एवं मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के लिंग कॉलम में पुरुष या स्त्री के अतिरिक्त तीसरा लिंग के रुप में शब्द "किन्नर" जोड़े जायेंगें।

जन्म प्रमाण-पत्र (प्ररुप-5) एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्ररुप-6) के लिंग कॉलम में जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-1)/मृत्यु रिपोर्ट (प्ररुप-2)/मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप-3) के लिंग कॉलम में अंकित लिंग के अनुरुप पुरुष या स्त्री या किन्नर अंकित ेिकये जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,- प्रधान सचिव।

The 26th September 2016

No. Ji.Sa.Ka-10/2015/1355—In the exercise of the powers conferred under section 30(1) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, the Government of Bihar, with approval of the Central Government, hereby, makes the following rules to amend the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1999:-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These Rules may be called the Bihar Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the state of the Bihar. (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette. 2. Amendments in Form-1, Form-2 and Form-3 mentioned in sub-rule (1) of Rule 5 of the said Rules:-

(1) The words "UID No. of father (if any)" below the name of father in Sl. No. 4 and the words "UID No. of mother (if any)" below the name of mother in Sl. No. 5 of Birth Report [Form-1] shall be added respectively.

(2) The words "UID No. of deceased (if any) " below the name of the Deceased in sl. No.2 shall be added and the words "father/husband name in Sl.No.3(a) the words shall be substituted by the words the "name of the father" and "UID No. of the father (if any) " and the words " UID No. of mother (if any)" below the name of the mother in Sl.No.3(b) and the name of husband / wife & "UID No. of husband / wife (if any)" shall be added below the name of the husband/wife in Death Report [Form-2].

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत!बर 2016

(3) The words " UID No. of Father (if any)" below the name of father in Sl. No. 3 and the words "UID No. of mother (if any)" below the name of mother in Sl. No. 4 shall be added in the Still-Birth Report [Form-3].

3. Amendments in Form-5 and Form-6 mentioned in sub-rule (1) of Rule 8 of

the said Rules, 1999:-

(1) The words "UID No. of the Mother (if any)" below the name of mother and the words "UID No of the Father (if any)" below the name of father shall be added in Birth Certificate [Form-5] respectively.

(2) The words "UID No. of the deceased (if any)" below the name of the deceased and the words "UID No. of the Mother (if any)" below the name of the mother shall be added and the words "father/husband name" shall be substituted by the words Name of the father and UID No. of the father (if any)" and the words " name of husband/wife & UID No. of husband/wife (if any)", below the name of the husband/wife shall be added in Death Certificate [Form-6].

4. Amendments in Form-1A mentioned in Bihar Registration of Births and

Deaths (Amendment) Rules, 2012 which is based on sub-rule (1) of Rule 5 of the Bihar

Births and Deaths Rules, 1999:-

(1) The words "UID No. of the mother (if any)" below the name of the mother (if known) in Sl. No.-4, the words "UID No. of the father (if any)" below the name of the father (if known) in Sl. No.-5, the words "UID No. of the adoptive mother (if any)" below the name of the adoptive mother in Sl. No.- 7 and the words "UID No. of the adoptive father (if any)" below the name of the adoptive father in Sl. No.-8, shall be added in Form- 1A (BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD).

5. Inclusion of an option of Transgender against Sex column in birth and death

record:-

As per recommendation by the Ministry of Social Justice & empowerment the RGI, New Delhi issued a circular (letter no. 1/7/2014-VS(CRS)(Part)-176) dated 16.12.2015. According to the above circular to revise the birth, death and still birth reporting forms (No. 1, 2 & 3) and an option against column Sex (Enter Male/Female/Transgender). Similarly in birth and death certificate format i.e. form No. 5 & 6, the Sex as mentioned in respective reporting form should be entered against column Sex in the relevant certificate.

By order of the Governer of Bihar, Sd./Illigible, Principal Secretary.

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अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 736-571+10-ड$0ट$0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-09.736/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-09.736.