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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 September 2016

Published 14 September 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-09-14.37
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 23 भा(cid:21) 1938 (श0) सं(cid:8)या 37 पटना, बुधवार, ———————— 14 !सत#बर 2016 (ई0) &वषय-सूची पृ+ठ भाग-1—(cid:1)नयुि/त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि/त, छु 5ी और अ8य 9यि/तगत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—1वयंसेवक गु>म@ के समादे+टाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैE(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKLम, छाMवृिNत Oदान, आPद।

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भाग-1-ग—!शIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आPद ---

भाग-2—Qबहार-राSयपाल और कायाKTयI@ Uवारा (cid:1)नकाले गये &व(cid:1)नयम, आदेश, अVधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPद। ---

भाग-3—भारत सरकार, पिWचम बंगाल सरकार और उYच 8यायालय के आदेश, अVधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राSय गजट@ के उ\रण। ---

भाग-4—Qबहार अVध(cid:1)नयम ---

पृ+ठ भाग-5—Qबहार &वधान मंडल म_ पुर:1था&पत &वधेयक, उ/त &वधान मंडल म_ उप1था&पत या उप1था&पत aकये जानेवाले Oवर स!म(cid:1)तय@ के O(cid:1)तवेदन और उ/त &वधान मंडल म_ पुर:1थापन के पूवK Oका!शत &वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अVध(cid:1)नयम िजनपर रा+Eप(cid:1)त कb Sये+ठ अनुम(cid:1)त !मल चुकb है। ---

भाग-8—भारत कb संसद म_ पुर:1था&पत &वधेयक, संसद म_ उप1था&पत Oवर स!म(cid:1)तय@ के O(cid:1)तवेदन और संसद म_ उप1था&पत Oवर स!म(cid:1)तय@ के O(cid:1)तवेदन और संसद म_ पुर:1थापन के पूवK Oका!शत &वधेयक। ---

भाग-9—&वcापन

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भाग-9-क—वन &वभाग कb नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न&वदा सूचनाएं, पdरवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इNयाPद। ---

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पूरक

पूरक-क 6-102 Qबहार गजट, 14 !सत#बर 2016

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचनाएं

5 सितम्बर 2016

सं0 ई2-2-31/2016-31—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 29-सह-पठित ज्ञापांक 3088 दिनांक 22.07.2016 द्वारा बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित उप निर्वाचन पदाधिकारियों को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर सषर्त्त औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित स्थान/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं०सं०सं०सं० नाम, गृह जिला एवं वरीयता क्रमांक वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन स्थल जहाँ पदस्थापित किया जाता है
1 2 3 4
1. श्री विवेकानन्द झा/दरभंगा (03/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय पटना।
2. श्री रविन्द्र कुमार/पष्चिमी चम्पारण (04/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालंदा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।
3. श्री प्रकाष प्रसाद जायसवाल/भागलपुर (05/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
4. श्री भोला राम/औरंगाबाद (06/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
5. श्री कृश्ण कुमार पाठक/बक्सर (07/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा।
6. श्री बैजू नाथ कुमार सिंह/सीतामढ़ी (08/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय पटना।
7. श्री रामलला प्रसाद सिंह/मुजफ्फरपुर (10/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।
8. श्री मोद नारायण झा/मधुबनी (11/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
9. श्री जय किषोर सिंह/सीतामढ़ी (12/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।
10. श्री सुधाकर प्रसाद/षेखपुरा (13/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय पटना।
11. श्री नौषाद आलम/बक्सर (14/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, गया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया।
12 श्री सियाराम मंडल/सुपौल (15/2013) उप निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा।

प्रभार ग्रहण करना सुनिष्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।3 Qबहार गजट, , 14 !सत#बर 2016

5 सितम्बर 2016

सं0 ई2-2-31/2016-32—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 22-सह-पठित ज्ञापांक 2872 दिनांक 27.06.2016 द्वारा बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर सषर्त्त औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित स्थान/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं०सं०सं०सं० नाम, गृह जिला एवं वरीयता क्रमांक वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन स्थल जहाँ पदस्थापित किया पदस्थापन स्थल जहाँ पदस्थापित किया जाता है
1 2 3 4
1. श्री रौषन अली, रोहतास (27/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, टेकारी, गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
2. श्री रत्नांबर निलय, भागलपुर (28/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना
3. श्रीमती श्वेता कुमारी, राँची (29/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ। उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ
4. श्रीमती प्रियंका सिन्हा, पटना (30/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना
5. श्री अवधेष कुमार, गया (31/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर। उप निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर
6. श्री अलेन अरविन्द डीन, राँची (32/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, किषनगंज सदर। उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालंदा
7. श्रीमती गुलाब लकड़ा, राँची (33/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय। उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई
8. श्री अंगद प्रसाद लोहरा, राँची (34/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल। उप निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय
9. श्री मथुरा बड़ाईक, गुमला (35/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिंटी। उप निर्वाचन पदाधिकारी, गया
10. श्री राम बाबू दास, देवघर (37/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर। उप निर्वाचन पदाधिकारी, कटिहार
11. श्री द्वारिका रविदास, चतरा (39/2013) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सदर। उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)

ग्रहण करना सुनिष्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

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5 सितम्बर 2016

सं0 ई2-2-31/2016-33—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 31-सह-पठित ज्ञापांक 3412 दिनांक 05.09.2016 द्वारा श्री बैजूनाथ कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पष्चात्‌ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना में पदस्थापन के फलस्वरूप रिक्त हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री अषोक प्रियदर्षी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना को सौंपा जाता है।

सं0 ई2-2-31/2016-34—श्री श्रीनिवास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना (जिन्हें निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 06-सह-पठित ज्ञापांक 1633 दिनांक 30.04.2015 द्वारा जिला कार्यालय, सिवान में प्रतिनियुक्त किया गया है) को स्थानान्तरित करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

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उद्योग विभाग

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अधिसूचनाएं

28 जुलाई 2016

सं॰ 3(स)/उ0स्था0(स्थानान्तरण)03/2016-3484—श्री मनोज रंजन श्रीवास्तव, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।4 Qबहार गजट, 14 !सत#बर 2016

23 अगस्त 2016

सं॰ 3(स०)/उ0स्था0(स्थानान्तरण)03/16-3931—श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर के दिनांक 31-08-2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री निर्मल किषोर झा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं॰ 3(स०)/उ0स्था0(स्थानान्तरण)03/16-3932—श्री अर्जुन प्रसाद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय के दिनांक 31-08-2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री अनिल कुमार मंडल, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह आदेष दिनांक 01-09-2016 से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

7 सितम्बर 2016

सं॰ 6/वि0पत्रा0-24-22/2016-3432/वा0कर-बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ श्री अषोक कुमार, वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के लिये प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

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शिक्षा विभाग

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अधिसूचना

4 जुलाई 2016

सं॰ 1/व3-173/2007-884—डॉ॰ (श्रीमती) विजया लक्षमी सिन्हा, सहायक प्राध्यापिका, इतिहास विभाग-सह-प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना दिनांक 31.07.2016 को सेवा निवृति हो रही है। उनकी सेवा निवृत होने के पश्चात डॉ॰ (श्रीमती) बिधु रानी सहाय सिंह, सहायक प्राध्यापिका, प्राणिशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से कार्य सम्पादन करने हेतु प्रभारी प्राचार्या-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

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अधिसूचना

5 सितम्बर 2016

सं॰ 4-संसं॰ 4-संसं॰ 4-संसं॰ 4-सं..../वि/वि/वि/वि....2-18/2016-462-18/2016-462-18/2016-462-18/2016-46—बिहार की राजबिहार की राजबिहार की राजबिहार की राजधानी पटना में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के ''बिहार संगहालय'' धानी पटना में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के ''बिहार संगहालय'' धानी पटना में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के ''बिहार संगहालय'' धानी पटना में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के ''बिहार संगहालय'' के निदेशक के पद पर सुयोग्य पदाधिकारी के चयन हेतु ''खोज-सह-चयन समिति'' (Search-Cum-Selection के निदेशक के पद पर सुयोग्य पदाधिकारी के चयन हेतु ''खोज-सह-चयन समिति'' के निदेशक के पद पर सुयोग्य पदाधिकारी के चयन हेतु ''खोज-सह-चयन समिति'' के निदेशक के पद पर सुयोग्य पदाधिकारी के चयन हेतु ''खोज-सह-चयन समिति'' Committee) का गठन निम्न रूप से किया जाता है :- का गठन निम्न रूप से किया जाता है :- का गठन निम्न रूप से किया जाता है :- का गठन निम्न रूप से किया जाता है :- 1111.... श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहारश्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहारश्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहारश्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहार

---- अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष

-सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार संग्रहालय, पटना -सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार संग्रहालय, पटना -सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार संग्रहालय, पटना -सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार संग्रहालय, पटना

2222.... प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान सचिव,

---- सदस्य सचिवसदस्य सचिवसदस्य सचिवसदस्य सचिव

कला, संस्कृति एवं युवा किला, संस्कृति एवं युवा किला, संस्कृति एवं युवा किला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटनावभाग, बिहार, पटनावभाग, बिहार, पटनावभाग, बिहार, पटना

3333.... श्री वेणु वासुदेवन (भा0 प्र0 से0), श्री वेणु वासुदेवन (भा0 प्र0 से0), श्री वेणु वासुदेवन (भा0 प्र0 से0), श्री वेणु वासुदेवन (भा0 प्र0 से0),

---- विशषज्ञ सदस्यविशषज्ञ सदस्यविशषज्ञ सदस्यविशषज्ञ सदस्य

पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

4444.... श्री सव्यसाची मुखर्जी,श्री सव्यसाची मुखर्जी,श्री सव्यसाची मुखर्जी,श्री सव्यसाची मुखर्जी,

---- विशषज्ञ सदस्य।विशषज्ञ सदस्य।विशषज्ञ सदस्य।विशषज्ञ सदस्य। निदेशक, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, मुम्बई निदेशक, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, मुम्बई निदेशक, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, मुम्बई निदेशक, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, मुम्बई5 Qबहार गजट, , 14 !सत#बर 2016 से आनेवाले सदस्यों का मार्ग व्यय एवं अन्य स्थानीय खोज-सह-चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बाहर से आनेवाले सदस्यों का मार्ग व्यय एवं अन्य स्थानीय 2222.... खोज-सह-चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बाहर से आनेवाले सदस्यों का मार्ग व्यय एवं अन्य स्थानीय से आनेवाले सदस्यों का मार्ग व्यय एवं अन्य स्थानीय खोज-सह-चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बाहर खोज-सह-चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बाहर

सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार संग्रहालय, पटना द्वारा की जाएगी। सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार संग्रहालय, पटना द्वारा की जाएगी। सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार संग्रहालय, पटना द्वारा की जाएगी। सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार संग्रहालय, पटना द्वारा की जाएगी।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राजकुमार झा,राजकुमार झा,राजकुमार झा,राजकुमार झा,उप-सचिव।उप-सचिव।उप-सचिव।उप-सचिव।

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[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 26-571+50(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

6 Qबहार गजट, 14 !सत#बर 2016

ॢबह(cid:4)र गजट

क(cid:4)

प३रक(cid:13)[(cid:15)(cid:16) (cid:17)(cid:4)०धक(cid:4)र(cid:20) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:17)क(cid:4)०शत

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 5 नि0गो0वि0 (1) 03/2012-298नि॰गो॰ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 6 6 6 6 सितम्बर सितम्बर सितम्बर सितम्बर 2016201620162016

जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा डा0 आनन्द शंकर पाण्डेय, तत्कालीन अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के विरूद्ध दिनांक 01.03.2000 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप के लिए प्रपत्रा-'क' गठित कर पत्राांक-430 दिनांक 05.06.2008 के द्वारा विभाग को सूचित किया गया।

2. उक्त आरोप के लिए डा0 पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय संकल्प-74 नि0गो0 दिनांक 02.04.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जाँच पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में डा0 पाण्डेय के विरूद्ध अधिरोपित आरोप को प्रमाणित बताया गया, निष्कर्ष में यह भी उल्लेख किया गया था कि डा0 पाण्डेय दिनांक 31.07.2002 को सेवा निवृत हो गये है।

3. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज ने दिनांक 04.06.2008 को अपने स्तर से संबंधित आरोपित पदाधिकारी (डा0 पाण्डेय) के विरूद्ध गठित आरोप पत्रा में उनके सेवा निवृत होने की कोई चर्चा नहीं की थी और उन्हें अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित बताया गया। फलतः बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप डा0 पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जबकि जाँच के क्रम में यह पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के पूर्व ही डा0 पाण्डेय सेवा निवृत हो चुके है।

4. चूँकि सेवा निवृत सरकारी सेवकों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 2005 के नियम 43 (बी) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही के संचालन का प्रावधान है लेकिन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा डा0 पाण्डेय के सेवा निवृति संबंधी वास्तविक स्थिति प्रतिवेदित नहीं किये जाने के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन सेवारत्‌ सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित रीति के तहत किया गया था जो त्राुटि पूर्ण था।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्राांक-3448 दिनांक 02.12.2016 में वर्णित प्रावधानानुसार किसी भी मामले के प्रकाश में आने के चार वर्षो के अन्दर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है। डा0 पाण्डेय का मामला वर्ष 2008 के पूर्वाद्ध में प्रकाश में आया था। फलस्वरूप वर्ष 2012 के पूर्वाद्ध तक विभागीय कार्रवाई का संचालन संभव हो सकने के कारण ही डा0 पाण्डेय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावलीए 2005 के नियम 17 में विहित प्रावधान के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही की त्राुटि मार्जित कर उसे निरस्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली 2005 के7 Qबहार गजट, , 14 !सत#बर 2016 नियम 43 (बी) के तहत नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत उक्त निर्णय के आलोक में डा0 पाण्डेय के विरूद्ध संकल्प 197 नि0गो0 दिनांक 09.05.2011 के द्वारा नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

6. जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2011 में डा0 आनन्द शंकर पाण्डेय के विरूद्ध गठित अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोप पर डा0 पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन में आरोप के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया।

7. डा0 पाण्डेय के विरूद्ध समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस पत्राांक-3448 दिनांक 02.12.2006 के प्रावधान के आलोक में डा0 पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, वह परिपत्रा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्राांक- 1893 दिनांक 14.06.2011 के द्वारा तुरंत प्रभाव से अवक्रमित कर दिया गया है। नये प्रावधाननुसार सेवा निवृत पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत संचालित होने वाली विभागीय कार्यवाही हेतु चार वर्षो की गणना घटना की तिथि से होगी न कि घटना की जानकारी से। इस प्रकार डा0 पाण्डेय का आरोप वर्ष 2000 के होने के कारण विभागीय कार्यवाही का कालबाधित होने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया। विधि विभागीय परामर्श के आलोक में सर्वप्रथम विभागीय आदेश-275 नि0गो0 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा डा0 आनन्द शंकर पाण्डेय का दिनांक 01.03.2000 से 31.07.2002 (से0नि0 तिथि) तक की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. डा0 पाण्डेय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के कालबाधित होने के बिन्दु पर पुनः विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि सेवा निवृत के उपरांत डा0 पाण्डेय के दिनांक 01.03.2000 से दिनांक 31.07.2002 (से0नि0 तिथि) तक बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के आधार पर वर्ष 2008 में सेवा निवृत के बाद बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्रवाई संचालित करने की तिथि से छः वर्ष पूर्व की घटना को लेकर विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है, जो कालबाधित है।

9. उक्त प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में डा0 आनन्द शंकर पाण्डेय, तत्कालीन अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। 10. अतः सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में डा0 आनन्द शंकर पाण्डेय, तत्कालीन अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। vkns'k%-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,अवर सचिव।

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 5 नि0गो0वि0 (8) 24/2014-280नि॰गो॰

——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 30 अगस्त 201630 अगस्त 201630 अगस्त 201630 अगस्त 2016

श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली को स्थानांतरित पद पर योगदान नहीं करने के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-757 नि0गो0 दिनांक 24.10.2014 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा समग्र मत्स्य विकास परियोजना अंतर्गत पुराने तलाबों का जीर्णोद्धार, आद्र जल भूमि विकास, ट्‌यूवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन पर अनुदान हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प-880 नि0गो0 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अजीत कुमार, तत्कालीन अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 19.02.2015 के आलोक में विभागीय पत्राांक-211 नि0गो0 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी।8 Qबहार गजट, 14 !सत#बर 2016 3. उक्त आलोक में श्रीमती कुमारी से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 29.05.2015 पर निर्णय के क्रम में ही श्रीमती कुमारी के विरूद्ध राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आवास निर्माण में शिथिलता बरतने, मत्स्य आहार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवंटित राशि को व्यय नहीं कर अनुदान की राशि को चालान द्वारा कोषागार में जमा करने एवं स्थानांतरित पद पर योगदान नहीं देने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प-455 नि0गो0 दिनांक 06.11.2015 के द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2016 के आलोक में विभागीय पत्राांक-152 नि0गो0 दिनांक 14.06.2016 के द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त आलोक में श्रीमती कुमारी के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 18.06.2016 को समर्पित किया गया।

5. श्रीमती कुमारी से प्राप्त उक्त दोनों द्वितीय लिखित अभिकथन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत श्रीमती कुमारी को दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति प्रदान करते हुए निलंबन मुक्त एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. उक्त निर्णय के आलोक में श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली को दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति प्रदान की जाती है एवं श्रीमती कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. श्रीमती कुमारी को पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय में योगदान देने हेतु निदेशित किया जाता है।

8. श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है अतएव श्रीमती कुमारी को निलंबन अवधि में मात्रा जीवन यापन भत्ता देय होगा इस पर श्रीमती कुमारी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया जायेगा।

vkns'k%- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,अवर सचिव।

——— आदेशआदेशआदेशआदेश 7 सितम्बर 20167 सितम्बर 20167 सितम्बर 20167 सितम्बर 2016

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 28/2014-300नि॰गो॰—डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्रा, पटना को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना के सुदृढी़करण के तहत टूल्स एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा की शर्तो की उल्लंघन कर क्रयादेश निर्गत करने संबंधी अनियमितता के आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना-763 नि0 गो0 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि का मुख्यालय क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया था। डॉ0 सिंह के अनुरोध पर विभागीय आदेश-359 नि0गो0 दिनांक 18.09.2015 के द्वारा डॉ0 सिंह का निलंबन अवधि का मुख्यालय क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ से पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

डॉ0 सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-20690/2014 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 02.09.2016 को सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में अपर महाधिवक्ता संख्या 10 से प्राप्त पत्राांक-6707 दिनांक 02.09.2016 के द्वारा सूचित किया गया कि '' However, the Hon'ble Court after much persuasion had been pleased to adjourn the matter for a week i.e. till 08.09.2016 to pay the whole amount of subsistence allowance from the date of suspension or else all those respondents responsible for not having allowed payment of subsistence allowance to the writ petitioner shall have to face with the order of this Hon'ble Court stopping their salary''

अपर महाधिवक्ता संख्या-10 के द्वारा दी गयी सूचना के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्राांक-684 प0पा0/ दिनांक 26.08.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निलंबन के उपरांत डॉ0 सिंह के द्वारा इस कार्यालय में योगदान नहीं किया गया है, फलस्वरूप उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।9 Qबहार गजट, , 14 !सत#बर 2016 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलंबन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो। उससे ऐसे सरकारी सेवकों के लिए बनायी गयी उपस्थिति - पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी।

डॉ0 सिंह के द्वारा निलंबन के पश्चात्‌ निर्धारित मुख्यालय (क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ ) में योगदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 के आलोक में दिनांक 03.11.2014 से 17.09.2015 तक डॉ0 सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्रा, पटना सम्प्रति निलंबित को दिनांक 03.11.2014 से 17.09.2015 तक की अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,अवर सचिव।

——— उद्योग विभाग ——— अधिसूचनाएं 16 सितम्बर 201616 सितम्बर 201616 सितम्बर 201616 सितम्बर 2016

सं॰ 3(स०)/उ०स्था०(आरोप)03/15-3895—निगरानी थाना कांड सं0-054/2015, दिनांक 07-07-2015, धारा-7/8/ 13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी)भ्र0नि0अधि0, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री बसंत प्रसाद साह, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर द्वारा रिश्वत लेने में सहभागिता तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2976 दिनांक 21-07-15 का अनुपालन नहीं कर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में श्री बसंत प्रसाद साह, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-4 के नियम-9(1)(क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक, तकनीकी विकास का कार्यालय बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-4 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को आदेश दिया जाता है कि निदेशक, तकनीकी विकास का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर श्री साह के जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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11 दिसम्बर 201511 दिसम्बर 201511 दिसम्बर 201511 दिसम्बर 2015

सं॰ 3(स०)/उ0स्था0(आरोप)02/14-4811481148114811—श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान द्वारा मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आदेश की अवहेलना तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी, सीवान ने ज्ञापांक-303/सी0 दिनांक 07-02-2014 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को भेजा। विभागीय पत्रांक-932 दिनांक 05-03-14 द्वारा श्री प्रसाद को आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की छाया प्रति भेजकर इनसे कंडिकावार स्पष्टीकरण समर्पित करने का अनुरोध किया गया। इन्होंने पत्रांक-299 दिनांक 10-03-14 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। इसकी समीक्षा के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या-2804 दिनांक 25-07-14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुये श्री मदन मोहन सिंह, उप-सचिव, उद्योग विभाग, बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक-1455 दिनांक 08-04-15 द्वारा समंतव्य जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जिसके अनुसार दिनांक 08-11-13 एवं 09-11-13 को आरोपित पदाधिकारी के छठ पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के आरोप की आंशिक रूप से पुष्टि हुई है।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विभागीय पत्रांक-1917 दिनांक 13-05-15 द्वारा जिलाधिकारी, सीवान से यह अनुरोध किया गया कि आरोप-पत्र में यह उल्लेख है कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान ने पत्रांक-879/जि0उ0के0 दिनांक 04-11-13 द्वारा आवश्यक कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने हेतु दिनांक 06-11-13 से 07-11-13 तक आकस्मिक अवकाश, 08-11-13 से 10-11-13 तक राजपत्रित अवकाश तथा 11-11-13 एवं 12-11-13 को विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति की मांग की गई लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 06-11-13 से 07-11-13 तक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी गई थी अथवा नहीं। अतः इस पर अपने मंतव्य10 Qबहार गजट, 14 !सत#बर 2016 से विभाग को अवगत कराया जाय। जिलाधिकारी, सीवान ने पत्रांक-1471/सी0 दिनांक 08-06-15 द्वारा यह मंतव्य दिया कि श्री प्रसाद दिनांक 06-11-13 से 07-11-13 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय से अनुपस्थिति रहे हैं।

विभागीय पत्रांक-2360 दिनांक 12-06-15 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर (तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान) को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति भेजकर उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री प्रसाद ने पत्रांक-422 दिनांक 23-06-15 द्वारा यह अभिकथन समर्पित किया कि उन्होंने पत्रांक-879 दिनांक 04-11-2013 द्वारा दिनांक 06-11-13 एवं 07-11-13 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने, दिनांक 08-11-13 से 10-11-13 तक पूर्व से घोषित राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने तथा दिनांक 11-11-13 एवं 12-11-13 का विभागीय मासिक बैठक में भाग लेने हेतु मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति देने हेतु अभ्यावेदन देकर मुख्यालय छोड़ा था क्योंकि मैं पूर्व से छठव्रत कर रहा था और इस बार भी छठव्रत करना था एवं इसके लिये राजपत्रित अवकाश भी घोषित था तथा जिला पदाधिकारी से कंट्रोल रूम में ड्‌यूटी की सूचना भी नहीं मिली थी इसलिये वे मुख्यालय से बाहर गये थे। चूंकि वे स्वयं व्रत में थे एवं दिनांक 08-11-13 तथा 09-11-13 को सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अध्र्य देना था इसलिए उक्त तिथि को कर्त्तव्य पर उपस्थित होना संभव नहीं था। साथ ही आकस्मिक अवकाश के अभ्यावेदन में छठव्रत के बदले भूलवश आवश्यक कार्य अंकित हो गया था।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 06-11-2013 से 07-11-2013 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने एवं दिनांक 08-11-13 एवं 09-11-13 के छठ व्रत के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के आरोप की आंशिक पुष्टि के आधार पर लघु शास्ति देना आवश्यक समझा गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(i) के अधीन श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर (तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान) को निन्दन की सजा दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

ुक्त,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-09-14.37/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-09-14.37.